आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

562

परिपत्र की तिथि

23/05/1990

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/05/1990

परिपत्र: सं 562, 23-05-1990 दिनांकित

551. चाहे कटौती के लिए पात्र प्रोटोकॉल निर्यात के संबंध में बिक्री आय की प्राप्ति

1 आयकर अधिनियम की धारा 80HHC बिक्री आय परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्य हैं मामलों में जहां भारत के बाहर कुछ वस्तुओं या माल के निर्यात कारोबार के संदर्भ में कर योग्य आय की गणना में कटौती करने का प्रावधान है.

प्र.20. उपक्रम 'प्रोटोकॉल निर्यात' बनाने में लगे हुए निर्यातकों, यानी, सरकार क्रेडिट के लिए सरकार के अधीन निर्यात, आयकर अधिनियम की धारा 80HHC के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र होना चाहिए कि प्राप्त किया गया है. प्रोटोकॉल निर्यात के तहत, निर्यातक के हाथों में बिक्री आय का अहसास भारत की सरकार से है और भुगतान की विधि भारतीय मुद्रा में है.विदेशी पक्षों को भेजी विधेयकों बाद में विदेशी मुद्रा में एहसास हुआ है, जो की अनुमति दी क्रेडिट के खिलाफ समायोजन द्वारा द्विपक्षीय समझौते के अनुसार भारत सरकार और अन्य सरकार के बीच बसे हैं.

(3) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से बात की जांच की और प्रोटोकॉल निर्यात के सभी पहलुओं की जांच के बाद सरकार क्रेडिट के लिए सरकार के अधीन माल या माल के निर्यात निर्धारिती भी खंड 80HHC के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र हैं कि स्पष्ट है ध्यान दिए बिना इस तरह के निर्यात की बिक्री से प्राप्त आय भारतीय मुद्रा में अपने हाथ में महसूस कर रहे हैं कि तथ्य की आयकर अधिनियम.

परिपत्र: नहीं 562, 23-5-1990 दिनांकित.