आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

56(अ)

अधिसूचना तिथि

16/01/1998

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/01/1998

अधिसूचना: का. आ. 56(अ) जारी करने की तारीख: 16/1/1998

                        

अधिसूचना: एसओ 56 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/1/1998
अधिसूचना संख्या उपधारा के तहत जारी किए गए तो 92 (ई), दिनांक 2 फ़रवरी 1996, (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43), को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा जबकि केन्द्र सरकार सीरियल नंबर 2 में विनिर्दिष्ट किया था, गिरनार विकास / माउंट गिरनार में जल परियोजना, जूनागढ़ जिले के गुजरात पीने श्री नेमिनाथ भगवंत पब्लिक ट्रस्ट के.टी. Hemani और कं, तोरण, Limada चौक, सुभाष रोड, राजकोट -1 ओ सी /, आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा दो साल की अवधि
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या रुपए की अनुमानित लागत से माउंड गिरनार में गिरनार विकास / पेयजल परियोजना, जूनागढ़ जिला, श्री नेमिनाथ भगवंत पब्लिक ट्रस्ट सी / के.टी. Hemani और कं, तोरण, Limada चौक, सुभाष रोड, राजकोट -1 हे की गुजरात, की परियोजना केवल आकलन वर्ष 1998-99 से शुरू होने वाले दो आकलन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में एक सौ पचास लाख.
[सं 10510 / एफ सं NC-153/97