537 : परिपत्र: सं 537, 12-07-1989 दिनांकित
परिपत्र सं.
537
परिपत्र की तिथि
12/07/1989
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/07/1989
वित्तीय वर्ष 1989-1990
1678. वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए कर की दर
1संदर्भ 1988/09/12 दिनांकित, 16-6-1988 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 527, इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 517 के लिए आमंत्रित किया है जिसमें तहत आय प्रभार्य के भुगतान से वर्ष 1988-89 के दौरान आयकर कटौती की दरें आदि आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961, के तहत सिर "वेतन", सूचित किया गया.
प्र.20. उप - धारा (1) के खंड 192 के सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान करने का समय, आयकर की औसत दर से देय राशि पर आयकर घटा करेगा कि प्रदान करता है भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों के आधार पर कम्प्यूटेड. कहा अनुभाग के उप - धारा के प्रावधानों (3) अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अनजाने प्रकृति और / या से अधिक या कम हो, के लिए समायोजन करने के लिए इरादा कर रहे हैं. इस प्रकार 12 से विभाजित और निकटतम रुपया को गोल अनुमानित आय की गणना पर कुल टैक्स मासिक वेतन से कटौती की जाने की आवश्यकता है.
(3)वित्तीय अधिनियम, 1989 रुपये की प्रविष्टि स्लैब में व्यक्तियों के लिए कर की दर में कमी आई है. 18,000-25,000 से 20 फीसदी 25 से प्रतिशत. आय के अन्य स्लैब के लिए कर की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. उप पैरा का एक उद्धरण (1) वित्त अधिनियम, 1989 की प्रथम अनुसूची के भाग III के अनुच्छेद 'ए' की, वित्तीय अधिनियम, 1989 के बारे में लाया अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से कुछ हैं अनुबंध आई. पर है:
(क) रुपये से अधिक की कुल आय होने के हर व्यक्ति के मामले में 8 फीसदी तक 5 फीसदी से सरचार्ज की दर में वृद्धि.Z 50,000 रू निवेश करता है।
(बी) धारा 16 का संशोधन नियोक्ता द्वारा वाहन के साथ प्रदान व्यक्तियों को मानक कटौती पर प्रतिबंध हटाने के लिए इतना ही.उनके द्वारा भुगतान पेशेवर कर के खाते पर एक अलग कटौती की वेतनभोगी कर्मचारियों प्रावधान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से आगे.
(ग) धारा 80 सी के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए, गृह ऋण खाता राष्ट्रीय आवास बैंक की योजना के साथ ही में की गई जमा राशि बैंक से ली गई आवास ऋण के पुनर्भुगतान के योग्य होगा.
अनुभाग 192 (2) के प्रावधानों के (घ) उदारीकरण 89 (1) के संबंध में ध्यान में राहत स्वीकार्य यू / एस लेने के बाद स्रोत पर कर काटने की सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अलावा अन्य नियोक्ताओं को भी शक्तियां देने के लिए इतनी के रूप में बकाया राशि में या अग्रिम भुगतान वेतन.
प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के बारे में लाया एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल करने के लिए शब्द "आय" के दायरे का विस्तार है
(क) किसी विशेष भत्ता या लाभ विशेष रूप से कर्तव्यों के निष्पादन में पूरी तरह जरूरी है और विशेष रूप से खर्च को पूरा करने के लिए निर्धारिती को दी गई; और
(ख) निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी भत्ता या तो वह अपने कर्तव्यों प्रदर्शन जहां जगह पर अपने निजी खर्च से मिलने या जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए.
यह संशोधन प्रभावी होगा और 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी किया गया है समझा जाएगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1962-63 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
इस प्रकार, उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए, आदि वर्दी / पोशाक भत्ता, किताबें / आवधिक भत्ता, मनोरंजन भत्ता, प्रस्तुत भत्ता, जैसे भत्ते, उपर्युक्त (क) के तहत कवर किया जाएगा.इसी प्रकार, आदि मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, जैसे भत्ते, खंड (ख) के तहत कवर किया जाएगा.
प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा शुरू की एक और बदलाव धारा 80 सी में है, जिसमें एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, रुपये की सीमा तक योगदान का मामला. 10,000 हटा दिया गया है, लेकिन (धारा 80 सी के प्रयोजन के लिए) योगदान कर्मचारी के वेतन का पांचवां हिस्सा के लिए प्रतिबंधित किया जाना जारी रहेगा.
(4)वे कर वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून के मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अधीन और सफल पैराग्राफ में दिया जाता है.
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (मैं) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी.18,000. कुछ विशिष्ट उदाहरण या गणना अनुबंध II में हैं.
(Ii) अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई मुफ्त या रियायती आवास या मोटर कार के रास्ते से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा.इसके अलावा, अन्य लाभ या सुविधाओं के मूल्य आदि गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, घरेलू खपत के लिए पानी, शैक्षिक सुविधाओं, जैसे कर्मचारियों के लिए लागत का या रियायती दरों पर नि: शुल्क प्रदान की जाती है, यह भी कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय (अनुबंध II में उदाहरण तृतीय कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता है).
इसके अलावा, दी या एक कर्मचारी (कंपनी में काफी रुचि है, जो कंपनी या व्यक्ति के एक निर्देशक होने के नहीं) के लिए एक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई कोई लाभ या सुविधा के मान से प्राप्त परिलब्धियों के रूप में नहीं माना जाता है कर्मचारी सिर के तहत कर्मचारी की आय जब तक मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की कोई लाभ या सुविधा के मूल्य के 'वेतन' अनन्य रुपये से अधिक है. 24,000. वेतन में एक से अधिक नियोक्ता से प्राप्त होता है ऐसे मामलों में जहां इन नियोक्ताओं से कुल वेतन उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना ही होगा.
प्र.5. कुल आय की गणना में छूट / कटौती:
(I) धारा 10 (क) खंड (10) कुल आय की गणना में शामिल किए जाने से मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की छूट प्रदान करता है.सरकार 18-9-1987 दिनांकित अधिसूचना संख्या का.आ. 260, से है रुपये की सीमा को उठाया. रुपये के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (10) के उपखंड (ग) में उल्लिखित 36,000. कहा सीमा रिटायर या अक्षम है या जिसका रोजगार पर समाप्त या है 1 जनवरी 1986 या पर या मरने के बाद बन जाते हैं, जो कर्मचारियों के संबंध में उक्त खंड के प्रावधानों में उल्लेख किया गया है, जिसके लिए सभी तीन उद्देश्यों के लिए 1,00,000 उक्त तारीख के बाद.
