आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

56

अधिसूचना तिथि

11/04/2008

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/04/2008

अधिसूचना: 56 जारी करने की तिथि: 11/04/2008

अधिसूचना सं. 56/2008, 2008/11/04 दिनांक

उप खंड के खंड (बारहवीं) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 36 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड, राष्ट्रीय के प्रयोजनों के लिए सूचित करता है डेयरी विकास बोर्ड एलाइड इंडस्ट्रीज और निम्नलिखित शर्तों के अधीन बायोलॉजिकल, आधारित डेयरी के विकास और अन्य कृषि के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 4 के तहत स्थापित किया गया: -

(मैं) व्यय, 1961 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) द्वारा अधिकृत वस्तुओं और उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाता है, आयकर अधिनियम के तहत घटाया रूप में दावा किया;

(Ii) ऐसे व्यय पूंजीगत व्यय की प्रकृति में नहीं है;

(Iii) ऐसे व्यय आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है; और

(Iv) उक्त खंड के अधीन दावा किया व्यय का एक अलग खाते राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बनाए रखा है.

प्र.20. इस अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2008-09 और बाद के मूल्यांकन वर्षों के लिए, वह यह है कि अप्रैल, 2008 के 1 दिन से प्रभावी लागू होगा.

[F.NO. 225/60/2008-IT (A-II)]