आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

557

परिपत्र की तिथि

19/03/1990

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/03/1990

परिपत्र: सं 557, 19-03-1990 दिनांकित

125 छूट के अनुदान के लिए आवेदन नग 55 और 56 के बारे में स्पष्टीकरण

बोर्ड धारा 10 (23 सी) के तहत छूट के अनुदान के लिए निर्धारित प्रपत्र संख्या 56 के विभिन्न स्तंभों के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग अभ्यावेदन के एक नंबर मिला है (चतुर्थ) और (v).स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं:

प्रश्न (एक): स्तंभ 10 सुसज्जित करना संस्था का 'कुल आय' की आवश्यकता है.यह काल्पनिक धारा 10 (23 सी) को तीसरे परन्तुक के खण्ड (क) में निर्धारित ढंग से लागू या निवेश नहीं किया जा सकता जो आय (चतुर्थ) और (v)? शामिल होंगे

उत्तर: 'कुल आय' 'राष्ट्रीय आय' तो आय के आवेदन फार्म के कॉलम 11 में विचार किया जा रहा है, जब एक ही वास्तविक आय के संबंध ही नहीं है और में में माना जा सकता है कि स्तंभ 10 में अलग से दिखाया जा सकता है शामिल काल्पनिक आय का सम्मान.

प्रश्न (ख): स्तंभ 11 न्यास लेकिन धारा 10 (23 सी) आय का कोई समझा उपयोग का उल्लेख नहीं है की वस्तुओं के लिए 'का उपयोग किया गया है समझा' आय की राशि को दर्शाता है.यह धारा 10 (23 सी) के तहत छूट के लिए दावा की जांच करते हुए धारा 11 के प्रावधानों के लागू किया जाएगा कि अंतर्निहित है (चतुर्थ) और (v)?

उत्तर: नहीं. अवधि ऐसी आय का निर्धारण करने के लिए बाहर रखा जा सकता है, ताकि उप - धारा (1) और उप - धारा में (1 ए) धारा 11, करने के लिए स्पष्टीकरण 2 में वर्णित प्रकार की आय को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है 'का उपयोग किया गया है समझा' ट्रस्टों / संस्थाओं की वस्तुओं के लिए आय का आवेदन / संचय के बारे में शर्त के साथ अनुपालन.

प्रश्न (ग): कॉलम 16 और 17 में, जानकारी इच्छुक व्यक्तियों से खरीदी संपत्ति के संबंध में, या उपयोग या किसी भी इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए आय या संस्था / न्यास की संपत्ति के आवेदन के संबंध में आवश्यक है.यह 'इच्छुक व्यक्ति' से संबंधित वर्गों 11 और 13 के प्रावधानों (चतुर्थ) और (v) धारा 10 (23 सी) के तहत छूट की मांग संस्थानों पर लागू हो जाएगा मतलब?

उत्तर: संशोधन फार्म नं 56 में, स्तंभों 16 और 17 उप - धारा में विचार लेनदेन के संबंध में जानकारी लेनी (2) और उप - धारा (3) आयकर अधिनियम की धारा 13 के.यह धारा 11 और धारा 13 के प्रावधानों के लागू किया जाएगा कि मतलब नहीं है. यह केवल संस्था / न्यास के वस्तुओं की दिशा में सही मायने में काम कर रहा है कि मोटे तौर पर पता करने के लिए, यानी, प्र. (ई), विहित प्राधिकारी सक्षम हो जाएगा.

प्रश्न (डी) : स्तंभ 18 में के लिए पूछा जानकारी धारा 10 (23 सी) के दायरे से परे है (चतुर्थ) और (v) धारा 11 के प्रावधानों के रूप में (3) धारा 10 (23 सी) के लिए लागू नहीं कर रहे हैं (चतुर्थ) और (v) .यह कॉलम 18 बेमानी नहीं किया है?

उत्तर: धारा 11 के प्रावधानों (3) धारा 10 (23 सी) के लिए लागू नहीं कर रहे हैं (चतुर्थ) और (v).जानकारी धारा 10 (23 सी) के उपखंड (वी) के तीसरे परंतुक में उल्लेखित शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है कि पता करने के लिए मांग की जा रही है.

प्र.20. ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण भी नहीं, 55 पर्चा यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 सी) के तहत छूट प्रदान करने के लिए.

परिपत्र: नहीं 557, 19-3-1990 दिनांकित.