आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

56

अधिसूचना तिथि

09/07/2009

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/07/2009

अधिसूचना: 56 जारी करने की तारीख: 09/07/2009
धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों

अधिसूचना सं. 56/2009, 2009/09/07 दिनांक

यह इस संगठन मैन मेड टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत उप खंड के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), 1961 आयकर अधिनियम की धारा 35 के नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित, (अधिनियम) ने कहा कि आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लिप्त अन्य संस्था, 'की श्रेणी में 2008/01/04 से प्रभाव के साथ, (नियम) ने कहा कि , अर्थात्: -
  
  1. अनुमोदित संगठन के लिए भुगतान रकम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
  
  1. अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
  
  1. अनुमोदित संगठन मिलता है, उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा को प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकें रखेगा उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 और विधिवत आयकर या आयकर आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत की उप - धारा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 के;
  
  1. अनुमोदित संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की वैज्ञानिक अनुसंधान और एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

केन्द्र सरकार यदि अनुमोदन संगठन अनुमोदन वापस लेने होंगे: -
  
    1. अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खातों की अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
    2. अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
    3. दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में असफल रहता प्राप्त और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या
    4. अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं; या
    5. के अनुरूप है और कहा नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ा (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के खंड (ख) के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए रहता है.