6 : परिपत्र: सं 6/2010, 09-09-2010 दिनांकित
परिपत्र सं.
6
परिपत्र की तिथि
20/09/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/09/2010
परिपत्र
आयकर अधिनियम
आयकर अधिनियम की धारा 80P, 1961 - सहकारी समितियों की आय के संबंध में कटौती - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए खंड 80P के तहत कटौती की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण
परिपत्र सं. 6/2010 [F.NO. 173 (3) / 44/2009-IT (एआई)] 20-9-2010 दिनांक
आयकर अधिनियम की धारा 80P 1961 कि खंड में निर्दिष्ट सहकारी समितियों की आय में से कटौती का प्रावधान है.
प्र.20. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) मूल रूप से कॉर्पोरेट संस्थाओं (और नहीं सहकारी समितियों) हैं, वे खंड मूल रूप से पेश किया गया था जब खंड 80P के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं माना जाता था. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा 22 के एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्यों के लिए सहकारी समिति होने के लिए समझा जाएगा कि प्रदान करता है लेकिन, जैसा कि खंड 80P के तहत कटौती के लिए इस तरह के बैंकों पात्र बनाने के क्रम में, सीबीडीटी जारी खंड 80P के प्रयोजन के लिए, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी संस्था होना समझा जाएगा कि जिसमें कहा गया 1982/11/01 दिनांकित लाभकारी सर्कुलर नंबर 319,.
(3) धारा 80P 2007/01/04 उप - धारा को शुरू से प्रभावी वित्त अधिनियम, 2006 के द्वारा संशोधित किया गया था (4), धारा 80P के प्रावधानों के एक प्राथमिक कृषि ऋण के अलावा अन्य किसी भी सहकारी बैंक पर लागू नहीं होगा कि विशेष रूप से निर्धारित जो सोसायटी या एक प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक. तदनुसार, खंड 80P के तहत कटौती के बाद निर्धारण वर्ष 2007-08 से किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को अधिक नहीं उपलब्ध था.
एक ओम दिनांक 25-8-2006 आरबीआई को संबोधित बोर्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निर्धारण वर्ष के बाद वर्ष 2007-08 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80P के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि स्पष्ट द्वारा जारी किया गया था.
(4) यह संशोधित प्रावधानों के बावजूद, कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वे खंड 80P द्वारा कवर सहकारी समितियों हैं कि जमीन पर खंड 80P के तहत कटौती का दावा करने के लिए जारी (1) दिनांक बोर्डों सर्कुलर नंबर 319 के साथ पठित कि बोर्ड के नोटिस के लिए खरीदा गया है 1982/11/01.
प्र.5. यह इसलिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बाद निर्धारण वर्ष 2007-08 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80P के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं हैं कि इस बात को दोहराया है. इसके अलावा अधिक, सर्कुलर नंबर 319 सहकारी समिति निर्धारण वर्ष 2007-08 से प्रभावी आवेदन के लिए वापस ले लिया खड़ा होने के लिए किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक deeming 1982/11/01 दिनांकित.
क्षेत्र के अधिकारियों को इस स्थिति का ध्यान रखना और यदि आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई हो सकती है.
एनएन