28-4-1988 दिनांकित अधिसूचना सं जीएसआर 405 रुपये की बढ़ी सीमा. 1,00,000 रिटायर हो या हो जाता से पहले इस तरह के रिटायर होने से अक्षम या मरो अप्रैल, 1988 के दिन 1 पर या के बाद, या जिसका रोजगार समाप्त होता है जो उसमें उल्लेख कर्मचारियों के संबंध में उक्त खंड में वर्णित सभी तीन उद्देश्यों के लिए लागू होगी पर या उक्त तारीख के बाद.
धारा 10 के खंड (10AA) (ख) के उपखंड (i) अर्जित छुट्टी की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान से छूट के लिए प्रदान करता है उनकी सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर या अन्यथा.
(ग) अन्य कर्मचारियों के मामले में धारा 10 (10AA) के तहत छूट सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट को छोड़ने के लिए संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा या आठ महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए अन्यथा विषय.यह छूट केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की सीमा के अधीन आठ महीनों के लिए कर्मचारी के औसत वेतन के आधार पर इस तरह के अप्रयुक्त छुट्टी के लिए देय राशि को सीमित किया जाएगा. जहां एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक नियोक्ताओं से कर्मचारी द्वारा प्राप्त में अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी के मामले समकक्ष, कर से छूट की अधिकतम राशि तो निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी. सीमा अब, भारत अधिसूचना संख्या का.आ. 553 (अ) की सरकार में निर्दिष्ट 1988/08/06 दिनांकित किया गया है. कहा अधिसूचना के अनुसार, सम्मान या जिनकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 1988 से जगह लेता कर्मचारियों में अधिकतम सीमा के बाद रुपये है. 79,920.
(Ii) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947 या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है और अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों जो करने के उपक्रम में कर्मकार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जरूरत है को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा .
यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के एक नंबर के लिए अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है कि जोड़ा जा सकता है. एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनी की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते स्वीकार कर सकते हैं जो किसी भी योजना के अनुसार अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कामगार या कार्यकारी, और चाहे अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों आयकर अधिनियम की धारा 10 (10C) के तहत मुक्त हो जाएगा.
(Iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13A) के तहत किसी भी विशेष भत्ता विशेष रूप से कब्जा कर लिया रिहायशी आवास के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई निर्धारिती इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए, जैसा निर्धारित किया गया हद तक आयकर से छूट प्राप्त है.होंगें आयकर नियम, 1962 के नियम 2 के अनुसार, विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट भत्ता की मात्रा किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के 1/10th से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन के प्रतिशत के बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, 50 में स्थित है; या
(घ) ऐसे आवास किसी अन्य जगह पर स्थित है जहां की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 40 प्रतिशत,
कम से कम जो भी है.
इस उद्देश्य के 'वेतन' महंगाई भत्ता, यानी, रोजगार के मामले तो प्रदान करते हैं, तो भी शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(Iv) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के एक नए खंड द्वारा धारा 10 के खंड (14) एवजी, और वेतन से आय की गणना में कर से तदनुसार सभी विशिष्ट भत्ता छूट गया है राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा भारत की.
अधिसूचना नग 21-2-1989 दिनांकित अतः 143 (ई), से, अतः 144 (ई) 21-2-1989 दिनांकित, और जीएसआर 606 (ई), केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित भत्ते निर्दिष्ट किया है 1989/09/06 दिनांकित उसमें संकेत स्थितियों के लिए किस हद तक है और इस विषय को कर से के रूप में छूट दी गई है: -
(एक) ड्यूटी के अपने सामान्य स्थान से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए साधारण दैनिक आरोपों को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता सहित दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत, पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता;
(ख) समग्र पहाड़ी प्रतिपूरक भत्ता;
सीमा क्षेत्र भत्ता या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता या कठिन क्षेत्र भत्ता या अशांत क्षेत्र भत्ता की प्रकृति में (ग) कोई विशेष प्रतिपूरक भत्ता;
(घ) आदिवासी क्षेत्र भत्ता;
एक और एक जगह से इस तरह के परिवहन के चलने के पाठ्यक्रम में प्रदर्शन किया उसकी ड्यूटी के दौरान अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए एक परिवहन प्रणाली में काम कर रहे एक कर्मचारी को दी (ई) किसी भी भत्ता;
(च) बाल शिक्षा भत्ता;
(छ) अपने बच्चे के छात्रावास व्यय को पूरा करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई कोई भत्ता; और
लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में वाहन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दी (ज) कोई भत्ता.
यह एक कर्मचारी को दी गई महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता उक्त सूचनाएं द्वारा कवर नहीं कर रहे हैं उल्लेख किया जा सकता है; इन भत्तों को स्पष्ट रूप से आय का हिस्सा होगा और स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए आय की गणना में ध्यान में रखा जाना ही होगा.
(V) वित्त अधिनियम, 1989 1990/01/04 से प्रभाव (iv) आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (15) के उप - खंड में एक नया आइटम (मैं) डाला गया है.नव डाला मद में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और अधिसूचित ऐसी योजना के अनुसार, उनकी सेवानिवृत्ति लाभों के बाहर से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा बनाई गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय ब्याज की छूट के लिए प्रदान करता है सरकारी राजपत्र.
(Vi) (क) आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन वेतन या रुपये का 33 फीसदी है 1/3 के बराबर राशि की मानक कटौती करने के बाद गणना की जानी है. 12,000 इनमें से जो भी कम है.इस उद्देश्य के लिए शब्द 'वेतन' वेतन के अलावा की या में एवज में फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे, लेकिन (, (10) खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान नहीं शामिल होंगे 10A ), अधिनियम की धारा 10 के (10AA), (10 बी), (10C), (11), (12) और (13A). इस प्रकार, इस अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.
इस कटौती वास्तविक सेवा में कर्मचारियों के रूप में एक ही छत के लिए एक ही दर और विषय पर चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग व्यक्तियों को भी उपलब्ध हो जाएगा.
