आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

606

अधिसूचना तिथि

04/02/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/02/2000

अधिसूचना: 606 जारी करने की तारीख: 4/2/2000

                        

अधिसूचना: 606
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/04/02
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए "चंडीगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन, चंडीगढ़" सूचित करता है आकलन साल 1991-1992 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1993-1994 तक: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह संचित पूर्ण और विशेष रूप से यह estabilshed है जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती निवेश या आभूषण, फर्नीचर या के लिए उक्त खंड (23) को तीसरे परंतुक के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य अपने कोष (जमा नहीं करेंगे अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार खातों का निर्धारिती और अलग पुस्तकों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 11230/F.No. 196/27/93-ITA-I]