529 : परिपत्र: सं 529, 13-02-1989 दिनांकित
परिपत्र सं.
529
परिपत्र की तिथि
13/02/1989
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/02/1989
1182. फार्म सं 16B की समाप्ति के संबंध में स्पष्टीकरण
1संदर्भ आयकर के विभिन्न प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फार्म नं 16, 16A और 16B के उपयोग के संबंध में निर्देश युक्त, 27-3-1991 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र सं 597 के लिए आमंत्रित किया है अधिनियम, 1961. इन तीन रूपों आयकर (छठा संशोधन) नियम, 1991, अतः 148 (ई) के तहत अधिसूचित 28-2-1991 दिनांकित ख़बरदार 28-2-1991 से प्रभावी पहले एकीकृत फार्म नंबर 16 की जगह थी.
प्र.20. अनुभव के आलोक में आगे स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का काम व्यवस्थित बनाने के लिए एक दृश्य के साथ, फार्म नं 16B के उपयोग से प्राप्त की है, और केन्द्र सरकार ने फार्म सं 16B के उपयोग को बंद करने का फैसला किया है और 1 जुलाई 1993 से प्रभावी, फार्म सं 16A के साथ विकल्प. दूसरे शब्दों में, प्रपत्र सं 16B में जारी किए जाने के लिए आवश्यक थे जो टीडीएस सर्टिफिकेट, अब 1993/01/07 से प्रभाव के साथ, फार्म सं 16A में जारी किए जाएंगे. इस प्रयोजन के लिए, 1962 को उपयुक्त रूप अधिसूचना संख्या का.आ. 405 (ई) के तहत प्रकाशित, 1993 आयकर (ग्यारहवें संशोधन) नियम द्वारा संशोधन किया गया है, दिनांक 21 जून 1993 आयकर नियमों के 31 नियम. इस अधिसूचना की एक प्रति इसके अलावा अनुबंध आई. पर जानकारी और मार्गदर्शन के लिए संलग्न है, निम्नलिखित बातों मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए भी नोट किया जाए:
(मैं) आयकर अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के तहत वर्गों के प्रावधानों के अनुसार 192-194, 194A, 194AA, 194B, 194D, 194E, 194EE, 194F, 194G, 194H में कर कटौती के हर व्यक्ति, 195 , 196a, 196B, 196C और 196D, कर की कटौती की गई है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए और, उसमें अन्य बातों के साथ कटौती की राशि और निर्धारित किया जा सकता है कि किसी भी अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए आवश्यक है.इस प्रमाण पत्र जैसा भी मामला हो, आयकर नियम, जिसका खाता क्रेडिट या दिया जाता है जिसे करने के लिए भुगतान किया जाता है या चेक या वारंट जारी किया जाता है करने के लिए व्यक्तियों को 1962 के नियम 31 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है .
(Ii) मौजूदा फार्म नं 16 वेतन से संबंधित, धारा 192 के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जा के लिए जारी करेगा.
(Iii) मौजूदा फार्म सं 16A, 1993/01/07 से प्रभाव के साथ, के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा:
(क) प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में धारा 193,;
(ख) की धारा 194, लाभांश से संबंधित;
(ग) प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज से संबंधित धारा 194A,;
(डी) धारा 194B, लॉटरी या पहेली पहेली से जीत के लिए संबंधित;
(ई) धारा 194BB, घोड़ा दौड़ से जीत के लिए संबंधित;
ठेकेदारों और उप ठेकेदारों को भुगतान से संबंधित (च) धारा 194C,;
बीमा आयोग से संबंधित (छ) धारा 194D,;
अनिवासी खिलाड़ियों / खेल संघों को भुगतान से संबंधित (ज) की धारा 194E,;
(I) धारा 194EE, राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान से संबंधित;
(जे) की धारा 194F, म्यूचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के खाते पर भुगतान से संबंधित;
(कश्मीर) की धारा 194G, कमीशन, पारिश्रमिक या लॉटरी टिकट की बिक्री पर पुरस्कार के भुगतान से संबंधित;
(एल) एक अनिवासी या एक विदेशी कंपनी के लिए अन्य रकम के भुगतान से संबंधित धारा 196,;
(एम) की धारा 196a (2), विदेशी कंपनी की आय से संबंधित;
एक अपतटीय निधि को देय इकाइयों से आय के संबंध में (एन) की धारा 196B,;
विदेशी मुद्रा बांड या एक भारतीय कंपनी के शेयरों से आय से संबंधित (ओ) खंड 196C,; और
(पी) प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों की आय से संबंधित धारा 196D,.
