524 : परिपत्र: सं 524, 17-10-1988 दिनांकित
परिपत्र सं.
524
परिपत्र की तिथि
17/10/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/10/1988
कुछ मामलों में धारा 8OF एल कटौती में आरईएस पी ईसीटी OFEDUCATIONAL खर्च
519. खंड 80F की प्रयोज्यता स्थगित
1 धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों / संस्थानों के मूल्यांकन से संबंधित एक नई योजना के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक 1989/01/04 से प्रभाव के साथ आयकर अधिनियम में एक नया खंड 80F डालने से प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा शुरू किया गया है वर्ष 1989-90 और बाद के वर्षों.
प्र.20. आदि चैरिटेबल ट्रस्ट / संस्थाएं और वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, के मूल्यांकन की नई योजना के बारे में विभिन्न हलकों से प्राप्त अभ्यावेदन के विचार में, संसद के पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री एक घोषणा कर दी थी कि द्वारा किए गए संशोधनों प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, आदि चैरिटेबल ट्रस्ट / संस्थाएं और वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, के आकलन के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रावधानों में 1987, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) के अन्य प्रावधानों के साथ फिर से विचार किया जाएगा अधिनियम संसद के मानसून सत्र में एक नया प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) विधेयक को शुरू करने से.
(3) क्योंकि प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा किए गए संशोधनों से संबंधित प्राप्त किया गया है कि अभ्यावेदन की बड़ी संख्या के कारण, आदि वाणिज्य / व्यापार संघों, मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श, और सरकार की चिंता करने के दौरान उठाए गए मुद्दों कारण पर विचार के अपने नोटिस में लाया गया है कि विभिन्न कठिनाइयों को दिया जाता है कि बीमा है, यह संसद के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक को आगे लाने के लिए संभव नहीं था. हालांकि, आदि चैरिटेबल ट्रस्ट / संस्थाएं और वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, से संबंधित नए प्रावधान पहले से ही आकलन वर्ष 1989-90 के लिए शुरू कर दिया है, जो करने के लिए लेखांकन अवधि के बाद, देरी उनके लिए कुछ अनिश्चितता पैदा कर दी है. इसलिए, एक घोषणा 5 पर संसद के सदनों और 6 सितंबर 1988 कि ट्रस्टों / धार्मिक संस्थाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों धर्मार्थ के संबंध में स्थिति, दोनों में सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (राजस्व) द्वारा किया गया था यह प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा किए गए संशोधन से पहले के रूप में था, आदि, 30-3-1990 तक ही होना जारी रहेगा.
(4) इस घोषणा का असर होगा कि इस अवधि तक आयकर अधिनियम, 1961, संपत्ति कर अधिनियम, 1957 और उपहार कर अधिनियम, 1958 के निम्नलिखित प्रावधान जो 1989/01/04 से प्रभावी संशोधन / लोप खड़े वे प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा किए गए संशोधनों से पहले खड़ा था के रूप में 1989-90 के लिए और आकलन वर्ष तक काम करने के लिए जारी रहेगा:
आयकर अधिनियम
(मैं) की धारा 2 (24) (आईआईए) चैरिटेबल ट्रस्ट / संस्थाओं से प्राप्त स्वैच्छिक योगदान के संबंध में आय की परिभाषा से संबंधित.
(Ii) धारा 10 (21), 10 (23), 10 (23 सी) (चतुर्थ) और (v) वैज्ञानिक अनुसंधान संघों को उपलब्ध आय की छूट के संबंध में, नियंत्रण, निगरानी और क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, आदि के खेल को विनियमित करने के लिए अपने उद्देश्य के साथ स्थापित संघों या संस्थानों की आय, फंड या संस्थाओं की आय धर्मार्थ के लिए स्थापित प्रयोजनों के भारत भर में या किसी राज्य या राज्य भर में और किसी भी धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं महत्व रहा.
(Iii) वर्गों 11, चैरिटेबल ट्रस्ट / संस्थानों के मूल्यांकन से संबंधित 12, 12A और 13 के प्रावधानों.
(Iv) धारा संघों के लिए भुगतान के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और व्यय के बाहर ले जाने के लिए संगठनों और संस्थाओं को भुगतान के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यय पर खर्च के कारण मुनाफे और व्यापार के लाभ से कटौती से संबंधित 35, 35CCA और 35CCB और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों से बाहर ले जाने संस्थाओं.
(V) की धारा 43 (1) मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन करने के लिए परिणामी विशेष प्रावधान किया जा रहा है.[इस अनुभाग में संशोधन प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा धारा 35 में संशोधन के परिणाम में था].
(Vi) धारा 80A (3) कुल आय की गणना में किए जाने की कटौती से संबंधित.
आदि कुछ धन, धर्मार्थ संस्थाओं को कुछ दान के संबंध में सकल कुल आय से कटौती के संबंध में (सात) की धारा 80 जी:
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(एक)
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धारा 80 जी (5) (मैं)
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इन सभी संशोधनों में
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(ख)
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धारा 80 जी (5) (वी)
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खंड 80 जी के फलस्वरूप हैं
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(ग)
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खण्ड (क) और (ख) के
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खंड 80F की प्रविष्टि और
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खंड 80 जी के स्पष्टीकरण 2.
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वर्गों 10 में संशोधन (23),
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(घ).
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खंड 80 जी के स्पष्टीकरण 4.
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10 (23 सी) (चतुर्थ) और (वि)
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(आठवीं) की धारा 80GGA वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कुछ दान के संबंध में, व्यापार या पेशे पर नहीं ले जा निर्धारिती की सकल कुल आय से कटौती करने के लिए संबंधित.
चैरिटेबल ट्रस्ट / संस्थाओं के मामले में रिटर्न दाखिल करने से संबंधित धारा 139 (10) के परन्तुक के (नौ) की धारा 139 (4 ए) और खंड (घ).
(एक्स) की धारा 155 (5 ब) (वैज्ञानिक अनुसंधान, आदि पर होने वाले खर्च के कारण संशोधनों के संबंध मेंयह) की धारा 35 में किए गए संशोधन के लिए परिणाम में था.
(ग्यारहवीं) की धारा 164 (1), 164 (2) और 164 (3) टैक्स के आरोप से संबंधित प्रावधानों और स्पष्टीकरण 2 सहित जहां अज्ञात लाभार्थियों के शेयर.
संपत्ति कर अधिनियम
धारा 5 (1) चैरिटेबल ट्रस्ट / संस्थाओं के कारण शुद्ध धन से कटौती करने के लिए संबंधित के लिए (मैं) प्रावधान.
(Ii) संपत्ति के मोड़ के मामलों में मूल्यांकन से संबंधित धारा 21 ए, या सार्वजनिक धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति की आय की.
उपहार कर अधिनियम
धारा 45 (ए) और कुछ मामलों में उपहार की छूट के संबंध में स्पष्टीकरण 3.
प्र.5. इसके अलावा, धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों, आदि, के लिए आवेदन राशियों के संबंध में कटौती के साथ काम कर नव डाला खंड 80F के प्रावधानों का संचालन धर्मार्थ या धार्मिक विश्वास के तहत आयोजित की संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ पर कर की राहत के साथ काम कर अनुभाग 54A कुछ संस्थाओं और धारा 80 जी (2) (क) (iiid) और 80 जी (2) (क) (iiie) कुछ संस्थाओं को दान करने के लिए प्रतिशत कटौती प्रति 100 के बारे में द्वारा प्रयोजनों जिसका अर्थ है, 31-3-1990 तक टाल दिया है कि इन प्रावधान निर्धारण वर्ष 1989-90 के लिए लागू नहीं होगा.