मानक कटौती का भत्ता में एकरूपता प्रदान करने के लिए, वित्त अधिनियम, 1989 जिससे भी वाहन सुविधाओं के हकदार हैं उन कर्मचारियों को जो करने के लिए पूर्ण में मानक कटौती की अनुमति, धारा 16 के खंड (1) के प्रावधान हटा दिया है.इस संशोधन आकलन वर्ष 1990-91 और बाद के वर्षों के संबंध में लागू होगा.
प्रदान करने के लिए इतनी के रूप में (ख) वित्त अधिनियम, 1989, आयकर अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है कि रोजगार पर टैक्स, द्वारा या के तहत लगाया संविधान के अनुच्छेद 276 के खंड के अर्थ (2) के भीतर किसी भी कानून सिर के नीचे वेतनभोगी करदाताओं की आय "वेतन" कंप्यूटिंग में कटौती के रूप में दी जाएगी.
(ग) एक सीमित कटौती भी मनोरंजन भत्ता के संबंध में धारा 16 के खंड (ख) के तहत अनुमति दी है.सरकारी कर्मचारियों के मामले में, यह कटौती जो भी कम हो, कर्मचारी के (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) वेतन या पांच हजार रुपए, का पांचवां हिस्सा तक सीमित है. अन्य कर्मचारियों के मामले में कटौती उक्त खंड में निर्धारित शर्तों को पूरा कर रहे हैं केवल तभी स्वीकार्य होगा.
कर योग्य आय की गणना करते समय (सात) (क) अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, संवितरण अधिकारी पहले रुपये की पूरी की कटौती की अनुमति चाहिए. 6000, अगले रुपए का 50 फीसदी. टैक्स के लिए अपनी आय प्रभार्य से बाहर, कर्मचारी द्वारा किए गए भुगतान की योग्यता राशि की शेष राशि के 6000 और 40 फीसदी, जीवन बीमा प्रीमियम की ओर, भविष्य निधि में योगदान केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या जो करने के लिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925, (पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए योगदान सहित लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के तहत गठित) लागू होता है धारा 19 यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की (1) (सीसी), जमा के अधीन किए गए बीमा योजना, 1971 के लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए योगदान डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 और राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवीं अंक) को सदस्यता के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में.राष्ट्रीय बचत पत्र (छठी अंक) पर ब्याज पुनर्निवेश किया गया माना जाता है, और इसलिए, धारक तत्संबंधी धारा 80 सी के लाभ का हकदार है.
(ख) के योगदान के संबंध में "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" उप - धारा (2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के, कि में कर्मचारी के स्वयं के खंड (घ) में निर्धारित एक और वित्तीय सीमा नहीं है करने के लिए निधि में व्यक्ति के खाते में योगदान वित्त वर्ष के दौरान उनके वेतन का 1/5th से अधिक नहीं होगा.इस उद्देश्य के लिए 'वेतन' रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान अगर महंगाई भत्ता शामिल होगा, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ बाहर कर देंगे. किया गया है और "जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" भविष्य निधि मतलब करने के लिए अधिनियम की धारा 2 (38) में परिभाषित किया गया है अभिव्यक्ति अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत फंसाया एक योजना के तहत स्थापित एक प्रॉविडेंट फंड शामिल हैं.
(ग) वेतन का 1/5th की मौद्रिक सीमा प्रोविडेंट फंड के लिए योगदान करने के लिए लागू नहीं होगा उप खंड में निर्दिष्ट (iii) और (iv) खंड (क) की उपधारा (2) के खंड 80 सी. इस तरह भविष्य निधि हैं: -
ए)सरकार भविष्य निधि और रेलवे प्रोविडेंट फंड,
ख; भविष्य निधि अधिनियम, 1925 और (3) कि अधिनियम की धारा 8 के तहत समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित उन की अनुसूची में उल्लेख कर रहे हैं के रूप में इस तरह के स्थानीय अधिकारियों और संस्थाओं द्वारा स्थापित प्रॉविडेंट फंड और
(C)कोई भविष्य निधि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी राजपत्र में यह द्वारा अधिसूचित. लोक भविष्य निधि 1968 में इस तरह के एक कोष का एक उदाहरण है लोक भविष्य निधि अधिनियम, के तहत स्थापित किया.
यह इस उप अनुच्छेद (क), (ख) और (ग) के प्रयोजनों के लिए, किसी भी फंड के लिए योगदान है कि फंड से लिया ऋण की अदायगी में किसी भी रकम शामिल नहीं होगा कि स्पष्ट किया जाता है.
(घ) खंड की उपधारा (एच) (2) (1) अपने या टैक्स को अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम शामिल धारा 80 सी के तहत धारा 80 सी की कटौती की के अनुसार: -
मैं सरकार केंद्र सरकार के इस तरह के सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है; या
द्वितीय. एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के प्रयोजनों के लिए, निर्माण, जिनमें से 31 मार्च, 1987 के दिन और सिर 'गृह संपत्ति से आय' के तहत कर के दायरे में है, जहां से आय के बाद पूरा (या जो होता है यह निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था अगर इस तरह के भुगतान की वजह से किसी भी विकास के किसी भी स्वयं वित्त पोषण या अन्य योजना के तहत दिशा में या राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, आदि, कटौती भी सरकार से करदाता या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम, या राष्ट्रीय आवास बैंक, या कुछ अन्य विभाग या व्यापार में लगे संस्थानों से उधार ऋण की अदायगी के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा का निर्माण या भारत में घर की खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त प्रदान करते हैं.नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या कानून या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय होना होता है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, कवर किया जाएगा. स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या प्रारंभिक जमा के शेयर की कीमत या घर की संपत्ति की खरीद के लिए ध्यान एक समग्र राशि है और भूमि की लागत नहीं कर सकते हैं जहां सिवाय भूमि की लागत (शामिल नहीं होगी अलग निधारित) या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी व्यय की ओर भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार, कोई कटौती उसके द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय करदाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है नए प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां इन प्रावधानों के तहत स्थानांतरण किया जाता है और पहले के वर्षों में अनुमति कटौती की कुल राशि पिछले वर्ष की सिर 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत कर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष के संबंध में स्वीकार्य होंगे जो इस तरह के हस्तांतरण में जगह लेता है. कटौती स्वीकार्य इसके अंतर्गत की कुल रुपये से अधिक नहीं होगा. शुरू किया.
