आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

606

परिपत्र की तिथि

20/06/1991

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/06/1991

परिपत्र: सं 606, 20-06-1991 दिनांकित

622. निर्धारिती अध्याय आठवीं के तहत छूट पाने का हकदार है जहां आयकर की राशि पर सरचार्ज की संगणना

1 केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक व्यक्ति की कुल आय रुपए से अधिक है, जहां आयकर पर अधिभार की गणना के बारे में आकलन वर्ष 1991-92 के लिए अपनी आय का रिटर्न फाइल करने के लिए कर रहे हैं, जो करदाता, से प्रश्नों मिला है. 75,000.  प्रश्नों अधिभार से पहले आयकर की राशि पर या आयकर अधिनियम के अध्याय आठवीं के तहत कर छूट की अनुमति के बाद अभिकलन किया जा रहा है के रूप में क्या कर रहे हैं, जीवन बीमा प्रीमियम पर यानी, कर छूट, भविष्य निधि और में निवेश करने के लिए योगदान कुछ नए शेयर या इकाइयों, आदि

प्र.20. यह कि अधिभार अधिनियम के अध्याय आठवीं के तहत गणना की कर छूट से कम के रूप में आयकर की राशि पर गणना की जानी है स्पष्ट करने के लिए है.

परिपत्र: नहीं 606, 20-6-1991 दिनांकित.