57 : अधिसूचना: 57 जारी करने की तिथि: 15/02/2005
अधिसूचना सं.
57
अधिसूचना तिथि
15/02/2005
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/02/2005
अधिसूचना सं. 57/2005, 15-2-2005 दिनांक
यह आयकर अधिनियम, 1961 की (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा नए सिरे से किया गया है पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, करने के लिए कि अनुमोदन, नियम 2 ई के साथ पढ़ा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (2027/07/02 तक) निर्धारण वर्ष 2028-2029 के लिए असेसमेंट ईयर 2005-06 से प्रभावी आयकर नियम, 1962 की यानी 1997/07/03 दिनांकित लाइसेंस समझौते में उल्लिखित के रूप में 30 साल की अवधि के अंत के साथ किए गए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, Sheva, नवी मुंबई, या पहले उपरोक्त के रूप में लाइसेंस समझौते की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में के न्यासी बोर्ड.
प्र.20. अनुमोदन कि शर्तों के अधीन है -
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) क्या यह की 2 ई करने के लिए नियम स्पष्टीकरण (ख) के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है. नियम, 1962; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / उपक्रम है -
एम / एस Nhava Sheva इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, Darabshaw हाउस, स्तर 1, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई 400038, विकास, संचालन, प्रबंधन और जवाहर में एक 600 मीटर घाट लंबाई कंटेनर टर्मिनल के रखरखाव की अपनी परियोजना के लिए लाल नेहरू पोर्ट, Nhava Sheva, गठन पर नवी मुंबई, चलाओ और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, Sheva, नवी मुंबई और एम / एस Nhava Sheva इंटरनेशनल कंटेनर के न्यासी बोर्ड के बीच 1997/07/03 दिनांकित लाइसेंस समझौते के तहत ट्रांसफर (बीओटी) आधार टर्मिनल लिमिटेड (एफ No.205/53/2001- आईटीए-II (Vol.1)
[F.No.205/53/2001-ITAII (Vol.1)]

