57 : अधिसूचना: 57 जारी करने की तिथि: 10/3/2006
अधिसूचना सं.
57
अधिसूचना तिथि
10/03/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/03/2006
अधिसूचना सं. 57/2006, 2006/10/03 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपखंड (चतुर्थ) खंड (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचित कि ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय "तमन्ना, वसंत विहार, नई दिल्ली 'के (चलकर' संस्था 'के रूप में) मूल्यांकन वर्षों के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा अर्थात् निम्न स्थितियों के लिए वर्ष 2005-06 से 2006-07 के विषय : -
(मैं) इंस्टीट्यूशन पूर्ण और विशेष रूप से यह है जिसके लिए वस्तुओं के लिए, अपनी आय को लागू करने, या आवेदन के लिए जमा करेंगे स्थापना और इसकी आय से अधिक पंद्रह फीसदी अप्रैल, 2002 के 1 दिन या उसके बाद जमा है, जहां एक मामले में, अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;
(Ii) इंस्टीट्यूशन निवेश करने या किसी भी एक या में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक;
(Iii) इस अधिसूचना किसी भी आय से किया जा रहा मुनाफे और के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा व्यापार, व्यापार संस्था और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है;
(Iv) संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) उस संस्था के विघटन अपने अधिशेष और संपत्ति की घटना में इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.
यह सूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और न कोई अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय पर लागू होता है. कर देयता या अन्यथा, संस्था की आय का अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.

