आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

5195

अधिसूचना तिथि

20/09/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/1985

अधिसूचना: का. आ. 5195 जारी करने की तारीख: 20/9/1985

                        

अधिसूचना: SO5195
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/9/1985
25-1-1982 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4439 (एफ नहीं 203/202/81-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/three) की, नियम 6 के साथ पठित आयकर नियमों के, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(I) उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"लॉ ​​कॉलेज Ellisbridge निकट कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, Thakorebhai देसाई SAMARK भवन, अहमदाबाद -380 006."
इस अधिसूचना 1985/01/04 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6432 (एफ नहीं 203/33/85-ITA.II)