एक नई आवासीय गृह संपत्ति के निर्माण की खरीद के लिए लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, जो की निर्माण अभी भी यह ड्राइंग के मार्गदर्शन और संवितरण अधिकारी और तहत किसी भी आय प्रभार्य के भुगतान के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों के लिए स्पष्ट किया जाता है, जारी है जहां संपत्ति के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 1989-90 के अंत तक पूरा नहीं मिलता है कि सिर का वेतन ', इस मद में कोई कटौती आकलन वर्ष 1990 के लिए आय का आकलन करने में कर्मचारियों को स्वीकार्य होगी - 91.
यह भी घरों के सम्मान में दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान / 31-3-1987 इस धारा के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा से पहले पूरा कर लिया गया था, जिनमें से निर्माण फ्लैटों उल्लेखनीय है कि हो सकता है.
डीडीओ इस कटौती की अनुमति से पहले मकानों के निर्माण के पूरा होने के तथ्य के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
3 केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी भी तरह के जमा योजना के लिए सदस्यता के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है. नेशनल हाउसिंग बैंक के होम लोन खाता योजना में किए गए जमा मौजूदा छत दरों के अधीन करदाताओं की सकल कुल आय से कटौती के लिए पात्र होंगे.
(ई) (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन (ख) के ऊपर, धारा 80 सी के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए अर्हता प्राप्त कर जो रकम की कुल से अधिक नहीं होगी: -
(1) एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या (एक खिलाड़ी सहित) खिलाड़ी, साठ हजार रुपए किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के मामले में;
(2) किसी अन्य व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति की किसी भी ऐसी संस्था या उप - धारा (2), चालीस हजार रुपए के खंड (छ) में निर्दिष्ट व्यक्ति की एक संस्था के मामले में.
(च) यह धारा 80 सी के तहत प्रदान की कटौती राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, आदि की खरीद की दिशा में वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक का भुगतान ऐसी रकम के संबंध में करदाता के लिए उपलब्ध हो जाएगा कि नोट किया जाए
वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित (आठ) आयकर अधिनियम की धारा 80CCA तहत फीसदी की कटौती 100 प्रति एक के अधीन एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, और व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के कुछ श्रेणियों के लिए अनुमति दी जाएगी रुपये की छत. के संबंध में 30,000 पीए:
(1) राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा किसी भी राशि; और
(2) केन्द्रीय सरकार के रूप में एलआईसी की इस तरह की वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट.1988/06/09 दिनांकित अधिसूचना संख्या जीएसआर 903 (ई), से, केन्द्र सरकार "जीवन धारा" और खंड 80CCA के प्रयोजन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की 'जीवन अक्षय "योजनाओं निर्दिष्ट किया है.
यह उक्त कटौती ही बाहर कर दिया जमा / भुगतान या टैक्स को कर्मचारी की आय प्रभार्य के संबंध में अनुमति दी जाएगी कि नोट किया जाए. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक कर दिया ऐसी जमा / भुगतान कटौती के लिए पात्र होंगे.
यह भी जो कटौती के संबंध में राष्ट्रीय बचत योजना के तहत कर्मचारी के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि पहले से ही किसी भी राशि ब्याज उपार्जित उस पर किसी भी पिछले वर्ष में वापस ले लिया है साथ साथ, खंड 80CCA के तहत दावा किया है, या जहां गया है, जहां कि ध्यान दिया जाना चाहिए नीति या किसी भी पिछले वर्ष में एलआईसी की आस्थगित वार्षिकी योजना के अनुसार वार्षिकी या बोनस के रूप में के आत्मसमर्पण के कारण प्राप्त होता है, इस तरह की राशि का पूरा में है कि पिछले वर्ष के कर्मचारी की आय होना समझा जाएगा जो इस तरह की वापसी से बना है या इस तरह की राशि प्राप्त है, और पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी.
आरेखण और संवितरण अधिकारी वास्तविक जमा या वे कटौती की अनुमति से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके कर्मचारियों द्वारा किए गए भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. इसी डीडीओ एनएसएस या एलआईसी की आस्थगित वार्षिकी योजनाओं के कारण प्राप्त राशि से उनके द्वारा की गई निकासी के बारे में कर्मचारियों से पता लगाना चाहिए, और कहा कि राशि कर्मचारी की आय की गणना में शामिल और टैक्स को वसूल किया जाएगा तदनुसार. वे आवश्यक समझना के रूप में इस उद्देश्य के लिए, डीडीओ ऐसे सबूत / विवरण / जानकारी के लिए बुलाना चाहिए.
(नौ) 1987/01/04 से प्रभावी शुरू की धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 3,000 बल में इस तरह के बीमा साधारण बीमा निगम द्वारा तैयार योजना के अनुसार है, बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है भारत की लोकप्रिय 'मेडीक्लेम' के रूप में जाना जाता है केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.
व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, बल में परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए लागू करने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या केवल गोवा और दादरा और नगर के संघ शासित प्रदेशों की राज्य में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी का, या तो मामले में, मिलकर व्यक्तियों की एक संस्था है जहां (ग) हवेली तथा दमन और दीव, ऐसी संस्था या शरीर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या आश्रित बच्चों या इस तरह के एक संघ या शरीर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि.
(एक्स) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए.अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के योगदान बना रहे हैं जहां मामलों में, इस तरह के योगदान की 50 फीसदी कुल कंप्यूटिंग में कटौती की जा सकती है कर्मचारी की आय. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और प्रधानमंत्री की आर्मेनिया भूकंप राहत कोष में दान प्रतिशत कटौती प्रति सौ के लिए पात्र होंगे. वित्तीय वर्ष 1989-1990 के लिए स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना करते समय इस प्रकार, इस संबंध में कटौती की अनुमति दी जा सकती है. साल के लिए सभी योगदान के कुल रुपये से भी कम है जहां कटौती स्वीकार्य नहीं होगा. 250
(ग्यारहवीं) अधिनियम की धारा 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियम, 1962 के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है.इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -
(क) निर्धारिती विशेष रूप से अधिनियम की धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) वह 25 प्रति उसके फीसदी या रुपये की सीमा के अध्यधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 1,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;
(ग) निर्धारिती खुद नहीं करता है: -
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यवसाय या पेशे पर किया जाता है जहां जगह है, ऐसे परिवार से एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क), या मामले के रूप में के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है, खंड (हो सकता है ख) (2) धारा 23 की उप - धारा की.
