आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

547

परिपत्र की तिथि

18/10/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/10/1989

परिपत्र: सं 547, 18-10-1989 दिनांकित

1343. संपत्ति के संबंध में संपत्ति कर आकलन 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ा

1ध्यान 1984/03/07 भारत पाक 1965 के संघर्ष और के लिए दी गई राहत के बाद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ा उनके गुणों के संबंध में करदाता के गुम्मट के कानून के तहत कराधान के बारे में प्रक्रिया नीचे बिछाने दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 385C के लिए आमंत्रित किया है ऐसी संपत्तियों के संबंध में उन्हें.

प्र.20. ऑडिट मद के अनुसार (द्वितीय) परिपत्र के मूल्यांकन की तारीख से पहले करदाता द्वारा प्राप्त अनुग्रह अनुदान मूल्यांकन की तारीख के लिए प्रासंगिक मूल्यांकन में कर के लिए लाया जा जरूरत नहीं है कि बाहर बताया गया है.यह निर्देश काउंटर "परिसंपत्ति" हर विवरण की संपत्ति भी शामिल है कि प्रदान करता है, जो संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2 (ई) को चलाता है.मूल्यांकन की तारीख से पहले प्राप्त नकद जरूरी नियमित धन के फार्म का हिस्सा होगा और किसी भी मामले में कर के लिए उत्तरदायी होगा.

(3)मामला कानून मंत्रालय में त्रिपक्षीय बैठक में विचार किया गया था. कानून मंत्रालय इसे प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति को एक राशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि मात्र तथ्य अपनी प्रकृति को बदल नहीं है कि ने कहा गया है.इसमें कोई शक नहीं, अनुग्रहपूर्वक भुगतान सरकार द्वारा स्वेच्छा से किए गए भुगतान है.यह एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त होता है एक बार फिर, यह उसके हाथ में संपत्ति बन जाता है और संपत्ति कर के लिए उत्तरदायी है, इसलिए.

(4)ऊपर परिपत्र, इसलिए, कि आइटम (द्वितीय) नष्ट खड़ा हद तक संशोधित किया गया है.

परिपत्र: सं 547, 18-10-1989 दिनांकित.