आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

541

परिपत्र की तिथि

25/07/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/07/1989

परिपत्र: सं 541, 25-07-1989 दिनांकित

327. आयकर नियम, 1962 के 9A नियम - टैक्स से वसूला नहीं गया है, जो क्षेत्रीय फीचर फिल्मों के निर्माताओं द्वारा प्राप्त सब्सिडी, फिल्म के निर्माण की लागत से कम नहीं की जाएगी चाहे

1 बोर्ड क्षेत्रीय भाषाओं में फीचर फिल्मों के निर्माताओं को राज्य सरकारों द्वारा दी गई सब्सिडी के कराधान के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है.

प्र.20. आयकर अधिकारियों फिल्म निर्माण के व्यवसाय की तरफ ले जाने और टैक्स को यह चार्ज दिया गया है के लिए प्रासंगिक राजस्व प्राप्ति के रूप में सब्सिडी का इलाज किया गया है. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के विभिन्न बेंच इस मुद्दे पर विभाजित हैं. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, चित्रा कल्प वी. सीआईटी के मामले में [1989] 177 आईटीआर 540 सब्सिडी एक पूंजी प्राप्ति का चरित्र है कि आयोजित किया.

(3) विवाद और मामले में मुकदमेबाजी से बचने के लिए एक दृश्य के साथ, बोर्ड क्षेत्रीय फीचर फिल्मों के निर्माताओं द्वारा प्राप्त ऐसी सब्सिडी राजस्व प्राप्ति के रूप में कर के लिए शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए कि यह तय किया है.

(4) इस संबंध में, लेकिन उसे यह भी बताया जा सकता है कि आयकर नियम, 1962 के नियम -9 ए के उपनियम (1) के लिए स्पष्टीकरण, प्रभाव के साथ आयकर (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 1989 के द्वारा संशोधित 7 जुलाई 1989, से एक फीचर फिल्म के निर्माण की लागत सब्सिडी की ऐसी राशि की गणना में शामिल नहीं किया गया है, जहां सरकार द्वारा बनाये गये किसी भी योजना के तहत फिल्म निर्माता द्वारा प्राप्त सब्सिडी से कम हो जाएगा, अन्य बातों के साथ प्रदान करता है किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय.द्वारा प्राप्त विपरीत राशि कर के लिए शुल्क नहीं लिया गया है, जो क्षेत्रीय फीचर फिल्मों के निर्माता, आयकर नियम, 1962 के नियम -9 ए के प्रयोजन के लिए फिल्म के निर्माण की लागत से कम किया जाएगा.

प्र.5. 7 जुलाई, 1989 से प्रभावी हो गया है जो उक्त संशोधन आकलन वर्ष 1990-91 और subse-के संबंध में लागू होगा
quent आकलन साल.  इसी तरह, परिचित उक्त नियम -9 ए में संशोधन के साथ जुड़ा हुआ है जो इस परिपत्र के पैरा 3 के तहत प्रदान की रियायत, यह भी आकलन वर्ष 1990-91 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.

स्रोत: 15-9-1989 सर्कुलर नं 544,, द्वारा के रूप में संशोधन, 25-7-1989 सर्कुलर नं 541,.

न्यायिक विश्लेषण

में स्वीकृत है - ऊपर परिपत्र Sadichha चित्रा वी. में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ सीआईटी [1991] 189 आईटीआर 774 (Bom.),:

"...  चित्रा कल्प के मामले [1989] 177 आईटीआर 540 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त देखें जुलाई 25,1989 दिनांकित अपने सर्कुलर नंबर 541 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया.हम विवाद अभी भी ऊपर भेजा परिपत्र के होते हुए भी विभाग द्वारा अपनाई जा रही है कि लगता है कुछ हद तक हैरान हैं. . . . "(पी. 781)