(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास अर्थात् निम्न स्थानों में से किसी में स्थित है: -
(I) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे श्रीनगर, सूरत, वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक के शहरी ढेर; या
(Ii) मुंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेंद्रम या विशाखापट्नम.
स्पष्टीकरण: जगह के संबंध में 'शहरी ढेर' करने के लिए समय से यह द्वारा जारी आदेश के तहत अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजन के लिए ऐसी जगह की शहरी ढेर में शामिल किया जा रहा है समय के लिए क्षेत्र का मतलब इस संबंध में समय.
संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(बारहवीं) की धारा 80RRA भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय बाहर उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए किसी भी नियोक्ता (यानी एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता) से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि भारत, निम्नलिखित के बराबर राशि व्यक्ति की कुल आय की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी: -
(मैं) पचास प्रति पारिश्रमिक का प्रतिशत, या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक की पचहत्तर प्रतिशत भारत में लाया जाता है, से, या की ओर से, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारिती,
जो भी अधिक है.
यह भी निर्धारिती से अधिक 36 महीने के लिए विदेश में निरंतर सेवा renders जहां ने कहा, 36 महीने की समाप्ति के बाद सेवा के किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक किसी भी कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि प्रदान करता है. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी, या भारत के बाहर सेवा लेने से पहले तुरंत था, जो एक व्यक्ति के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी केवल तभी की सेवा कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है. किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में कटौती वह एक "तकनीशियन" और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर रहे हैं तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है. पारिश्रमिक आंशिक रूप से भारतीय मुद्रा में और आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में, भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है, तो इस प्रकार, भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि, खंड 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है, हालांकि पारिश्रमिक का एक हिस्सा है, भारत में की गई सेवा से संबंधित है इसी तरह, अगर, तो पारिश्रमिक के ऐसे हिस्से भी खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा. अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" एक विदेशी राज्य (i) सरकार मतलब करने के लिए (ख) खंड 80RRA के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है; या (ii) एक विदेशी उद्यम; या (iii) भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.इस धारा के तहत कटौती की अनुमति है जबकि, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:
(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में है, जो व्यक्ति के मामले में, उसकी सेवा के तथ्य यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया होने;
(ख) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में भारत से बाहर उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के तथ्य यह केन्द्र सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व, विदेशी कर प्रभाग, न्यू विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने दिल्ली).
(यह भी कटौती भारत के बाहर सेवा की अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कटौती केवल भारत के बाहर लगातार सेवा के पहले 36 महीनों के संबंध में स्वीकार्य तथ्य यह है कि यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.)
(तेरहवीं) पूरी तरह से अंधा है या स्थायी शारीरिक विकलांगता, रुपये की कटौती से किसी से ग्रस्त है जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में खंड 80U के तहत. 15,000 की अनुमति दी है.
बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 529 (अ) द्वारा किया गया है, इस धारा के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए स्थायी शारीरिक विकलांग के रूप में गिना जाएगा जो शारीरिक विकलांगता निर्दिष्ट 17-7-1985 दिनांकित. कहा अधिसूचना के अनुसार, एक स्थायी शारीरिक विकलांगता खंड के प्रयोजन के लिए एक स्थायी शारीरिक विकलांगता के रूप में माना जाएगा (द्वितीय) उप - धारा (1) के खंड 80U की, यह अर्थात् नीचे निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक में पड़ता है: -
(क) स्थायी शारीरिक विकलांगता या एक अंग में अधिक से अधिक 50 फीसदी; या
(ख) स्थायी शारीरिक विकलांगता या दो या अधिक अंग में अधिक से अधिक 60 फीसदी;
71 डेसीबल और ऊपर की श्रवण बाधित (ग) स्थायी बहरापन; या
आवाज का (डी) स्थायी और कुल नुकसान.
रुपये की कटौती. [[पर मुद्रित - कुल आय में से 15,000 26-5-1980 दिनांकित इस मंत्रालय के सर्कुलर नं 272, में निर्धारित के रूप में नियोक्ता के पक्ष में आयकर अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ता विषय से अनुमति दी है 1980] 124 आईटीआर (सेंट) 3]. एक बार जारी किए गए प्रमाण पत्र यह आयकर अधिकारी से वापसी है जब तक सेना में बने रहेंगे.
इस खंड के अंतर्गत वर्तमान में उपलब्ध रियायत का विस्तार करने के लिए इतनी के रूप में वित्त अधिनियम, 1989 के खंड 80U के प्रावधानों में संशोधन किया गया है मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को भी निर्दिष्ट मामलों में.
प्र.6. "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती की गुंजाइश उप वर्गों की प्रविष्टि आयकर अधिनियम की धारा 192 (2), (2) और (2 बी) द्वारा वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित किया गया था. वित्त अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित रूप में इन प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -
(क) उप - धारा (2) खंड के 192 एक व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या किसी अन्य के लिए एक नियोक्ता से बदल गया है, जहां स्थिति से संबंधित है.यह कर्मचारी के कुल वेतन से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कौन है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है. कर्मचारी अब कारण या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसे और पूर्व द्वारा सत्यापित सिर "वेतन" के तहत आय की वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.
(बी) धारा 192 की उप - धारा (2 क) सरकार, कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या शरीर, स्रोत पर कर की कटौती के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में किया जा सकता है कि प्रदान करता है खंड 89 के तहत राहत की अनुमति के बाद (1).सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को भी खंड 89 (1) राहत उनके डीडीओ / बैंकों संवितरण की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
(ग) उप - धारा (2 बी) के वेतन भुगतान के बाहर घटा करेगा जो उसके मालिक को वेतन के अलावा अन्य आय के विशेष खत्म करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है, हालत को कुल आय इस विषय पर देय कर कर की कुल राशि की कटौती की जाती है कि केवल वेतन से आय से राशि घटाया से कम नहीं होगी.
प्र.7. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed कुल आय कम से कम पांच रुपये है जो अंश की अनदेखी और दस रुपए के लिए पांच रुपए या अधिक के बराबर है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के नजदीकी कई गुना करने के लिए गोल किया जाना चाहिए. कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि पचास हजार रुपए से अधिक की कुल आय होने के हर व्यक्ति के मामले में, की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी ऐसे आयकर के आठ प्रतिशत:
ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.
