53/2010 [का. आ. 1154(अ)] : अधिसूचना: एनसी-53/2010 [का.आ. 1154(अ)], तारीख: 17-5-2010
अधिसूचना सं.
53/2010 [का. आ. 1154(अ)]
अधिसूचना तिथि
17/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
अधिसूचना सं. 53/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1154 (ई), 17-5-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग), नंबर है तो 466 (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC (B) स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी किए गए, 29 मार्च 2007 दिनांकित , 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार Mundakayam मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल सोसायटी, Mundakayam पूर्व पीओ, इडुक्की जिले, केरल राज्य के 686,513 से "एक बहु - विशेषता अस्पताल में Mundakayam मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल का विस्तार", क्रम संख्या 31 पर अधिसूचित किया था वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना Mundakayam मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल सोसायटी, Mundakayam पूर्व पीओ, इडुक्की जिले, केरल राज्य के 686,513, के द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "एक बहु - विशेषता अस्पताल में Mundakayam मेडिकल ट्रस्ट अस्पताल का विस्तार" . 20 करोड़ है, यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में

