आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

532

परिपत्र की तिथि

17/03/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/03/1989

परिपत्र: सं 532, 17-03-1989 दिनांकित

511. निर्धारिती के कानूनी उत्तराधिकारियों को राष्ट्रीय बचत योजना के तहत खाते से राशि की अदायगी की कर देयता

1 उप - धारा (2) आयकर अधिनियम की धारा 80CCA, 1961 की राष्ट्रीय बचत योजना के तहत एक निर्धारिती के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि, जिनके संबंध में एक कटौती के उप - धारा (के तहत अनुमति दी गई थी, जहां कि प्रदान करता है 1) ने कहा कि खंड की, पूरे या किसी भी पिछले वर्ष में भाग में वापस ले लिया है, निकाली गई राशि है कि पिछले वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा.

प्र.20. एक सवाल उनकी मृत्यु के बाद एक निर्धारिती के कानूनी वारिसों ने राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि अनुभाग 80CCA तहत कानूनी वारिसों की आय होना समझा जा सकता है कि क्या उठाया गया है (2).

(3) बोर्ड राष्ट्रीय बचत योजना के तहत एक निर्धारिती के खाते में जमा राशि उसके कानूनी वारिस को निर्धारिती की मौत पर भुगतान किया जाता है कि जहां देखने की है, तो भुगतान की गई राशि 2 (धारा 8OCCA के दायरे में नहीं गिर जाएगी ) और, तदनुसार, इस तरह के भुगतान की राशि कानूनी वारिसों के हाथ में कर के दायरे में नहीं होंगे.

(4) इसी तरह, उनकी मृत्यु के बाद निर्धारिती की नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को उप - धारा (1) के खंड 80CCA के के खंड (ख) में निर्दिष्ट के रूप में जीवन बीमा निगम की वार्षिकी योजना के तहत सकल बीमा मूल्य तत्व के माध्यम से भुगतान की गई राशि भी खंड 80CCA के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया जाएगा (2) और, तदनुसार, उनके हाथ में आय कर के दायरे में नहीं होंगे.

परिपत्र: नहीं 532, 17-3-1989 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

डॉ. वी. सीआईटी में - में समझाया Rodhan एच. श्रॉफ [1994] 207 आईटीआर 957 (Bom.), ऊपर परिपत्र खंड 280D तहत कानूनी उत्तराधिकारियों को वार्षिकी जमा की अदायगी के संदर्भ में भेजा गया था.उच्च न्यायालय, "इसलिए, वास्तव में ipso कानूनी वारिस या निर्धारिती के नामित को विस्तार नहीं करता है, जो एक समझा प्रावधान एक निर्धारिती के संबंध में की गई है." कि निर्धारिती के प्रस्तुत किए जाते हैं (पी.962)