6/2005 : परिपत्र: सं 6/2005, 25-07-2005 दिनांकित
परिपत्र सं.
6/2005
परिपत्र की तिथि
25/07/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/07/2005
क्रम
आयकर अधिनियम
वित्त अधिनियम, 2005 - बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स से संबंधित प्रावधान
परिपत्र सं. 6/2005, 25-7-2005 दिनांक
वित्त अधिनियम, 2005, 1 जून 2005 से प्रभावी है, एक नया लेवी शुरू की है, अर्थात् निम्नलिखित लेनदेन पर 0.1 फीसदी की दर से बैंकिंग नकदी लेनदेन कर (बीसीटीटी), -
(एक बचत खाते के अलावा) एक खाते से नकद (i) वापसी रुपये से अधिक के किसी एक दिन में एक अनुसूचित बैंक के साथ बनाए रखा. एक व्यक्ति या एचयूएफ और रुपये से 25,000. अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,00,000;
(Ii) रुपये से अधिक के किसी एक दिन में एक अनुसूचित बैंक के साथ सावधि जमा के नकदीकरण पर नकदी की प्राप्ति. एक व्यक्ति या एचयूएफ और रुपये से 25,000. अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,00,000.
प्र.20. यह अनुसूचित बैंकों ने भी अनुसूचित बैंक में रखी उनके खातों से (सहकारी बैंकों सहित अनुसूचित और गैर अनुसूचित, दोनों) अन्य बैंकों द्वारा की गई नकदी की निकासी के लेनदेन पर बीसीटीटी एकत्रित कर रहे हैं कि सरकार के ध्यान में लाया गया है . आमतौर पर, ऐसे निकासी अपने सामान्य बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दराज बैंकों को सक्षम करने के लिए पूरी तरह से कर रहे हैं, और इस तरह के लेनदेन नियमित खाताधारकों की नकद लेन - देन के साथ बराबर नहीं किया जा सकता. बैंक से बैंक लेनदेन पर बीसीटीटी लगाने का कोई इरादा नहीं है, सरकार ने फैसला किया है कि एक अनुसूचित साथ एक अनुसूचित बैंक या (एक सहकारी बैंक सहित) गैर अनुसूचित बैंक द्वारा बनाए रखा एक खाते से नकदी की निकासी का लेनदेन बैंक बीसीटीटी को उत्तरदायी नहीं होगा. इसी तरह, एक अनुसूचित बैंक या (एक सहकारी बैंक सहित) गैर अनुसूचित बैंक के नाम से सावधि जमा के नकदीकरण पर किसी भी अनुसूचित बैंक से नकदी की प्राप्ति का लेनदेन भी बीसीटीटी को उत्तरदायी नहीं होगा. तदनुसार, सभी अनुसूचित बैंकों जैसे बैंक से बैंक लेनदेन पर बीसीटीटी एकत्र करने के लिए नहीं की सलाह दी है.
(3)एक अनुसूचित बैंक नहीं है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित के रूप में इस उद्देश्य के लिए, एक "गैर अनुसूचित बैंक" एक बैंकिंग कंपनी का मतलब है.
एनएन

