अधिसूचना: 53(अ) जारी करने की तारीख: 18/1/2001
अधिसूचना सं.
53E-
अधिसूचना तिथि
18/01/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/01/2001
अधिसूचना: 53 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस. 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/1/2001
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (चतुर्थ) का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा (कर मुक्त निर्दिष्ट करता है रुपयों के 2009 द्वितीय श्रृंखला) गैर परिवर्तनीय, असुरक्षित और प्रतिदेय बांड पचहत्तर करोड़ रुपए फीसदी 8.70 का ब्याज ले जाने प्रत्येक. केवल वित्तीय दौरान विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जारी 00003051-00007500 विशिष्ट संख्या असर 00003050 और चवालीस करोड़ और पचास लाख 00000001 से विशिष्ट संख्या असर तीस करोड़ और पचास लाख रुपए की राशि के लिए दस वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक देय प्रतिवर्ष कहा मद के प्रयोजन के लिए वर्ष 1999-2000:
इस तरह के बांड का धारक उसके नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[अधिसूचना संख्या 18/2001/FN 178/53/2000-ITA-I]

