आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

573

परिपत्र की तिथि

21/08/1990

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/08/1990

परिपत्र: सं 573, 21-08-1990 दिनांकित

प्र.34. अनावश्यक या मुआवजा के माध्यम से या अन्यथा एक कर्मचारी की विधवा / अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को बनाया एकमुश्त भुगतान की कर देयता

1 स्पष्टीकरण विधवा या सक्रिय सेवा में है जबकि अभी भी मर जाता है, जो एक कर्मचारी की अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों को, अनावश्यक या मुआवजा के माध्यम से या अन्यथा बनाया एक मुश्त भुगतान, के तहत आय के रूप में कर योग्य है कि क्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से मांग की गई है आयकर अधिनियम, 1961.

प्र.20. इस मुद्दे को बोर्ड द्वारा जांच की गई है और यह किसी भी तरह के एकमुश्त भुगतान के उक्त अधिनियम के तहत आय के रूप में कर योग्य नहीं होगा कि स्पष्ट किया जाता है.

परिपत्र: नहीं 573, 21-8-1990 दिनांकित.