8. (ए) आयकर अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति कर की कटौती की गई है और उसमें निर्दिष्ट करने के लिए कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र, अन्य बातों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है निर्धारित हो सकता है कि कटौती और अन्य ब्यौरे राशि.प्रमाण पत्र जिसका खाता ऋण दिया जाता है या जैसा भी मामला हो किसके लिए, भुगतान किया जाता है या चेक या वारंट जारी किया जाता है करने के लिए व्यक्ति को एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है. अधिसूचना संख्या तो द्वारा 937 (ई), आयकर नियम के पुराने नियम 31, 20-10-1988 दिनांकित, 1962 फार्म सं में जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए एक एकीकृत फार्म के लिए प्रदान करता है जो एक नए नियम से प्रतिस्थापित किया गया है 16. स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विस्तृत निर्देश बोर्ड के परिपत्र सं 529 [एफ में जारी किए गए हैं सं 275/3/389-IT (ख)], 13-2-1989 दिनांकित.
एक व्यक्ति अनुभाग 203 से आवश्यकता के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 272A के तहत किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश पर, दंड के वैसे, नहीं होगी जो एक राशि का भुगतान करेगा रुपये की तुलना में कम है. 100 है, लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.
(ख) आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह, चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, समय - समय पर रिटर्न में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है इस संबंध में आदि विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र सं 497 [एफ में उपलब्ध हैं सं 275/118/87-IT (ख)], 1987/09/10 दिनांकित.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह करेगा दंड का रास्ता रुपये तक का हो सकता है जो एक राशि से, धारा 272BB वेतन के तहत मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश पर. 5,00
(ग) आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, नियम 36A और आयकर नियमों के 37, सरकार, हर मामले में प्रिंसिपल अधिकारी के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति के साथ पठित कंपनी हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संघ के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर निजी नियोक्ता और आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधानों के तहत कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति, निर्धारित समय के भीतर, तैयार करेगा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, और वितरित या फार्म नं 24 में "वेतन" से अनुभाग 192 के तहत कर की कटौती की वार्षिक विवरणी विहित नामित आयकर अधिकारी को वित्तीय वर्ष के बाद 30 अप्रैल तक भेजने का कारण बाद आयकर नियमों के नियम 37 के तहत.यह कर्मचारियों के लिए जारी टीडीएस प्रमाण पत्र के तीसरे प्रतिलिपि वार्षिक रिटर्न के साथ संलग्न किया जाना चाहिए कि उल्लेख किया जा सकता.
एक व्यक्ति के कारण समय में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश पर, जुर्माना कम से कम एक सौ रुपए नहीं होगा, लेकिन जो तक का हो सकता है, जो एक योग के माध्यम से भुगतान करेगा विफलता जारी है, जिसके दौरान दो सौ रुपये.
(घ) आयकर अधिनियम की धारा 200 के प्रावधान के अनुसार, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित समय के भीतर है, इसलिए केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कटौती की राशि का भुगतान करेगा.वह स्रोत पर या घटाने के सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. इस संबंध ध्यान में भी एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है यदि उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती वह सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा जिसके अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 276B के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है 3 महीने और 7 साल के बीच है और ठीक से किया जाएगा जो एक अवधि के लिए.
9 केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय यह कृपया आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "ब्लू कलर बैंड" के साथ नहीं, 9 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.
10 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और विभिन्न संगत प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. राय के एक अंतर है जहाँ भी, एक संदर्भ हमेशा कर ढांचे में बदलाव नहीं किया है जिसके माध्यम से आयकर अधिनियम के प्रावधानों और प्रासंगिक वित्त अधिनियम बनाया जाना चाहिए.
प्र।11.ये निर्देश आदि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी संवितरण अधिकारी और राज्य के उपक्रमों के ध्यान में लाया जाए
प्र.12. मामले में किसी भी सहायता की आवश्यकता है अधिकारी का आकलन / स्थानीय लोक संपर्क अधिकारी, यदि आवश्यक हो, इस मामले में उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त होगा, जो उसी के लिए संपर्क किया जा सकता है.
परिपत्र: सं 537, 1989/12/07 दिनांकित.
संलग्नक I
प्रथम अनुसूची)
पैरा एक, उप पैरा-I
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम की, इस अनुच्छेद या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय पर लागू होता है जो एक मामला नहीं किया जा रहा -
आयकर की दरें
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(1) डेरिवेटिव
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जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 18]000
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कोई नहीं;
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(2)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 18,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
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20 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 18,000;
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|
(3)
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कुल आय रुपए से अधिक है. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
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रुपये. 1,400 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
|
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(4) संचार सेवाएं
|
कुल आय रुपए से अधिक है. एस; 50,000 लेकिन आर 50,000 से अधिक नहीं है
|
रुपये. 8,900 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.1]00]000
|
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(5)
|
कुल आय रुपए से अधिक है. 1]00]000
|
रुपये. 28,900 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.1,00,000.
|
आयकर पर सरचार्ज
इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि पचास हजार रुपए से अधिक की कुल आय होने के हर व्यक्ति के मामले में, की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी ऐसे आयकर के आठ प्रतिशत:
ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.
अनुबंध-II
आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण
उदाहरण मैं
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र
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|
र
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1
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(भत्ते सहित) कुल वेतन आय
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57,600
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प्र.20.
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सरकार भविष्य निधि में अंशदान
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7,200
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(3)
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जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
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1]000
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(4)
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भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971, धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए अंशदान
|
30
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10,480
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प्र.5.
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डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959
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50
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प्र.6.
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CGEIS
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480
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प्र.7.
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राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता
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1]000
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|
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8
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राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
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19,400
|
|
19,400
|
|
9
|
कुल वेतन आय
|
|
|
57,600
|
|
10
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घटा: मानक कटौती की राशि आयकर अधिनियम, 1961 रुपये, अधिकतम राशि का 33 1/3% की धारा 16 (क) के तहत.12]000
|
|
|
12]000
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प्र।11.
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सकल कुल आय (9 10 ऋण)
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45,600
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प्र.12.
