अधिसूचना: 588 जारी करने की तारीख: 28/2/2001
अधिसूचना सं.
588-
अधिसूचना तिथि
28/02/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/02/2001
अधिसूचना: 588
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (23), एस. 11 (2), एस. 11 (3), एस.11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/2/2001
आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43) की धारा (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली, सूचना देता है आकलन साल 2001-2002 निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2003-2004 के लिए, अर्थात्: ---
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह संचित पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती निवेश या (आभूषण, फर्नीचर या उक्त खंड (23 करने के लिए तीसरे परंतुक के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य)) अपने धन जमा नहीं करेंगे अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक की तुलना में ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए;
(Iii) निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 46/2001/F. सं 196/3/2001-ITA-I]

