आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

561

परिपत्र की तिथि

22/05/1990

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

22/05/1990

परिपत्र: सं 561, 22-05-1990 दिनांकित

407. अनिवार्य ऑडिट - कंपनियों के मामले में टैक्स ऑडिट वित्तीय वर्ष की तुलना में अन्य वर्ष लेखांकन है

1 बोर्ड वित्तीय वर्ष की तुलना में अन्य एक लेखा अवधि का पालन करें जो कंपनियों के मामले में आयकर अधिनियम की धारा 44AB के प्रावधानों का उल्लंघन पेश आ रही कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है.

प्र.20. आयकर अधिनियम की धारा 3, अन्य बातों के साथ, 1 अप्रैल 1989 से प्रभावी, कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "पिछले साल" तुरंत निर्धारण वर्ष पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का मतलब है कि प्रदान करता है.आयकर के प्रयोजनों के लिए एक समान पिछले वर्ष की शुरूआत के बावजूद, कुछ कंपनियों को वित्तीय वर्ष की तुलना में अन्य एक लेखा अवधि गोद ले सकते हैं, अन्य प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम के तहत, कैलेंडर वर्ष कहते हैं.

(3) ऐसे मामलों में, एक प्रश्न आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत, टैक्स लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा और लेखा कंपनी अधिनियम के तहत बनाए रखा गया है, जिसके लिए अवधि के लिए खातों को प्रमाणित कर सकते हैं, कि क्या करने के रूप में उत्पन्न हो गई है (यानी, इस मामले में कैलेंडर वर्ष) या कर लेखा परीक्षक कर उद्देश्यों के लिए समान लेखा वर्ष है जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए खातों को प्रमाणित करना होगा कि क्या.

(4) बोर्ड इस मामले पर विचार किया और पिछले वर्ष के आय कर के दायरे में और आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए है, के रूप में पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष है कि विचार के हैं, कर लेखा परीक्षक बाहर ले जाने के लिए होगा , यानी, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष पिछले वर्ष की अवधि के संबंध में खंड 44AB तहत ऑडिट.उक्त खंड 44AB के परन्तुक, इसलिए खातों वित्तीय वर्ष के संबंध में किसी भी अन्य कानून के तहत लेखापरीक्षित हैं जहां केवल मामलों को शामिल किया गया.  लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष से अलग है जहां, खंड 44AB के परन्तुक लागू नहीं होगा.  नतीजतन, टैक्स लेखा परीक्षकों प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अवधि के संबंध में टैक्स ऑडिट से बाहर ले जाने और नियम 6G में आवश्यक के रूप में पर्चा 3CB में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए होता है (1) (ख) आयकर नियम की.

परिपत्र: नहीं 561, 22-5-1990 दिनांकित.