577 : परिपत्र: सं 577, 04-09-1990 दिनांकित
परिपत्र सं.
577
परिपत्र की तिथि
04/09/1990
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/09/1990
धारा 167B एल आकलन कहां हिस्से की
अज्ञात लाभार्थियों
912. ऐसे विश्वास तो उसके द्वारा केवल विश्वास की घोषणा की है अनुभाग 167B भी होगा पर किसी भी व्यक्ति द्वारा घोषित एक ट्रस्ट के तहत आय के लिए लागू होगा चाहे, जहां
1एक सवाल उठाया गया है कि क्या आम तौर पर व्यक्तियों के एक संघ की कुल आय पर अधिकतम सीमांत दर पर कर का चार्ज करने के लिए उपलब्ध कराने के जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 167B के प्रावधानों जहां आय में सदस्यों की व्यक्तिगत शेयरों ऐसे एसोसिएशन के अनिश्चित या अज्ञात हैं, भी इस तरह के विश्वास उसके द्वारा घोषित केवल विश्वास है जहां इच्छा से किसी भी व्यक्ति द्वारा घोषित एक ट्रस्ट के तहत आय के लिए लागू होगा. इस तरह भरोसा करता है, यह देखा होगा, (1) अधिनियम की धारा 164 को पहले परंतुक में आइटम नंबर (द्वितीय) में भेजा जाता है.
प्र.20. यह बात बोर्ड में जांच की गई है. अधिकतम सीमांत दर पर आयकर के लिए उक्त ट्रस्टों की आय विषय के लिए एक इरादा कभी नहीं था. यह एक विशिष्ट प्रावधान किसी मामले के संबंध में कानून में किया गया है और उस प्रावधान करदाता के लिए फायदेमंद है, जहां जहां, कि बात है कि विशेष प्रावधान नहीं है और संबंधित किसी भी अन्य सामान्य प्रावधान द्वारा द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है कि यह भी अच्छी तरह से तय हो चुका है उस विषय के लिए. ऐसे विश्वास तो उसके द्वारा घोषित केवल विश्वास है जहां इसलिए, इच्छा से किसी भी व्यक्ति द्वारा घोषित एक ट्रस्ट की आय,, (1) के रूप में अब तक धारा 164 को पहले परंतुक में निर्धारित तरीके से कर के लिए शुल्क लिया जाना जारी रहेगा .
(3)इसी प्रकार, धारा 164 (1) और धारा 164 को पहले परंतुक के लिए सबसे पहले परंतुक द्वारा कवर अन्य मामलों में (3) भी खंड 167B के प्रावधानों को आकर्षित नहीं होगा. तदनुसार, टैक्स व्यक्तियों के एक संघ की कुल आय में मामूली तौर पर लागू दर से और न अधिकतम सीमांत दर पर ऐसे मामलों में देय होगा.
परिपत्र: सं 577, 1990/04/09 दिनांकित.