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घटा:
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(एक) जीपीएफ की ओर खाते पर धारा 80 सी के तहत राशि, जीवन बीमा प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के बाहर राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में बीमा योजना और जमा कुल राशि रुपए का भुगतान किया. 10,480, आदि (प्रथम रु. 6,000-100%, अगला रुपये. 6,000-50%)
|
8240
|
|
|
|
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(धारा 80CCA के तहत बी - एनएसएस के तहत जमा
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19,400
|
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27,640
|
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प्र.13.
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कुल आय (11 माइनस 12)
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|
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17,960
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प्र.14.
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टैक्स देय
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|
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शून्य
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उदाहरण द्वितीय
(दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में) 13A (धारा 10 के तहत मकान किराया भत्ता की गणना illustrating)
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|
|
र
|
र
|
|
1
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वेतन (भत्ते को छोड़कर)
|
|
45]000
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ता
|
|
5460
|
|
(3)
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
9,600
|
|
(4)
|
प्राप्त सिटी प्रतिपूरक भत्ता
|
|
1]20
|
|
प्र.5.
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
|
14,400
|
|
प्र.6.
|
सामान्य भविष्य निधि, आदि के लिए अंशदान
|
|
6,000 रूपये
|
|
प्र.7.
|
होंठ
|
|
3]000
|
|
8
|
डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 10 साल के खाते में जमा
|
|
1]000
|
|
9
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
|
10]000
|
कुल आय की गणना
|
1
|
(महंगाई भत्ता सहित) वेतन
|
|
|
50,460
|
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
|
9,600
|
|
|
(3)
|
प्राप्त सिटी प्रतिपूरक भत्ता
|
|
|
1]20
|
|
|
|
|
|
|
61,260
|
|
|
(4)
|
कम: भत्ता यू / एस 10 (13A)
|
|
|
|
|
|
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
14,400
|
|
|
|
|
|
कम: वेतन का 10%
|
5046
|
|
|
|
|
|
(मकान किराया भत्ता की वास्तविक राशि कम से कम जो भी वेतन या वेतन का 50%, के 1/10th से अधिक किराए पर प्राप्त या व्यय)
|
9354
|
|
9354
|
|
|
|
|
|
|
51,906
|
|
|
प्र.5.
|
रुपये की एक अधिकतम करने के लिए मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 1/3 33 @% विषय.12]000
|
|
|
12]000
|
|
|
प्र.6.
|
सकल कुल आय
|
|
|
39,906
|
|
|
प्र.7.
|
कम: कटौती (एक) यू / एस 80 सी
|
|
|
|
|
|
|
कुल पीएफ, होंठ, CTD
|
र 10]000
|
|
|
|
|
|
प्रथम रु. 6,000 (100%)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
|
अगला रुपये. 4,000 (50%)
|
2]000
|
|
|
|
|
|
|
8]000
|
|
|
|
|
|
(ख) यू / एस 80CCA (एनएसएस के तहत जमाओं)
|
10]000
|
|
|
|
|
8
|
कुल आय
|
18]000
|
|
18]000
|
|
|
|
|
|
|
21,906
|
|
|
|
|
|
|
या
|
|
|
|
|
|
|
21,910
|
|
|
9
|
टैक्स (रुपए पर देय 21,910 - रुपये. 18,000) @ 20%
|
|
|
782
|
|
(मासिक कटौती रुपये के लिए बाहर काम करता है बनाया जाना आवश्यक है जिस दर पर. 11 महीने और रुपये के लिए 65. 67 पिछले महीने के लिए).
उदाहरण III
(धारा 80 सी और एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में कुछ अनुलाभ के मूल्यांकन के तहत सीमा की illustrating गणना मुंबई में तैनात हैं)
|
|
|
र
|
र
|
|
1
|
महंगाई भत्ता सहित वेतन
|
|
60,000 रूपये
|
|
प्र.20.
|
बोनस
|
|
9,600
|
|
(3)
|
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
|
|
11]000 .
|
|
(4)
|
होंठ
|
|
10]000
|
|
प्र.5.
|
राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवीं अंक) के लिए सदस्यता
|
|
5]000
|
|
प्र.6.
|
ब्याज हर रुपये के एनएससी पर पहले साल (छठी Issue@12.40% के लिए उपार्जित. 100 पर, रुपए का कहना है. 5000)
|
|
620
|
|
प्र.7.
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
|
12,200
|
|
8
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी, (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
|
|
3]000
|
|
9
|
(टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और एयर कंडीशनर सहित) भी कीमत पर फर्नीचर कंपनी से संबंधित
|
|
40]000
|
|
10
|
(मैं) वास्तविक किराया कंपनी (वास्तविक किराया मेले किराया मूल्य के बराबर मान लिया) द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई फ्लैट दलाली
|
|
45]000
|
|
|
(Ii किराए कर्मचारी से बरामद
|
|
12]000
|
कुल आय की गणना
|
1
|
वेतन
|
60,000 रूपये
|
|
|
||
|
प्र.20.
|
बोनस
|
9,600
|
|
69,600
|
||
|
(3)
|
अनुलाभ का मूल्यांकन:
|
|
|
|
||
|
|
(क) रियायती किराया यू / एस 17 पर फ्लैट दलाली (2) खंड (क) और साथ पढ़ा (ख) यह नियम, 1962 के नियम 3 के.बोनस सहित वेतन का मेला किराया मूल्य (FRV) (वास्तविक किराया रुपये के बराबर मान लिया. 45,000) 10%
|
6960
|
|
|
||
|
|
जोड़ें: FRV की अधिकता रुपये का बोनस सहित वेतन का 60% से अधिक. 69,600 (यानी, रुपये.45,000 - रुपये. 41760)
|
3,240
|
|
|
||
|
|
जोड़ें: फर्नीचर की दस्तूरी लागत की (10%, यानी, रुपये.40,000)
|
4]000
|
|
|
||
|
|
|
14,200
|
|
|
||
|
|
कम: कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
|
12]000
|
|
2,200
|
||
|
|
|
|
|
71,800
|
||
|
(4)
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली,
|
|
|
3]000
|
||
|
|
|
|
|
74,800
|
||
|
प्र.5.
|
कम: रुपये की अधिकतम करने के लिए मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 1/3 33 @% विषय.12]000
|
|
|
12]000
|
||
|
प्र.6.
|
सकल कुल आय
|
|
|
62,800
|
||
|
प्र.7.
|
कम: कटौती
|
|
|
|
||
|
|
(क) यू / एस 80 सी
|
|
|
|
||
|
|
पीएफ रुपये का भुगतान किया. 11]000 .
