आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

553

अधिसूचना तिथि

03/01/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/01/1986

अधिसूचना: का. आ. 553 जारी करने की तिथि: 3/1/1986

                        

अधिसूचना: SO553
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/03/01
26-12-1980 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3760 (एफ नहीं 203/267/80-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) उप - धारा (1) के खंड 35 के आयकर अधिनियम, 1961 की (Thirty-five/one/two), नियम 6 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 की, श्रेणी के तहत "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
भारत सरकार, नई दिल्ली के न्यूरो Otological और Equilibriometric सोसाइटी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"भारत के न्यूरो Otological और Equilibriometric सोसायटी (मेडिकल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान), नई दिल्ली."
इस अधिसूचना 18-9-1983 से 31-12-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6557 (एफ नहीं 203/198/85/ITA. द्वितीय)