आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

553

अधिसूचना तिथि

18/08/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/08/1982

अधिसूचना: का. आ. 553 जारी करने की तारीख: 18/8/1982

                        

अधिसूचना: SO553
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/8/1982
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान और टैक्नोलॉजी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "एसोसिएशन" की श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
(मैं) रिसर्च, नई दिल्ली के मातृ संस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
रिसर्च के मातृ संस्थान, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 1982/06/07 से 1984/05/07 के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4872 / एफ सं 203/151/77-ITA.II