522 : परिपत्र: सं 522, 18-08-1988 दिनांकित
परिपत्र सं.
522
परिपत्र की तिथि
18/08/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/08/1988
384. अनुभाग 40A (3) / 269SS/269T में निर्धारित मौद्रिक छत - रुपये करने के लिए उठाया. 10,000 रुपये. 20,000 रु. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा क्रमश: 20,000, - मौद्रिक छत में परिवर्तन की प्रभावी तिथि के संबंध में स्पष्टीकरण
1 वर्गों 40A का प्रावधान (3), 269SS और 269T प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 (1988 का 4) और फलस्वरूप उक्त धाराओं के तहत निर्धारित मौद्रिक छत रुपये से उठाया गया है द्वारा संशोधित किया गया है. रुपये के लिए 2,500. 10,000 रुपये. रुपये के लिए 10,000. 20,000 रु. रुपये के लिए 10,000. 20,000, क्रमशः. (2) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम की धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार, इन परिवर्तनों 1989/01/04 से प्रभावी बना दिया गया है.
प्र.20. बोर्ड वर्गों 269SS और 269T के संशोधित प्रावधानों 1-4 को या उसके बाद किए गए भुगतान या भुगतान के लिए लागू होगा. यह एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है आयकर अधिनियम की उपरोक्त संशोधन वर्गों के लागू होने की तिथि के बारे में अभ्यावेदन के एक नंबर मिला है -1989.अनुभाग 40A के तहत किए गए भुगतान की पाबंदी के संबंध में (3), संशोधन निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष में किए गए भुगतान के लिए लागू होगी
1989-90 और बाद के वर्षों.
परिपत्र: नहीं 522, 18-8-1988 दिनांकित.