|
11]000 .
|
|
|
||
|
|
होंठ
|
10]000
|
|
|
||
|
|
राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवीं) और रुपये पर अर्जित ब्याज. एनएससी (छठी अंक) के प्रथम वर्ष के लिए 5000 - (रुपए 5000 + रु. 620)
|
5,620
|
|
|
||
|
|
पीएफ, होंठ, रुपये की एनएससी का कुल. 26,620
|
26,620
|
|
|
||
|
|
(अधिकतम स्वीकार्य रुपए तक. 40,000)
|
|
|
|||
|
|
प्रथम रु. 6,000 (100%)
|
6,000 रूपये
|
|
|
||
|
|
अगला रुपये. 6000 (50%)
|
3]000
|
|
|
||
|
|
रुपये के संतुलन पर. 14,620 (40%)
|
5,848
|
|
14,848
|
|
|
|
|
(ख) यू / एस 80CCA (एनएसएस)
|
12,200
|
|
|
||
|
|
कुल कटौती
|
|
|
27,048
|
||
|
8
|
कुल आय (6-7) (रुपए 62,800 रु. 27048)
|
|
|
35,752
|
||
|
|
|
|
|
या
|
||
|
|
|
|
|
35,750
|
||
|
9
|
टैक्स देय उस पर (रुपए रुपए से अधिक खर्च के 1,400 + 30%. 25,000, यानी, रुपए पर. 10,750, यानी,
|
1]400
|
|
|
||
|
|
र वेतन से मासिक कटौती रुपये के बारे में करने के लिए बाहर काम करता है बनाया जाना आवश्यक है, जिस पर 3,225 (दर. 385)
|
3,225
|
|
4625
|
||
नोट:
(I) सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, बिना असबाब आवास उपलब्ध कराए गए शुल्क की परिलब्धियों के मूल्य अपने कर्मचारियों को निवास के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है.फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, यह फर्नीचर की मूल लागत की सालाना 10% पर, अन्य मामलों में के रूप में लिया जाता है, या यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय.
सुसज्जित आवास भारतीय रिजर्व बैंक या उपखंड में निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की है, जहां (द्वितीय) (2) खंड (क) आयकर नियमों के नियम 3 का कहना है कि, एक राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आदि, यह कारण कर्मचारी को वेतन का 10% के रूप में लिया जाता है और आवास अन्य मामलों में, एक अतिरिक्त 10 फर्नीचर की मूल लागत का%, या इसे से काम पर रखा है के रूप में अगर सुसज्जित है जहां एक तीसरी पार्टी, वजह देय वास्तविक किराया शुल्क.
(Iii) वास्तविक किराया ऊपर दिए गए उदाहरण में "फेयर किराया मूल्य" के बराबर मान लिया गया है."मेले का किराया मूल्य", हालांकि, वास्तविक किराए से अलग हो सकता है. यह बिना असबाब है जो एक आवास के मामले में मतलब करने के नियम 3 के खण्ड (क) नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है.इसी तरह के एक आवास आवास के संबंध में इसी इलाके या नगर निगम के मूल्यांकन में एहसास होता है जो किराया, उच्च जो भी है.
अन्य मामलों में, में परिलब्धियों के मूल्य का निर्धारण करने में जोड़े जाने के लिए आवश्यक है 50% की तुलना में (चतुर्थ) के मामले में आवास, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, निष्पक्ष किराया मूल्य से अधिक वेतन के 60% से अधिक खर्च में स्थित है 14-12-1982 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 374, के देखें.
उदाहरण चतुर्थ
(एक कर्मचारी के मामले में आयकर और अधिभार गणना का उदाहरण गृह निर्माण ऋण सहित दिल्ली में तैनात)
|
|
|
र
|
र
|
|
1
|
(डीए सहित) कुल वेतन
|
|
1,10,400
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता
|
|
12]000
|
|
(3)
|
नगर प्रतिपूरक भत्ता
|
|
1]20
|
|
(4)
|
जीपीएफ, आदि एलआईसी प्रीमियम, के भुगतान के लिए अंशदान
|
|
15]000
|
|
प्र.5.
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
|
24]000
|
|
प्र.6.
|
31-3-1987 के बाद पूरा हो गया है, जो घर के निर्माण के लिए लेकिन 31-3-1990 से पहले लिया ऋण की वापसी
|
|
12]000
|
|
प्र.7.
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
|
30]000
|
|
|
कुल आय की गणना
|
|
|
|
1
|
(महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता सहित) वेतन
|
|
1,11,600
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
12]000
|
|
(3)
|
कम: भत्ता यू / एस 10 (13A)
|
|
|
|
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
24]000
|
|
|
|
कम: वेतन का 10%
|
11,040
|
|
|
|
|
12,960
|
|
|
|
(एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त या वेतन या वेतन का 50%, के 1/10th से अधिक किराए पर खर्च कम से कम जो भी)
|
|
12]000
|
|
(4)
|
कम: रुपये की एक अधिकतम करने के लिए मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 1/3 33 @% विषय.12]000
|
|
12]000
|
|
प्र.5.
|
सकल कुल आय
|
|
99,600
|
|
प्र.6.
|
कम: कटौती यू / एस 80 सी
|
|
|
|
|
आदि जीपीएफ, एलआईसी,
|
15]000
|
|
|
|
एचबी ऋण की वापसी
|
|
|
|
|
(रुपये तक सीमित. 10,000)
|
10]000
|
|
|
|
|
25]000
|
|
|
|
प्रथम रु. 6,000 (100%)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
अगला रुपये. 6000 (50%)
|
3]000
|
|
|
|
रुपये शेष. 13,000 (40%)
|
5200
|
14,200
|
|
प्र.7.
|
कम: कटौती यू / एस 80CC
|
|
30]000
|
|
|
(एनएसएस के तहत जमा)
|
|
|
|
8
|
कुल आय
|
|
55,400
|
|
9
|
टैक्स रुपये पर देय. 55,400
|
|
11,060
|
|
10
|
आयकर रुपये की राशि पर 8% देय सरचार्ज. 884.80 रुपए या. 885
|
|
885
|
|
प्र।11.
|
कुल (आयकर और अधिभार)
|
11,060
|
|
|
|
(औसत मासिक कटौती रुपये के बारे में करने के लिए आता है. 995)
|
885
|
11,945
|

