आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

54

अधिसूचना तिथि

18/03/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/03/2003

अधिसूचना: 54 जारी करने की तिथि: 18/3/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      54
धारा (ओं) भेजा    :                             एस.१२०
जारी करने की तारीख         :      18/3/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 54, डीटी. 18 मार्च 2003
उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1961 का 43), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा की अधिसूचना खत संशोधन करती है भारत, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सरकार असर तो नहीं. 882 (ई) 14 सितंबर 2001 दिनांकित और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग द्वितीय, खंड 3 में प्रकाशित, उप - धारा (द्वितीय) अर्थात्, 14 सितंबर 2001 दिनांक:
में कहा सूचना
लाइनों में (मैं) पेज 15 पर, शब्द "व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है, और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय रही है." शब्द "व्यक्तियों कंपनियों होने के लिए 26-30, खंड के तहत परिभाषित के रूप में (17) (18), (22A), (23A), (26) और (36A) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 की और पंजीकृत कार्यालय या में उल्लेख क्षेत्र में व्यवसाय का मुख्य स्थान होने . स्तंभ (4) ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Ii) पेज 15 पर, लाइनों में 43 शब्द "व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है, और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय रही है." शब्द "व्यक्तियों की जा रही कंपनियों के लिए 47 के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17), (18), (22A), (23A), (26) और (36A) के तहत परिभाषित और उल्लेख क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान होने . स्तंभ में (4) ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Iii) पेज 16 पर, लाइन में 11 से 15 शब्दों के लिए "व्यक्ति कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय रही है." शब्द "व्यक्तियों कंपनियों जा रहा है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17), (18), (22A), (23A), (26) और (36A) के तहत परिभाषित और क्षेत्र में कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान पंजीकृत होने के रूप में . स्तंभ (4) "में उल्लेख किया है, प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(Iv) पेज 16 पर, लाइनों में 28-32, शब्दों के लिए "व्यक्तियों कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनियों की जा रही है, और स्तंभ (4) में वर्णित क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय रही है." शब्द "व्यक्तियों कंपनियों जा रहा है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (17), (18), (22A), (23A), (26) और (36A) के तहत परिभाषित और क्षेत्र में कार्यालय या व्यवसाय का मुख्य स्थान पंजीकृत होने के रूप में स्तंभ (4). "में उल्लेख किया है, प्रतिस्थापित किया जाएगा.
प्र.20. इस अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और से प्रभावी होंगे.
[F.No. 187/1/2003-ITA-I]