595 : परिपत्र: सं 595, 05-03-1991 दिनांकित
परिपत्र सं.
595
परिपत्र की तिथि
05/03/1991
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
05/03/1991
1335. सेवानिवृत्ति धन के समापन के संबंध में स्पष्टीकरण
1बोर्ड आयकर अधिनियम के तहत स्वीकृत एक ग्रेच्युटी फंड,, यह नियोक्ता के व्यापार या उपक्रम के समापन या समाप्ति के द्वारा जरूरी है जब तक घाव, और एक ग्रेच्युटी फंड के निरस्तीकरण की अनुमति नहीं किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है कि पहले स्पष्ट किया था न्यासियों और / या लाभार्थियों का एक संकल्प के आधार पर.
प्र.20. बोर्ड एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि निर्धारिती के उपक्रम घाव या बंद होने पर ही घाव किए जाने की अनुमति दी जा सकती है कि क्या विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है.
(3)सेवानिवृत्ति धन से संबंधित नियम 93 और आयकर नियमों के 94,, नियम 107 और ग्रेच्युटी निधियों से संबंधित आयकर नियम 108 के अनुरूप हैं. आयकर अधिनियम के लिए (ए) चौथी अनुसूची के भाग 'ख' के आगे नियम 3 सेवानिवृत्ति धन एक व्यापार या उपक्रम के सिलसिले में एक अटल विश्वास के तहत स्थापित किया जाना चाहिए कि निर्धारित करता है.
(4)इसलिए बोर्ड नियोक्ता के व्यापार या उपक्रम के समापन या समाप्ति के द्वारा जरूरी है जब तक एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि भी घाव नहीं किया जा सकता कि सलाह दी गई है.
परिपत्र: सं 595, 1991/05/03 दिनांकित.

