परिपत्र: सं 594
परिपत्र सं.
594
परिपत्र की तिथि
27/02/1991
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/02/1991
461. सरकारी प्रतिभूतियों और पोस्ट ऑफिस समय जमा और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एजेंटों के लिए मानकीकृत एजेंसी प्रणाली के तहत नियुक्त एजेंटों को देय कमीशन पर व्यय के लिए कटौती
1 मानकीकृत एजेंसी प्रणाली, पोस्ट ऑफिस समय जमा और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के एजेंट, कोई विस्तृत खातों को बनाए रखा और उनके द्वारा प्राप्त सकल आयोग रुपये से भी कम है, जहां तथ्य यह है कि बोर्ड का ध्यान आकृष्ट किया है. 60,000, आयोग की सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत की दर से खर्च के लिए एक तदर्थ कटौती का लाभ, यूनिट भारत के ट्रस्ट और निम्नलिखित प्रतिभूतियों के एजेंट के अधिकृत एजेंटों के लिए उपलब्ध है: -
(I) राष्ट्रीय बचत पत्र द्वितीय निर्गम;
(Ii) राष्ट्रीय बचत पत्र छठी जारी;
(Iii) राष्ट्रीय बचत पत्र सातवीं जारी;
(Iv) सामाजिक प्रतिभूति प्रमाण पत्र; और
(V) डाकघर टाइम जमा.
प्र.20. ऊपर प्रमाण पत्र और नई योजनाओं की अधिसूचना से कुछ की समाप्ति को देखते हुए, उक्त एजेंट वर्तमान में अधिसूचित योजनाओं, नीचे पैरा 3 में सूचीबद्ध के रूप में, एक ही तदर्थ कटौती का लाभ अनुमति दी जा सकती है कि अनुरोध किया है.
(3) बोर्ड इन प्रतिवेदनों पर विचार किया गया है और आयोग की सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत की दर से एक तदर्थ कटौती का लाभ, भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अधिकृत एजेंटों और निम्नलिखित प्रतिभूतियों के एजेंटों को दिए जाने का निर्णय लिया है : -
(1) राष्ट्रीय बचत पत्र आठवीं जारी;
(2) सामाजिक प्रतिभूति प्रमाण पत्र;
(3) डाकघर टाइम जमा खाते;
(4) डाकघर जमा खातों पुनरावृत्ति;
(5) राष्ट्रीय बचत योजना, 1987;
(6) डाकघर मासिक आय खाता योजना;
(7) किसान विकास पत्र;
(8) सार्वजनिक भविष्य निधि खातों; और
(9) अवकाश ग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना, 1989.
परिपत्र: नहीं 594, 27-2-1991 दिनांकित.