(Iv) फार्म नं 16 और 16 ए दोनों कंप्यूटर स्टेशनरी या बाजार से उपलब्ध हो सकती है, जो मुद्रित रूपों पर अपने स्वयं सहित स्टेशनरी, पर कर कटौती द्वारा जारी किया जाएगा.एक ही निर्धारित प्रोफार्मा में हैं कि इन प्रपत्रों की खरीद करते समय टैक्स कटौती ध्यान रखना चाहिए.
(V) फार्म नं 16 और 16 ए के रूप में पहले किसी भी क्रम संख्या सहन नहीं की जाएगी.इन प्रपत्रों की प्रतियां अनुबंध द्वितीय और तृतीय के रूप में संलग्न हैं.
(Vi) फार्म सं 16B सं 16A यह एक सीरियल नंबर है कि भालू को छोड़कर पर्चा बिल्कुल समान है, यह कर कटौती सीरियल नंबर बाहर स्कोरिंग और जगह की में '16A 'लिख कर इन रूपों का उपयोग कर सकते हैं कि निर्णय लिया गया है '16B ', शेयरों उनके साथ आखिरी तक.इसी तरह, आयकर विभाग और देखिए आखिरी तक, सं 16A बनाने के लिए उन्हें परिवर्तित करके इन रूपों को बेचने के लिए जारी रहेगा.
(3)उप नियम के प्रावधानों के अनुसार (3) नियम 31 के, पूर्वोक्त टीडीएस प्रमाण पत्र एक माह की अवधि के भीतर और चौदह दिनों क्रेडिट या राशि के भुगतान की तारीख से, या मामले के रूप में आदाता को प्रस्तुत किया जा रहे हैं उपनियम (3) के परन्तुक द्वारा कवर अपवादों के अधीन शेयरधारकों को किसी भी लाभांश के भुगतान के लिए एक चेक या वारंट जारी करने की तारीख से, हो सकता है. खंड 192 या 194D के तहत कटौती के लिए, प्रमाण पत्र कटौती किए गए थे, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक महीने के भीतर जारी किया जा सकता है. निर्धारित समय के भीतर इन प्रमाण पत्र जारी करने में विफलता न्यूनतम रु की दर से आयकर अधिनियम की धारा 272A के तहत दंड आमंत्रित किया है. 100 और अधिकतम रू. विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए 200.
(4)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के प्रावधानों के अनुसार, आयकर नियम, 1962 के नियम 37 के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम के अध्याय XVIIB के प्रावधानों से किसी के अधीन कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है कटौती किया जाता है, जिसके दौरान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर स्रोत पर कर कटौती की वार्षिक वापसी,,, फाइल करने की जरूरत. तैयार संदर्भ के लिए, इन रिटर्न संबंधित मूल्यांकन अधिकारी (साथ दायर किया जाना है जिसमें से अंत तक विभिन्न वार्षिक रिटर्न, इन रिटर्न सुसज्जित किया जाना है जिसमें रूपों, और, महीने निर्दिष्ट किया है जो नियम 37 नीचे दी गई तालिका नियम 36A) के अनुसार, नीचे reproduced है:
|
क्रम सं. बेच
|
रिटर्न की प्रकृति
|
फॉर्म संख्या
|
माह
|
|
(1) डेरिवेटिव
|
(2)
|
(3)
|
(4) संचार सेवाएं
|
|
1
|
'वेतन' से अनुभाग 192 के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
24 जुलाई
|
मई
|
|
प्र.20.
|
'प्रतिभूतियों पर ब्याज' से अनुभाग 193 के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
२५
|
जून
|
|
(3)
|
'लाभांश' से अनुभाग 194 के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26 जुलाई
|
अप्रैल
|
|
(4)
|
'प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज' से खंड 194A के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26A
|
जून
|
|
प्र.5.
|
'लॉटरी या पहेली पहेली से जीता' से खंड 194B के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26B
|
मई
|
|
प्र.6.
|
'घोड़े दौड़ से जीता' से खंड 194BB के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26BB
|
मई
|
|
प्र.7.
