517 : परिपत्र: सं 517, 16-06-1988 दिनांकित
परिपत्र सं.
517
परिपत्र की तिथि
16/06/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/06/1988
वित्तीय वर्ष 1988-89
1679. वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए कर की दर
1मैं 25-6-1987 दिनांकित इस मंत्रालय के सर्कुलर नं 489, के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ, 1987/04/11 सर्कुलर नं 498,, सर्कुलर नंबर 501, 20-1-1988 दिनांकित और परिपत्र सं 504 , 1988/08/02 दिनांकित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से वर्ष 1987-88 के दौरान आयकर कटौती की दर, सूचित किया गया, जिसमें. संदर्भ भी 1987/01/12 दिनांकित, इस विभाग के परिपत्र सं 499 के लिए आमंत्रित किया जाता है - अधिभार लगाने के तथ्य यह है कि आप करने के लिए सूचित किया गया था जिसमें.
प्र.20. उप - धारा (1) के खंड 192 के सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, भुगतान करने का समय, आयकर की औसत दर से देय राशि पर आयकर घटा करेगा कि प्रदान करता है भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में दरों के आधार पर कम्प्यूटेड. कहा अनुभाग के उप - धारा के प्रावधानों (3) अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अतिरिक्त या अनजाने प्रकृति और / या की खामियों के लिए समायोजन करने के लिए इरादा कर रहे हैं. इस प्रकार 12 से विभाजित और निकटतम रुपया को गोल अनुमानित आय की गणना पर कुल टैक्स मासिक वेतन से कटौती की जाने की आवश्यकता है.
(3)वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए कर की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वित्त अधिनियम, 1988 की प्रथम अनुसूची के भाग III के अनुच्छेद 'ए' के उप पैरा का एक उद्धरण (1) हालांकि अनुबंध आई. पर है, वित्त अधिनियम, 1988 "मानक कटौती" से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया है "राष्ट्रीय बचत योजना 'के तहत जमा. वित्त अधिनियम भी जीवन बीमा निगम के आस्थगित वार्षिकी योजना के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80CCA तहत स्वीकार्य कटौती की गुंजाइश फैली हुई है. इसके अलावा, वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1987 के द्वारा लगाया गया था जो आयकर पर अधिभार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़ा दिया गया है. इन सफल पैराग्राफ में व्याख्या कर रहे हैं.
(4)इस प्रकार वे कर वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून के मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:
वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (मैं) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती की जाएगी.18,000. गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध II में हैं.
(Ii) मुफ्त या रियायती आवास, या अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटर कारों के माध्यम से अनुलाभ का मूल्य आयकर नियम, 1962 के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा.इसके अलावा, अन्य लाभ या सुविधाओं के मूल्य आदि गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, घरेलू खपत के लिए पानी, शैक्षिक सुविधाओं, जैसे कर्मचारियों के लिए लागत का या रियायती दरों पर नि: शुल्क प्रदान की जाती है, यह भी कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय (अनुबंध II में उदाहरण द्वितीय कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता है).
कोलियरी भत्ता का संबंध है, यह नोट किया है कि रुपये के ऊपर ही अतिरिक्त. महीने या उससे अधिक है, जो भी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भुगतान वास्तविक कोलियरी भत्ता का 50 प्रतिशत प्रति 100 अनुलाभ के रूप में इलाज किया जा रहा है और के भुगतान के कारण शेष राशि के तहत आय की गणना करते समय भत्ता कटौती करने की अनुमति दी जा सकती कहा स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए सिर "वेतन".
कुल आय की गणना में (iii) छूट: -
धारा 10 (क) खंड (10) कुल आय की गणना में शामिल किए जाने से मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की छूट प्रदान करता है.सरकार की अधिसूचना संख्या 7534 से है [एफ सं 18-9-1987 दिनांकित 178/131/87-ITA-I], रुपये की सीमा को उठाया. रुपये के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (10) के उपखंड (ग) में उल्लिखित 36,000. कहा सीमा रिटायर कर्मचारियों को जो करने के संबंध में कहा, खंड के प्रावधानों में उल्लेख किया है या बन अक्षम या 1986/01/01 या जिसका रोजगार पर समाप्त होता है के बाद मर जाते हैं या गया है, जिसके लिए सभी तीन उद्देश्यों के लिए 1,00,000 या कहा तारीख के बाद.28-4-1988 दिनांकित अधिसूचना सं जीएसआर 405 रुपये की बढ़ी सीमा. 1,00,000 रिटायर हो या पूर्व में इस तरह के रिटायर होने से अक्षम या अप्रैल, 1988 या जिसका रोजगार के पहले दिन या मरने के बाद बन जाते हैं, जो उसमें उल्लेख कर्मचारियों के संबंध में उक्त खंड में वर्णित सभी तीन उद्देश्यों के लिए लागू होगा पर समाप्त होता है या कहा तारीख के बाद.
