आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

534

परिपत्र की तिथि

07/04/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/04/1989

परिपत्र: सं 533, 07-04-1989 दिनांकित

512. एनएसएस के तहत खाते को बंद करने पर राशि की अदायगी - करदेयता की

1 खण्ड (क) की उपधारा (2) आयकर अधिनियम की धारा 80CCA, 1961 की, जो एक कटौती के संबंध में राष्ट्रीय बचत योजना के तहत एक निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि के तहत अनुमति दी गई है कि जहां प्रदान करता है (ब्याज सहित) है कि अनुभाग में पूरे या किसी भी पिछले वर्ष में भाग में वापस ले लिया है की उप - धारा (1), निकाली गई राशि है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा.

प्र.20. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना जीएसआर सं 335 (ई) के तहत राष्ट्रीय बचत योजना नियमावली 1987 अधिसूचित 30-3-1987 दिनांक है.  कहा नियमों के नियम 9 योजना के तहत खोला एक खाते को बंद करने के लिए प्रदान करता है.  कहा नियम के तहत, एक खाते को बंद करने के आखिरी जमा कर दिया गया था, लेकिन खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में, खाते में बंद किया जा सकता है, जिसमें इस वर्ष के अंत से तीन वर्ष की समाप्ति पर अनुमति दी है उनकी मृत्यु के बाद किसी भी समय.

(3)एक प्रश्न तीन साल की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद उसके द्वारा खाता बंद पर एक निर्धारिती को भुगतान की गई राशि उपधारा के संदर्भ में प्रासंगिक पिछले वर्ष की आय के रूप में माना जाएगा कि क्या उठाया गया है (2) खंड 80CCA की.

(4) यह इसलिए, खाते को बंद करने पर एक निर्धारिती द्वारा निकाली गई राशि भी (2) खंड 80CCA की उप - धारा के दायरे के भीतर गिर जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है. ऐसा लगता है कि खंड (क) में पूरे या हिस्से में एक निर्धारिती की क्रेडिट, राशि की वापसी के लिए संदर्भित करता है कहा अनुभाग के उप - धारा (2) के नोट किया जाए.एक खाता को बंद करने पर, खाता में निर्धारिती के ऋण के लिए पूरी राशि उसके द्वारा वापस ले लिया है. इसलिए, खाते को बंद करने पर निर्धारिती को भुगतान की गई राशि को स्पष्ट रूप से खंड 80CCA की उप - धारा (2) के अंतर्गत आती है और राशि पर वापस ले लिया है जिसमें पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा खाता बंद.  17-3-1989 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 532, ख़बरदार स्पष्ट किया लेकिन, जैसा कि खंड 80CCA की उप - धारा के प्रावधानों (2) के बंद होने पर निर्धारिती के कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान की गई राशि के संबंध में लागू नहीं होगा उसकी मृत्यु की स्थिति में उसके खाते.

परिपत्र: नहीं 534, 1989/07/04 दिनांकित.