|
'किसी भी ठेकेदार या उप ठेकेदार को भुगतान' से खंड 194C के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26C
|
जून
|
|
8
|
'बीमा कमीशन' से खंड 194D तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26D
|
जून
|
|
9
|
बीमा आयोगों के वार्षिक विवरणी भुगतान / कर की कटौती के बिना वर्ष के दौरान श्रेय
|
26E
|
जून
|
|
10
|
'राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा के संबंध में भुगतान' से खंड 194EE के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26F
|
जून
|
|
प्र।11.
|
'म्युचुअल फंड या भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा इकाइयों की पुनर्खरीद के खाते पर भुगतान' से खंड 194F के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26G
|
जून
|
|
प्र.12.
|
'लॉटरी टिकट की बिक्री पर आदि आयोग' से खंड 194G के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26 घंटे
|
जून
|
|
प्र.13.
|
'आदि आयोग, दलाली,' से खंड 194H के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26-मैं
|
जून
|
|
[नायब - खंड 194H के तहत स्रोत पर कर की कटौती केवल 31-5-1992 तक की अवधि के 1991/01/10 के दौरान लागू किया गया था].
|
|
|
|
यह एक व्यक्ति के कारण समय पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उक्त सालाना रिटर्न के किसी भी, वह रुपये की एक न्यूनतम की दर से आयकर अधिनियम की धारा 272A के तहत एक दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा उल्लेखनीय है कि एक सौ और विफलता ऐसे जुर्माना की राशि स्रोत पर, घटाया या संग्रहणीय था जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी कि हालत के लिए, हालांकि, इस विषय जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए दो सौ रुपये की एक अधिकतम.
किसी भी सहायता की जरूरत है इस मामले में आदि कृपया भारत सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विभागों के सभी संवितरण अधिकारी के ध्यान में लाया सकता है, के संबंधित और / या जनसंपर्क अधिकारी आयकर अधिकारी आयकर विभाग से संपर्क किया जाए.
परिपत्र: सं 664, 29-9-1993 दिनांकित.
स्पष्टीकरण मैं
1आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के प्रावधानों के तहत वर्गों 192-194 के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती के हर व्यक्ति, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D और आयकर अधिनियम के 195 करने के लिए आवश्यक है टैक्स काट लिया गया है कि इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत, और, उसमें अन्य बातों के साथ कटौती की राशि और निर्धारित किया जा सकता है कि किसी भी अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए.प्रमाण पत्र जिसका खाता क्रेडिट मामला हो सकता है के रूप में दिया जाता है या जिसे करने के लिए भुगतान किया जाता है या चेक या वारंट जारी किया जाता है करने के लिए व्यक्ति के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है.
प्र.20. अब तक विभिन्न रूपों अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर कटौती का प्रमाण पत्र के लिए नियम 31 के तहत निर्धारित किए गए थे. अधिसूचना संख्या तो द्वारा 937 (ई), 1988/10/10 दिनांकित, हालांकि, पुराने नियम 13 के तहत सभी कर कटौती के संबंध में फार्म नंबर 16 में जारी किए जाने वाले एक एकीकृत फार्म के लिए प्रदान करता है जो एक नए नियम से प्रतिस्थापित किया गया है aforementioned वर्गों. मौजूदा प्रावधानों से एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्थान कहा प्रमाणपत्र अब क्रमांकित और मुद्रित केन्द्र सरकार द्वारा पुस्तक के रूप में और के द्वारा किया जा करने के लिए एक आवेदन पर स्रोत पर कर की कटौती के व्यक्ति के लिए एक मामूली विचार के लिए आपूर्ति की एक कागज पर जारी किया जाएगा कि है आयुक्त को पर्चा .17 में उसे इस संबंध में उस पर क्षेत्राधिकार रखने. इस संशोधन 1989/01/04 पर प्रवृत्त होंगे.
(3)इस संबंध में ध्यान जिसके अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 272A (2) (जी) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है एक व्यक्ति वह दंड के वैसे, भुगतान करेगा अनुभाग 203 से आवश्यकता के रूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो रुपये से कम नहीं होगी जो एक राशि. 100 है, लेकिन जो रुपये तक का हो सकता. 200, विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए.
