आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

567

परिपत्र की तिथि

19/07/1990

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/07/1990

परिपत्र: सं 567, 19-07-1990 दिनांकित

584. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों से आय के संबंध में कटौती की ग्राह्यता

1 उप - धारा को दूसरे परंतुक (1) आयकर अधिनियम की धारा 80L की 1961 की कुल आय, अधिसूचित तहत जमा राशि पर ब्याज के रूप में किसी भी आय की गणना में है कि प्रदान करने के लिए वित्त अधिनियम, 1988 के द्वारा संशोधित किया गया नेशनल जमा योजना या लाभांश (1), आगे होगी कुल में और इस तरह के आय उप - धारा (1) या उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत कटौती के रूप में नहीं दी गई अनुमति हद तक, किसी भी भारतीय कंपनी से प्राप्त रुपये की समग्र उच्चतम सीमा के अधीन एक कटौती के रूप में अनुमति दी.3,000.

प्र.20. सन्दर्भ भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों के संबंध में प्राप्त आय लाभांश उप - धारा (1) के खंड 80L के लिए दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, एक भारतीय कंपनी से प्राप्त है के रूप में जनता की मांग के स्पष्टीकरण से प्राप्त किया गया है आयकर अधिनियम की, 1961, या नहीं.

(3) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों के संबंध में प्राप्त आय उप - धारा (3) इंडिया एक्ट, 1963 यूनिट ट्रस्ट की धारा 32 के प्रावधानों के आधार द्वारा एक भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश है. तदनुसार, बोर्ड उप - धारा को दूसरे परंतुक के तहत कटौती (1) एक भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80L की भी आय के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा फैसला किया है कि से प्राप्त हुआ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों, खंड में निर्दिष्ट (वी) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80L की.

परिपत्र: नहीं 567, 19-7-1990 दिनांकित.