580 : परिपत्र: सं 580, 14-09-1990 दिनांकित
परिपत्र सं.
580
परिपत्र की तिथि
14/09/1990
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/09/1990
134 वस्तु के रूप में दान आभूषण, फर्नीचर या किसी भी अन्य अधिसूचित लेख के रूप में नहीं कर रहे हैं
1 धारा 10 (23 सी) के तहत (चतुर्थ) और इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट शर्तों से संतुष्ट हैं, तो (वी) आयकर अधिनियम की, कुछ धर्मार्थ और धार्मिक फंड, ट्रस्टों और संस्थानों से प्राप्त आय कर से मुक्त है.ऐसा ही एक शर्त है, धारा 10 (23 सी) को तीसरे परंतुक में निर्धारित के रूप में, निधि, ट्रस्ट या संस्था अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है, पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए उद्देश्य के लिए है और यह करता है निवेश या किसी भी एक में से अन्यथा पिछले वर्ष के दौरान किसी भी अवधि के लिए (मई, निर्दिष्ट सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड के रूप में आभूषण, फर्नीचर या किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं या आयकर अधिनियम की धारा 11 की उप - धारा (5) में निर्दिष्ट रूपों या मोड का अधिक.
प्र.20. सन्दर्भ ओर इशारा करते हुए विभिन्न ट्रस्टों और संस्थानों से प्राप्त किया गया है कि अस्पतालों, शिशु गृह, अनाथालयों, स्कूलों, आदि चल रहे हैं, और धारा 10 (23 सी) के तहत छूट का आनंद ले रहे कुछ फंड, ट्रस्टों और संस्थानों (चतुर्थ) या (v), आय की कर अधिनियम, अक्सर उनके धर्मार्थ उद्देश्यों की दिशा में आवेदन के लिए विभिन्न स्रोतों से वस्तु के रूप में दान प्राप्त करते हैं.ये योगदान पुस्तकों की हालत में हो सकता है, आदि गरीब, दवाओं, अस्पताल के उपकरणों को खिलाने के लिए गरीब, अनाज, के लिए कपड़े यह सब इन फंड, ट्रस्ट या संस्था के उद्देश्यों के लिए इस तरह के रूप में उपयोग किया जाता है कि बाहर बताया गया है.
(3) एक शक, हालांकि, फंड, ट्रस्ट या संस्था धारा 10 (23 सी) के तहत कर छूट के लिए पात्र होगा कि क्या करने के रूप में उठाया गया है (चतुर्थ) या (v) अधिनियम की भले ही दान में तरह नहीं कर रहे हैं आभूषण, फर्नीचर या इन प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य लेख के रूप में.
(4) दान में तरह, प्रकृति के ऊपर उल्लेख के बाद से, एक फंड, ट्रस्ट या संस्था से प्राप्त की, आयकर अधिनियम की धारा 2 (24) के अर्थ के भीतर आय होगी, यह स्पष्ट किया जाता है कि इनमें से उपयोग फंड, ट्रस्ट या संस्था की स्थापना की है, जिसके लिए वस्तुओं धारा 10 (23 सी) को तीसरे परन्तुक के खण्ड (क) के अर्थ के भीतर फंड, ट्रस्ट या संस्था के आय के आवेदन के रूप में माना जाएगा की ओर.धारा 10 (23 सी) में निर्दिष्ट अन्य स्थितियों (चतुर्थ) आयकर अधिनियम के संतुष्ट हैं, तो तदनुसार, निधि, ट्रस्ट या संस्था कर छूट के लिए पात्र होंगे.
परिपत्र: नहीं 580, 14-9-1990 दिनांकित.