परिपत्र: सं 529, 13-2-1989 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 2
1आयकर अधिनियम की धारा 203 के प्रावधानों के तहत वर्गों 192-194 के प्रावधानों के अनुसार कर की कटौती के हर व्यक्ति, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194D, 194E, 195 और 196a एक प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है टैक्स काट लिया गया है और अन्य बातों के साथ, उसमें निर्धारित किया जा सकता है कि कटौती की राशि, और किसी भी अन्य विवरण निर्दिष्ट करने के लिए कि प्रभाव.प्रमाण पत्र जिसका खाता क्रेडिट जैसा भी मामला हो, दिया जाता है या जिसे करने के लिए भुगतान किया जाता है या चेक या वारंट जारी किया जाता है करने के लिए व्यक्ति के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर सुसज्जित किया जाना है .
प्र.20. स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र, के मुद्दे के काम को व्यवस्थित बनाने और 1989/01/04 अधिसूचना सं से प्रभावी में लाया गया था, जो एकीकृत फार्म सं 16 [के उपयोग में अनुभवी समस्याओं से बचने के लिए एक दृश्य के साथ अतः 937 (ई), अब यह प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक नई योजना शुरू की है 13-2-1989 दिनांक 10 अक्टूबर 1988 (संदर्भ बोर्ड के परिपत्र सं 529, केन्द्र सरकार ने दिनांकित.योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -
इसके बजाय विभिन्न कटौती, तीन अलग अलग रूपों, अर्थात, फार्म नं 16 के लिए मौजूदा आम फार्म नंबर 16 (i), 16A और 16B संशोधन करके पेश किया गया है, अन्य बातों के साथ, अधिसूचना के माध्यम से आयकर नियमों के 31 नियम . अतः 148 (ई), 28-2-1991 दिनांकित.
(द्वितीय) नया फार्म नंबर 16 के वेतन से संबंधित अनुभाग 192 के तहत स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
(Iii) फार्म सं 16A प्रतिभूतियों पर ब्याज से संबंधित अनुभाग 193, लाभांश से संबंधित अनुभाग 194 और बीमा आयोग से संबंधित अनुभाग 194D तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.
(Iv) फार्म सं 16B प्रतिभूतियों, लॉटरी या पहेली पहेली से जीत के लिए संबंधित खंड 194B, घोड़ा दौड़ से जीत के लिए संबंधित खंड 194BB पर ब्याज के अलावा और ब्याज से संबंधित अनुभाग 194A के तहत स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा , ठेकेदारों या उप ठेकेदारों, अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों, धारा 195 अन्य रकम से संबंधित है, और म्युचुअल फंड के यूनिट धारकों को देय आय से संबंधित अनुभाग 196a के लिए भुगतान करने के लिए संबंधित खंड 194E के लिए भुगतान करने के लिए संबंधित खंड 194C.
(V) फार्म नं 16 और 16 ए के तहत आयकर विभाग के पास आ बिना, कर deductor या बाजार में उपलब्ध मुद्रित रूपों की निजी स्टेशनरी पर जारी किया जा सकता है.हालांकि, इन प्रपत्रों को निर्धारित प्रोफार्मा में होना चाहिए.
(Vi) फार्म सं 16B क्रमांकित और मुद्रित केन्द्र सरकार द्वारा पुस्तक के रूप में और मुख्य करने के लिए फार्म नंबर 17 में उसके द्वारा किए गए एक आवेदन पर स्रोत पर कर की कटौती के व्यक्ति के लिए एक विचार के लिए आपूर्ति की एक कागज पर जारी किया जाएगा आयुक्त या आयकर इस संबंध में उस पर क्षेत्राधिकार रखने के आयुक्त.हालांकि, इस तरह के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कम्प्यूटरीकरण को अपनाया है जो कंपनियों के मामले में, आयकर आयुक्त सरकार द्वारा मुद्रित रूपों पर प्रमाण पत्र जारी करने की शर्त माफ कर सकते हैं. ऐसी कंपनियों लेकिन निर्धारित प्रोफार्मा में, कंप्यूटर के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं.
(सात) के नए रूपों 28-2-1991 के बाद स्रोत पर कर कटौती के लिए किसी भी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कर कटौती से इस्तेमाल हो रहे हैं.
