आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

607

अधिसूचना तिथि

08/02/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/02/2000

अधिसूचना: 607 जारी करने की तारीख: 8/2/2000

                        

अधिसूचना: 607
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23) (वी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/08/02
(V) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उप - खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "Srimadujjayini Saddharma Simhasana श्री Taralbalu जगद्गुरु Brihanmath, Srigere सूचित करता है -577541 (कर्नाटक) "मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड 1996-1997 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1998-1999 के उद्देश्य के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
(Iii) इस अधिसूचना किसी भी आय के मुनाफे और कारोबार का लाभ जा रहा है इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे.
[अधिसूचना संख्या 11234 / एफ सं 197/54/99-ITA-I]