555 : परिपत्र: सं 555, 22-02-1990 दिनांकित
परिपत्र सं.
555
परिपत्र की तिथि
22/02/1990
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/02/1990
कंपनियों (अधिभार पर
आयकर) अधिनियम, 1971
कंपनियों (आयकर पर अधिभार) अधिनियम
1573. वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कंपनियों द्वारा देय एडवांस टैक्स पर सरचार्ज
अधिनियम वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान सभी कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम के तहत देय एडवांस टैक्स पर 2.5 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लगाने का प्रावधान है. अधिभार की राशि 15-3-1972 को या उससे पहले, आयकर अधिकारी से मांग की किसी भी नोटिस की सेवा की आवश्यकता के बिना, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर कंपनियों द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है. अनुभाग 140A, धारा 141A और नियमित मूल्यांकन के तहत अनंतिम मूल्यांकन के तहत आत्म मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए दी जाएगी वजह भुगतान अधिभार निर्धारण वर्ष 1972-73 और क्रेडिट के लिए आय निर्धारणीय के संबंध में आयकर के भुगतान के रूप में माना जाएगा कि आकलन वर्ष के लिए. नियत तारीख को या उससे पहले भुगतान करने के लिए विफलता के मामले में, कंपनी डिफ़ॉल्ट में एक निर्धारिती होना समझा जाएगा और प्रति वर्ष 9 फीसदी की दर से साधारण ब्याज अदा करना होगा. टैक्स और करों की वसूली के भुगतान में चूक के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधानों में आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होगी.
यह अधिभार अग्रिम में देय आयकर पर 2.5 प्रतिशत की दर से लगाया जाता है, यह एक विशिष्ट और अलग लेवी है और द्वारा देय एडवांस टैक्स के एक भाग के रूप में माना जा करने के लिए नहीं है कि नोट के लिए आवश्यक है वर्गों आयकर अधिनियम की 208-219 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी. इसलिए, अधिभार के माध्यम से भुगतान किया जाना आवश्यक राशि वर्गों 215-217 [कुछ निश्चित परिस्थितियों में निर्धारिती द्वारा ब्याज देय], धारा 214 [सरकार द्वारा देय ब्याज] के प्रावधानों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए खाते में ले लिया है और धारा नहीं किया जाएगा 273 [गलत का अनुमान है, या भुगतान करने के लिए विफलता, अग्रिम कर प्रस्तुत करने के लिए जुर्माना].