(3)यह उपनियम के अनुसार (3) नियम 31 के, पूर्वोक्त टीडीएस सर्टिफिकेट क्रेडिट या राशि के भुगतान की तारीख से, या मामले के रूप में एक माह की अवधि के भीतर आदाता को प्रस्तुत किया जा रहे उल्लेखनीय है कि मई उप नियम के प्रावधानों द्वारा कवर अपवादों के अधीन एक शेयरधारक, के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान के लिए एक चेक या वारंट जारी करने की तारीख से, हो सकता है (3). वर्गों 192 और 194D के तहत कटौती के लिए, प्रमाण पत्र कटौती किए गए थे, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक महीने के भीतर जारी किया जा सकता है. निर्धारित समय के भीतर इन प्रमाणपत्रों की गैर प्रस्तुत सौ रुपए की एक न्यूनतम की दर और डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए प्रति दिन दो सौ रुपये की एक अधिकतम पर आयकर अधिनियम की धारा 272A के तहत दंड आमंत्रित किया है.
(4)आयकर नियमों के नियम 37 के अनुसार, आयकर अधिनियम के अध्याय XVIIB के प्रावधानों से किसी के अधीन कर कटौती के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति निर्दिष्ट माह के अंत तक कर कटौती की वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए आवश्यक है. वेतन (फार्म नं 24) से कटौती के लिए वार्षिक रिटर्न अब तक हर साल 30 अप्रैल की ओर से दायर किया जाना आवश्यक था. यह तारीख अब 28 फ़रवरी 1991 की उक्त अधिसूचना द्वारा 31 मई को बदल दिया गया है. फार्म नं 24 में भी 26 मार्च 1991 दिनांक अधिसूचना सं अतः 220 (ई) संशोधित किया गया है.रिटर्न इस साल नए रूप में दर्ज किया जा सकता.
प्र.5. तैयार संदर्भ के लिए, कर कटौती की वार्षिक रिटर्न दायर किया जाना है जिसमें से अंत तक फार्म नंबर और महीनों निर्दिष्ट करता है जो नियम 37, नीचे टेबल, नीचे reproduced है:
|
क्रम सं. बेच
|
रिटर्न की प्रकृति
|
फॉर्म संख्या
|
माह
|
|
(1) डेरिवेटिव
|
(2)
|
(3)
|
(4) संचार सेवाएं
|
|
1
|
'वेतन' से अनुभाग 192 के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
24 जुलाई
|
मई
|
|
प्र.20.
|
'प्रतिभूतियों पर ब्याज' से अनुभाग 193 के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
२५
|
जून
|
|
(3)
|
'लाभांश' से अनुभाग 194 के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26 जुलाई
|
अप्रैल
|
|
(4)
|
'प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज' से खंड 194A के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26A
|
जून
|
|
प्र.5.
|
'लॉटरी या पहेली पहेली से जीता' से अनुभाग 194 के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26B
|
मई
|
|
प्र.6.
|
'घोड़े दौड़ से जीता' से खंड 194BB के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26BB
|
मई
|
|
प्र.7.
|
'किसी भी ठेकेदार या उप ठेकेदार को भुगतान' से खंड 194C के तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26C
|
जून
|
|
8
|
'बीमा कमीशन' से खंड 194D तहत कर की कटौती की वार्षिक वापसी
|
26D
|
जून
|
|
9
|
कर की कटौती के बिना वर्ष के दौरान श्रेय भुगतान बीमा आयोग / की वार्षिक वापसी
|
26E
|
जून
|
यह एक व्यक्ति के कारण समय पर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उक्त सालाना रिटर्न के किसी भी वह सौ रुपए की एक न्यूनतम की दर और एक पर, आयकर अधिनियम की धारा 272A के तहत दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उल्लेख किया जा सकता है डिफ़ॉल्ट की अवधि के लिए प्रति दिन दो सौ रुपये की अधिकतम.
परिपत्र: नहीं 597, 27-3-1991 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 3
1संदर्भ 27-3-1991 1-4 से बल में था जो एकीकृत फार्म नं 16 के एवज में नए फार्म नं 16, 16A और 16B के उपयोग पर विस्तृत निर्देश युक्त दिनांक बोर्ड के परिपत्र सं 597 के लिए आमंत्रित किया जाता है - 28-2-1991 को 1989.
