आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

52/2010 [का. आ. 1153(अ)]

अधिसूचना तिथि

17/05/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/05/2010

अधिसूचना: एनसी-52/2010 [का.आ. 1153(अ)], तारीख: 17-5-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 52/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1153 (ई), 17-5-2010 दिनांक


जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग), नंबर है तो 461 (ई) की अधिसूचना द्वारा, उप - धारा के तहत जारी किए गए 5 अप्रैल 2004, दिनांक (1) के खंड (ख) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 9 में निर्दिष्ट किया था, (एक) के रोगियों के बाहर धर्मशाला और घर आधारित कार्यक्रम (पहले से ही चल रहा है), (ख) मोबाइल धर्मशाला ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम, (ग) गृह आधारित है और तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में डीन फाउंडेशन, पुराने नंबर 73/New सं 59, दूसरा स्ट्रीट, Aspiron गार्डन कालोनी, Kalpauk, चेन्नई 600010, द्वारा एड्स के लिए ग्रामीण आउटरीच समुदाय एकीकृत धर्मशाला कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत 2004-05 और जो वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए SO 1505 (ई), दिनांक 7 सितंबर 2007 आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है;

जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना (एक) रोगियों और (पहले से ही चल रहा है) घर आधारित कार्यक्रम बाहर धर्मशाला, (ख) मोबाइल धर्मशाला ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम, (ग) घरेलू और डीन फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे हैं, जो एड्स के लिए ग्रामीण आउटरीच समुदाय एकीकृत धर्मशाला कार्यक्रम, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना पुराने नंबर 73/New सं 59, दूसरा स्ट्रीट, Aspiron गार्डन कालोनी, Kalpauk, चेन्नई 600010,. तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तीन करोड़ तैंतालीस लाख, वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13.