आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

58

अधिसूचना तिथि

14/03/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/03/2006

अधिसूचना: 58 जारी करने की तिथि: 14/3/2006
अधिसूचना सं. 58/2006, 14-3-2006 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 10 के खंड के उपखंड (वी) (23C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सूचित करता है कि ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय "मणिनगर श्री स्वामीनारायण गादी संस्थान श्रीजी संकल्प मूर्ति आद्य आचार्य Pravar Dharmadhurandhar 1008 श्री की Muktajeevan Swamibapa Survarna जयंती महोत्सव स्मारक ट्रस्ट, अहमदाबाद "(बाद में 'संस्था' के रूप में) मूल्यांकन वर्षों के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा वर्ष 2005-06, 2007-08 के लिए अर्थात् निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -

(I) संस्था अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है और अपनी आय के अधिक से पंद्रह प्रतिशत 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद जमा है, जहां एक मामले में है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा 2002, अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;

(Ii) इंस्टीट्यूशन निवेश करने या किसी भी एक या में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक;

व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है इंस्टीट्यूशन और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

(Iv) संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

(V) उस संस्था के विघटन अपने अधिशेष और संपत्ति की घटना में इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.

केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और न कोई अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय के लिए लागू इस अधिसूचना. कर देयता, या, अन्यथा, संस्था के आय का अलग से आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.
[एफ सं 197/69/2005-ITA-I]