6/2006 : परिपत्र: सं 7/2006, 26-06-2006 दिनांकित
परिपत्र सं.
6/2006
परिपत्र की तिथि
23/06/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/06/2006
स्रोत पर कर कटौती - आयकर अधिनियम की धारा 203 के तहत टीडीएस प्रमाणपत्र जारी - ट्रक / माल गाड़ी ऑपरेटरों के मामले - संबंध
परिपत्र सं. 6/2006, 23-6-2006 दिनांक
आयकर अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, आयकर अधिनियम के नियम 31 के साथ पढ़ा, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती के हर व्यक्ति को, जब इस महीने के अंत से एक माह की अवधि के भीतर टैक्स काट ली गई है, जिसके दौरान जिनकी आय / भुगतान कर तो कटौती की राशि का उल्लेख, कर की कटौती की गई है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र काट लिया गया है से व्यक्ति को प्रस्तुत, कर कटौती की जाती है और इस तरह से किया गया है, जिस पर दर के रूप में अन्य विवरण निर्धारित किया गया है.
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हालांकि, प्रतिनिधित्व कर परेषिती द्वारा माल की डिलीवरी पर ट्रक ऑपरेटर के लिए बनाया जा रहा है भुगतान से अनुभाग 194C के तहत कटौती की जाती है, जहां सड़क ट्रांसपोर्टरों के मामले में, प्रमाणपत्र या तो द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है कि प्राप्त किया गया है निर्धारित समय के भीतर परेषिती या प्रमाणपत्र ट्रक ऑपरेटर की जगह पर माल की भेजनेवाला के पक्ष में जारी किया जा रहा है. ऐसी अनियमितताओं का एक परिणाम के रूप में, ट्रक ऑपरेटर उसके द्वारा प्राप्त भुगतान से कटौती कर के लिए क्रेडिट का दावा करने में सक्षम नहीं है.
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ऊपर और ट्रक या ऐसे अन्य माल गाड़ी भेजनेवाला लेकिन भुगतान माल की डिलीवरी पर परेषिती द्वारा किया जाता है के द्वारा बुक है जहां सड़क परिवहन उद्योग में प्रचलित व्यापार व्यवहार के विचार में, बोर्ड एतद्द्वारा दोहराती खंड 203 के प्रावधानों, ऊपर उल्लेख किया है, और निर्धारित समय के भीतर और ऐसे ट्रक / माल गाड़ी ऑपरेटरों के पक्ष में ट्रक / माल गाड़ी ऑपरेटरों के मामलों में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए परेषिती सलाह देते हैं.

