6/2003 : परिपत्र: सं 6/2003, 03-09-2003 दिनांकित
परिपत्र सं.
6/2003
परिपत्र की तिथि
03/09/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/09/2003
आयकर अधिनियम की धारा 194H, 1961 - आयोग या दलाली - एजेंसी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेनदेन कमीशन देय के बारे में स्पष्टीकरण - टीडीएस से छूट
कर भुगतान और रिफंड जारी करने की रसीद का काम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस तरह के उद्देश्यों के लिए अधिकृत बैंकों द्वारा आयोजित किया जाता है. इसलिए केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों को भुगतान करता है, आयोजित काम के लिए एक मुआवजा के रूप में, आयोग "कारोबार आयोग" के रूप में कहा.
यह खंड 194H के तहत स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता सामान्य प्रदर्शन के लिए एजेंसी बैंक (बैंकों सरकार व्यापार के संचालन के लिए अधिकृत) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देय कारोबार आयोग के संबंध में लागू नहीं होना चाहिए कि बोर्ड को प्रतिनिधित्व दिया गया है बैंकिंग भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों का व्यापार.
मामला बोर्ड में माना जाता था और यह कर का भुगतान किया है या इसके द्वारा श्रेय टर्नओवर कमीशन की राशि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कटौती करने की आवश्यकता नहीं होगी कि निर्णय लिया गया है.