प्र.20. (सात) ने कहा परिपत्र के पैरा 2 में कहा गया है, नए रूपों 28-2-1991 के बाद स्रोत पर कर कटौती के लिए किसी भी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कर कटौती से इस्तेमाल हो रहे हैं.हालांकि, अभ्यावेदन विभिन्न हलकों से बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया है नया फार्म सं 16B 28-2-1991 के बाद कई स्थानों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं था, एकीकृत फार्म नंबर 16 में उस तारीख के बाद जारी किए गए टीडीएस प्रमाण पत्र हो सकता है कि आयकर विभाग द्वारा स्वीकार किया.
(3)इस मामले में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह 28-2-1991 के बाद एकीकृत फार्म नंबर 16 में जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट, भी मूल्यांकन के लिए फार्म नं 16B के एवज में आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा कि निर्णय लिया गया है वर्ष 1991-92. दूसरे शब्दों में, एकीकृत फार्म नंबर 16 भी कर वर्गों 194A के तहत स्रोत पर काटा गया है, जहां मामलों में फार्म सं 16B के एवज में स्वीकार किया जाएगा, 194B, 194BB, 194C, 194E, 195 और आयकर की 196a वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान काम करते हैं.
परिपत्र: सं 605, 1991/12/06 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 4
1संदर्भ नए फार्म सं 16B की कमी को देखते हुए, आकलन अधिकारी पुराने फार्म नंबर 16 में टीडीएस प्रमाण पत्र स्वीकार कर सकते हैं कि बोर्ड के इस फैसले की जानकारी देते, 1991/12/06 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 605, करने के लिए आमंत्रित किया है यह भी आकलन वर्ष 1991-92 के लिए वर्गों 194A, 194B, 194BB, 194C, 194E, 195 और आयकर अधिनियम की 196a, 1961 के तहत स्रोत पर कर की कटौती, के संबंध में.
प्र.20. सभी स्थानों पर पर्याप्त संख्या में फार्म सं 16B उपलब्ध बनाने के लिए किए गए उपायों के बावजूद, इन प्रपत्रों की कमी अब भी जारी है. इसलिए बोर्ड पुराने फार्म नंबर 16 में जारी किए कि टीडीएस सर्टिफिकेट भी 31 दिसंबर 1991 तक का समय स्रोत पर कर कटौती के संबंध में फार्म सं 16B के एवज में आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा सकता का फैसला किया है. इसके साथ ही, फील्ड ऑफिसर भी 31-12-1991 तक, उनके साथ झूठ बोल फार्म नंबर 16 के मौजूदा शेयर बेच सकते हैं.
(3)यह पुराने फार्म नंबर 16 केवल नए फार्म सं 16B निर्धारित किया गया है जिसके लिए टीडीएस की श्रेणियों के लिए स्वीकार किया जाएगा कि यहां स्पष्ट किया जा सकता है. फार्म सं 16B भी पुराने फार्म नंबर 16 के साथ प्रवृत्त बने रहेंगे और कर कटौती के दो रूपों का भी उपयोग कर सकते हैं.
परिपत्र: सं 607, 1991/04/07 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 5
1संदर्भ 1991/04/07 पुराने (एकीकृत) फार्म नंबर 16 में कर कटौती द्वारा जारी टीडीएस सर्टिफिकेट एवज में आयकर विभाग द्वारा स्वीकार किया जाना जारी रहेगा कि बोर्ड के इस फैसले की जानकारी देते दिनांक बोर्ड के परिपत्र सं 607 के लिए आमंत्रित किया है नए फार्म सं 16B की, 31-12-1991 तक.
प्र.20. इस संबंध में स्थिति हाल ही में बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई और यह पुराने (एकीकृत) फार्म नंबर 16 में 31 मार्च 1992 तक जारी टीडीएस सर्टिफिकेट एवज में में आकलन अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाता रहेगा कि निर्णय लिया गया है सं 16B के रूप में.
(3)यह एकीकृत फार्म सं 16 केवल नए फार्म सं 16B वर्तमान में निर्धारित है जिसके लिए टीडीएस की उन श्रेणियों के लिए स्वीकार किया जाएगा कि स्पष्ट किया जा सकता है. फार्म सं 16B भी पुराने (वर्दी) के साथ सेना में फार्म नंबर 16 रहेगा और कर कटौती करने 31-3-1992 तक दो रूपों का भी उपयोग कर सकते हैं. 31-3-1992 के बाद जारी किए गए टीडीएस सर्टिफिकेट उक्त फार्म नंबर 16 में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

