520 : अधिसूचना: का. आ. 520 जारी करने की तिथि: 19/2/1980
अधिसूचना सं.
520
अधिसूचना तिथि
19/02/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/02/1980
अधिसूचना: SO520
धारा (ओं) भेजा: 193, 1931, 1931 (आईआईए)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/2/1980
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड (IIb) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त खंड, पहले जारी डिबेंचरों के प्रयोजनों के लिए, निर्दिष्ट करता है तमिलनाडु सरकार की श्रमिक भागीदारी योजना के एक हिस्से के रूप में ठन्ठई पेरियार परिवहन निगम लिमिटेड, विल्लुपुरम द्वारा राजपत्र, और इस तरह की तारीख के बाद जारी किए जाने वाले डिबेंचरों में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख:
--- बशर्ते कि
(क) ऐसे डिबेंचर प्रिंसिपल या ब्याज के भुगतान की अदायगी के रूप में किसी भी सरकार द्वारा की गारंटी नहीं कर रहे हैं;
(ख) ऐसे डिबेंचर ही संयुक्त रूप से दो या अधिक व्यक्तियों सहित व्यक्तियों के लिए जारी किए जाते हैं;
(ग) ऐसे डिबेंचर वे खंड (ख) में वर्णित उन लोगों की तुलना में किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता कि इस शर्त के अधीन जारी किए जाते हैं;
(घ) ऐसे डिबेंचर नहीं फीसदी बारह से अधिक दर से ब्याज ले. प्रतिवर्ष; और
(ई) कुल ऐसे ब्याज आय की राशि, श्रेय या भुगतान, या प्रत्येक कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी के संबंध में श्रेय या एक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए जाने की संभावना है, पांच सौ रुपये से अधिक नहीं है.
इस अधिसूचना में निहित कुछ नहीं एक साथ वेतन से आय के साथ डिबेंचर से आय, न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक है, जहां एक मामले के लिए लागू नहीं होगी.
[एफ सं 275/80/79-ITB

