आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

531

परिपत्र की तिथि

17/03/1989

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/03/1989

परिपत्र: सं 531, 17-03-1989 दिनांकित

510. एलआईसी की वार्षिकी योजना के आवेदन की तिथि

1 आयकर अधिनियम की धारा 80CCA, 1961, 1 अप्रैल 1988 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1988, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, इस तरह के वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए दिए गए पैसों की कटौती, अन्य बातों के साथ के लिए प्रदान करता है केन्द्र सरकार के रूप में जीवन बीमा निगम की योजना, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.आकलन वर्ष 1988-89 के लिए कटौती के लिए पात्रता राशि रुपये है. 20000 और बाद के आकलन साल, योग्यता राशि रुपये है. 30,000 है.

प्र.20. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना संख्या जीएसआर 903 (ई) के द्वारा, 1988/06/09 निर्दिष्ट "जीवन धारा" दिनांक और अनुभाग 80CCA के उद्देश्यों के लिए है कि निगम की वार्षिकी योजना के रूप में जीवन बीमा निगम की 'जीवन अक्षय "योजना बनाई है.

(3) बोर्ड का फैसला किया है कि दो वार्षिकी के तहत दिए गए पैसों इस तरह के भुगतान उक्त अधिसूचना की तारीख से पहले किया गया हो सकता है, भले ही आकलन वर्ष 1988-89 के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान योजनाओं अनुभाग 8OCCA के तहत कटौती के लिए पात्र होंगे.

परिपत्र: नहीं 531, 17-3-1989 दिनांकित.