आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

523

परिपत्र की तिथि

05/10/1988

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/10/1988

परिपत्र: सं 523, 05-10-1988 दिनांकित

धारा 80 एल में कमी - के बदले प्रस्तुत

487. घाटे के दृढ़ संकल्प पर बीमार इकाइयों के पुनर्वास के लिए योजना के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड द्वारा पारित आदेश के प्रभाव

1 बोर्ड 31 अगस्त 1990 'के अनुदान के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में (अनुबंध II) दिनांक दो परिपत्रों, 5 अक्टूबर, 1988 (अनुलग्नक) सर्कुलर नं 523, और सर्कुलर नंबर 576, जारी किया था रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (सीका) के तहत बीमार उद्योगों के पुनर्वास के लिए प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत दिए जाने के लिए वित्तीय सहायता से जुड़े मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा सहमति '.

प्र.20. दो परिपत्र जारी करते समय, धारा 19 के प्रावधानों (2) सीका के थे नहीं माना.धारा 19 के अनुसार (2), पुनर्वास योजना के लिए 'वित्तीय सहायता' देने के साथ सभी संबंधित पक्षों उनकी 'सहमति' देना चाहिए.

(3)बोर्ड के सर्कुलर नं 523 से ऊपर और 30-12-1993 को अपील भी संख्या के अपने पत्र ख़बरदार 576 तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया था.एएआईएफआर और बीआईएफआर को कहा पत्र (2) सीका की धारा 19 में विचार के रूप में प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत 'वित्तीय सहायता' के राजकोषीय रियायत की प्रत्येक मामले अब 1985, सहमति के प्रयोजन के लिए योग्यता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के मामले में विचार किया जाएगा कि स्पष्ट किया और सहमति या सहमति के इनकार केन्द्र सरकार द्वारा बीआईएफआर को अवगत करा दिया जाएगा.  औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) और, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (एएआईएफआर) के लिए अपीलीय प्राधिकरण और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बीच समन्वय के लिए मॉडल एजेंसी आयकर महानिदेशक (किया जाएगा प्रशासन.), 7 वीं मंजिल, मयूर भवन, नई दिल्ली 110 001.  पहले से ही सर्कुलर नं 523 और 576 के अनुसार निर्णय लिया मामले बहरहाल, फिर से खोल दी जाने की आवश्यकता नहीं थे.

परिपत्र: नहीं 683, 1994/08/06 दिनांकित.

अनुलग्नक मैं

1ध्यान यह बताया गया था जिसमें दिनांक 5 अक्टूबर 1988, सर्कुलर नंबर 523 के लिए आमंत्रित किया गया है कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) (3) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम की धारा 17 के तहत एक योजना की स्वीकृति अगर 1985, विशेष रूप से छोड़कर या वर्गों निर्दिष्ट मूल्यांकन वर्षों के संबंध में आयकर अधिनियम की 41 (1), 79 और 115J, 1961 के आवेदन सीमित है, तो मूल्यांकन अधिकारी इस आदेश की वजह से संज्ञान ले और प्रभाव देना होगा उसी के लिए.

प्र.20. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के बाद से आगे ले जाने के बारे में सवाल की जांच की है और नुकसान की वापसी धारा 139 के तहत अनुमति दी समय से परे दायर की गई है, जहां एक बीमार कंपनी के मामले में नुकसान का मुआवज़ा (3).  धारा 80 के मौजूदा प्रावधानों के तहत कोई नुकसान घटाने की वापसी धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार में दायर की गई है जब तक कि आगे या सेट बंद किए जाने की अनुमति दी है (3).  सीबीडीटी सलाह दी गई है कि एक बीमार कंपनी धारा 139 (3) में निर्दिष्ट निर्धारित समय के भीतर नुकसान की वापसी, और (3) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान की धारा 17 के तहत एक आदेश के अनुसार किया एक योजना फाइल में विफल रहता है ) अधिनियम, 1985 के आगे बढ़ाने और बीमार कंपनी द्वारा किए गए नुकसान के सेट बंद के लिए एक विशेष कर उपचार के लिए, यह है कि अधिनियम की धारा 18 के तहत बीआईएफआर द्वारा मंजूर की है, ने कहा कि इस योजना के धारा 80 के प्रावधानों पर प्रभाव अधिभावी दिया जाएगा आयकर अधिनियम की.ऐसी स्थिति में, मूल्यांकन अधिकारी इस योजना का संज्ञान लेने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए प्रभाव देने और सेट बंद घटाने की योजना के तहत प्रदान के रूप में करना होगा.

(3)यह, हालांकि, बीआईएफआर (2) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) देर से अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए एक बीमार कंपनी को अधिकृत या इस तरह के आगे ले जाने की अनुमति देने के मूल्यांकन अधिकारी के निर्देशन अधिनियम की धारा L7 के तहत आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है कि स्पष्ट किया जाता है नुकसान.हालांकि, बीआईएफआर ने कहा कि अधिनियम की धारा 18 के तहत एक योजना तैयार करने के लिए किसी भी ऑपरेटिंग एजेंसी को निर्देशित करने का अधिकार है. इस तरह की एक योजना स्वचालित रूप से ध्यान में बीमार कंपनी को हुई हानि का समय लगेगा और यह भी आदि नुकसान के आगे ले जाने के लिए उस पर ध्यान दिए बिना आयकर रिटर्न धारा 139 के तहत अनुमति दी समय के भीतर दाखिल नहीं किया गया है कि इस तथ्य की अनुमति दी जानी चाहिए लगा सकती है (3).  योजना बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद, यह 5 अक्टूबर 1988 के परिपत्र सं 523 में और इस परिपत्र में कवर मामलों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव पड़ेगा.

