आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

55/2010 [का. आ. 1156(अ)]

अधिसूचना तिथि

17/05/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/05/2010

अधिसूचना: एनसी-55/2010 [का.आ. 1156(अ)], तारीख: 17-5-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 55/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1156 (ई), 17-5-2010 दिनांक


जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 24 अक्टूबर 2005, दिनांक (1) स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ 81 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने जल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर एक एकीकृत परियोजना के लिए, सीरियल नंबर 7 में निर्दिष्ट किया था; एक पात्र के रूप में रफी अहमद किदवई मार्ग, छावनी, लखनऊ 226002 - कार्यक्रम सपोर्ट यूनिट फाउंडेशन (पीएसयू फाउंडेशन), 4 से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वन और वन हाशिये में रहने वाले लोगों के संदर्भ में ग्रामीण गरीबों के जीवन की आजीविका और गुणवत्ता में सुधार तीन साल की अवधि के लिए परियोजना या योजना वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत 2004-05 और जो वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 29 मार्च 2007 दिनांकित, आगे अधिसूचना संख्या 468 (ई) के लिए बढ़ाया गया था;

जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है:

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए उपनियम (5) या आयकर नियम, 1962 के नियम 11M तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा सूचित करता है की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित योजना या जल और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर एक एकीकृत परियोजना के लिए परियोजना; आजीविका और कार्यक्रम समर्थन यूनिट फाउंडेशन (पीएसयू फाउंडेशन), 4 रफी अहमद किदवई मार्ग, छावनी, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वन और वन हाशिये में रहने वाले लोगों के संदर्भ में ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार -226002, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना.रुपये की संचित निधि सहित 380.19 करोड़ रुपए थी. वित्तीय वर्ष 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के साथ शुरू में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 45.62 करोड़ रुपये,.