आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

588

परिपत्र की तिथि

02/01/1991

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

02/01/1991

परिपत्र: सं 588, 02-01-1991 दिनांकित

1162. सिस्टम सॉफ्टवेयर के संबंध में भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में 1990/07/09 पर लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा

17 सितंबर, 1990 में वित्त मंत्री पर लोकसभा में किए गए अपने बयान में अन्य बातों के साथ की घोषणा की थी:

"वर्तमान में, सीमा शुल्क एक वस्तु के आयात के रूप में यह इलाज से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मूल्य पर लगाया जाता है. अनिवासी लैसन्सवाला या विक्रेता भी सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के लिए रॉयल्टी भुगतान पर आयकर के अधीन है. निर्यातकों के लिए यह दोहरी लेवी से बचने के लिए सरकार ने हार्डवेयर के साथ ही साथ निर्माता द्वारा आपूर्ति सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए एकमुश्त भुगतान केवल सीमा शुल्क को और नहीं आयकर के अधीन होगा फैसला किया गया है. एक अनुमोदित सॉफ्टवेयर निर्यात योजना का हिस्सा बनाने अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर केवल लैसन्सवाला या विक्रेता पर आयकर के अधीन किया जाएगा. "

प्र.20. यह रियायत, ऊपर के रूप में, यह आयकर से संबंधित है insofar के रूप में, चालू वित्त वर्ष में ही है और बाद के वर्षों के दौरान किए गए आयात के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा कि निर्णय लिया गया है. तदनुसार, कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर के निर्यात के कारोबार में लगे एक करदाता, हार्डवेयर ही है, के अधिग्रहण के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता को बनाया एकमुश्त भुगतान के साथ कंप्यूटर हार्डवेयर के निर्माता द्वारा आपूर्ति की किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, आयात, जहां के संबंध में कोई भी सही है, या के उपयोग के लिए, इस तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर रॉयल्टी के माध्यम से भुगतान के रूप में या अन्यथा भारत में कर के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. इस तरह के एकमुश्त भुगतान, आगे से, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 195 के तहत स्रोत पर कर की कटौती के बिना किए जाने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में कानून के आवश्यक संशोधन शीघ्र ही संसद के समक्ष पेश किया जाएगा.

परिपत्र: सं 588, 1991/02/01 दिनांकित.