परिपत्र: नहीं 576, 31-8-1990 दिनांकित.

अनुबंध II

1रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के संसद द्वारा पारित कर दिया और 1986/08/01 पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी.  अधिनियम बीमार इकाइयों का समय पर पता लगाने और औद्योगिक और उनके पुनर्वास के लिए उठाए जाने की आवश्यकता उपचारात्मक और अन्य उपायों के वित्तीय पुनर्गठन (बीआईएफआर) के लिए बोर्ड द्वारा शीघ्र दृढ़ संकल्प हासिल करने के लिए एक दृश्य के साथ पेश किया गया था.

प्र.20. धारा 17 के तहत (3) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की है, वह अपने निवल मूल्य एक उचित समय के भीतर सकारात्मक बनाने के लिए एक बीमार औद्योगिक कंपनी के लिए साध्य नहीं है, जहां मामलों में, बीआईएफआर एक योजना स्वीकृत करने का अधिकार है अपने पुनर्वास के लिए कहा बीमार कंपनी के संबंध में इस तरह के सुधारात्मक उपायों के लिए प्रदान करते हैं.  के रूप में निम्नानुसार (1) इस अधिनियम की धारा 32 में लिखा है: -

"इस अधिनियम की और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या योजनाओं के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और शहरी भूमि (उच्चतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को छोड़कर किसी भी अन्य कानून में कुछ भी असंगत सिवा बावजूद प्रभावी होंगे बल में या एक औद्योगिक कंपनी के संघ के ज्ञापन या लेख में या इस अधिनियम के अलावा अन्य किसी भी कानून की हैसियत से किसी भी अन्य साधन होने के प्रभाव में कुछ समय के लिए. "

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक योजना (3) इस अधिनियम की धारा 17 के अनुसरण में मंजूर की है, तो यह अधिनियम की धारा 32 के आधार द्वारा आयकर अधिनियम के प्रावधानों पर एक अधिभावी प्रभाव होगा कि सलाह दी गई है .

(3) नतीजतन, बीआईएफआर प्रतिबंध अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत एक योजना विशेष रूप से छोड़कर या वर्गों 41 (1), 79 और 115J या आयकर अधिनियम के इन वर्गों में से किसी एक या अधिक का, 1961 के आवेदन को सीमित अगर यह भी निर्दिष्ट कर रहे हैं, जो मूल्यांकन वर्षों के संबंध में, तो मूल्यांकन अधिकारी इस आदेश की वजह से संज्ञान लेते हैं और उसी के लिए प्रभाव देने के लिए होगा.  ऐसी स्थिति में एक विशेष निर्धारण वर्ष में इसकी ब्याज देनदारी के संबंध में अपने खाता डेबिट किया है जो एक बीमार औद्योगिक कंपनी के मामले में उत्पन्न हो सकती है.  बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत एक योजना में, बैंकों को माफ या ब्याज देयता कम करने के लिए या तो निर्देशित कर रहे हैं अगर इसके बाद, इस छूट धारा 41 (1) में कमी या छूट के वर्ष में आयकर अधिनियम के तहत कर के दायरे में हो जाएगा बैंकों.  यह त्वरित पुनर्वास के लिए, अपनी योजना में बीआईएफआर धारा 41 (1) बीमार कंपनी के मामले में लागू नहीं होता है कि प्रदान करता है कि संभव है.  धारा 41 के तहत ब्याज देयता की छूट या समाप्ति कर के अधीन है, इन परिस्थितियों में, अधिकारी नहीं होगा आकलन (1).

(4)यह, हालांकि, धारा 32 (1) रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की केवल "इस अधिनियम के प्रावधानों, और किसी भी नियम या योजना का" के तहत पारित आदेश को इस आधार पर और नहीं बनाया करने के लिए संदर्भित करता है कि स्पष्ट किया जा सकता है धारा 17 (2).इसलिए, धारा 17 के तहत बीआईएफआर द्वारा पारित आदेश (2) आयकर अधिनियम के प्रावधानों अधिभावी का असर नहीं होगा.

परिपत्र: नहीं 523, 1988/05/10 दिनांकित.

नोट: Bangabasi थियेटर्स (पी.) वी. सीआईटी मेंल  [1993] 71 चुंगी लगानेवाला 408 (Cal.), यह आईटी विभाग प्रेसीडेंसी मेडिकल सेंटर (पी.) में निर्णय स्वीकार किए जाते हैं कि 14-5-1985 दिनांकित, निर्देश सं 1807 में निर्धारित किया गया है कि मनाया गयालिमिटेड सीआईटी [1977] 108 वी. आईटीआर 838 (Cal.) पूर्व निर्धारण वर्ष 1984-85 के लिए.