आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

59/2011

अधिसूचना तिथि

03/11/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/11/2011

अधिसूचना: 59 जारी करने की तारीख: 3/11/2011
धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों को मंजूरी दी - भूकंप रिसर्च (आईएसआर) के संस्थान, गांधीनगर

अधिसूचना सं. 59/2011 [एफ सं. 203/66/2010/ITA-II], 2011/03/11 दिनांक

यह इस भूकंप अनुसंधान संगठन संस्थान (आईएसआर), गांधीनगर (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है , 1961 (अधिनियम) ने कहा, नियमों 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए आकलन वर्ष 2010-11 से और उसके बाद "साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 'की श्रेणी में, (नियम) ने कहा कि अर्थात् निम्न स्थितियों: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन इसकी तथ्यात्मक सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकों को बनाए रखने उसमें लिए इस्तेमाल मात्रा को प्रतिबिंबित, अनुसंधान बाहर ले जाने, उप स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एकाउंटेंट में एक से लेखापरीक्षित ऐसी किताबें मिल जाएगा उक्त अधिनियम की धारा 288 के खंड (2) और विधिवत हस्ताक्षर किए और आयकर आयुक्त या निदेशक को ऐसे एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की;

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

(क) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) दान के अपने बयान प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त विफल रहता है और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या

(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या

(ई) के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.

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