धारा 10 के खंड (10AA) (ख) के उपखंड (i) अर्जित छुट्टी की अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के बराबर नकद के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान से छूट के लिए प्रदान करता है सेवानिवृत्ति पर उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर या अन्यथा.
(ग) अन्य कर्मचारियों के मामले में धारा 10 (10AA) के तहत छूट सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट करने के लिए छुट्टी या आठ महीने की छुट्टी की एक अधिकतम करने के लिए नहीं तो विषय के संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा.यह छूट केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की सीमा के अधीन आठ महीनों के लिए कर्मचारी के औसत वेतन के आधार पर इस तरह के अप्रयुक्त छुट्टी के लिए देय राशि को सीमित किया जाएगा. अप्रयुक्त अर्जित अवकाश का नकद समकक्ष एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक कर्मचारियों से कर्मचारी द्वारा प्राप्त होता है जहां, कर से छूट की अधिकतम राशि तो निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी. सीमा अब, भारत अधिसूचना संख्या का.आ. 553 (अ) की सरकार में निर्दिष्ट 1988/08/06 दिनांकित किया गया है.
(Iv) अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा खाते से एक कर्मचारी को चुकाया राशि के रूप में चुका दिया है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा पहले से ही 28-10-1975 को अपील मंत्रालय के सर्कुलर नं 182, में विस्तार से बताया.चुकाया राशि भी ब्याज का एक तत्व शामिल होंगे. प्रिंसिपल राशि की अदायगी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान वेतन के रूप में माना जाता है और तदनुसार कर के मूल्यांकन किया जाएगा, वहीं ब्याज तत्व आयकर अधिनियम की धारा 80L के अनुसार कटौती के लिए उत्तीर्ण.
(V) धारा 10 (10 बी) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा तक आयकर विषय से छूट प्राप्त है.मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक की धारा 25f (ख) में प्रदान आधार पर अधिनियम, 1947, या किसी भी राशि रुपए से कम नहीं विवाद गणना की राशि है. केन्द्र सरकार के रूप में 50,000 अधिसूचना से जो भी कम हो राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है.इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है और अन्य प्रासंगिक जो करने के उपक्रम में कर्मकार को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए की जरूरत है को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार से इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात.
यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक नंबर के लिए अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की है कि जोड़ा जा सकता है. एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान, केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनी की आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते स्वीकार कर सकते हैं जो किसी भी योजना के अनुसार अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय में एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कामगार या कार्यकारी, और चाहे अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों धारा 10 (10C) के तहत मुक्त हो जाएगा.
(Vi) धारा 10 (13A) के तहत किसी भी विशेष भत्ता विशेष रूप से निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई करने के लिए आयकर से छूट प्राप्त है यथा निर्धारित सीमा तक, इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए.आयकर नियमों के 2A नियम के अनुसार, 1962 किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा करने के लिए विशेष भत्ता के अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा जाएगी: -
(क) इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि प्रासंगिक अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त; या
(ख) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए देय वेतन के 1/10th से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या
(ग) जहां इस तरह के आवास की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन के प्रतिशत के बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, 50 में स्थित है; या
(घ) ऐसे आवास किसी अन्य जगह में स्थित है, जहां की वजह से प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी को वेतन का 40 प्रतिशत,
कम से कम जो भी है.
इस उद्देश्य "वेतन" महंगाई भत्ता, यानी, रोजगार के मामले तो प्रदान करते हैं, तो भी शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.
यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा को निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना चाहिए था. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कुल आय से मकान किराया भत्ता या उसके किसी हिस्से को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(सात) (ए) आयकर अधिनियम की धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन मानक कटौती करने के बाद गणना की जानी है.वित्त अधिनियम, 1988 रुपये का उच्चतम सीमा के अधीन वेतन का 33 प्रतिशत 1/3%, के लिए मानक कटौती को उठाया गया है.12,000. इस उद्देश्य के लिए शब्द "वेतन" वेतन के अलावा की या में एवज में फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे, लेकिन (खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान, (10) शामिल नहीं होगी धारा 10 के 10A), (10AA), (10 बी), (10C), (11), (12) और (13A).इस प्रकार, धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजन के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.
इस कटौती वास्तविक सेवा में कर्मचारियों के रूप में एक ही छत के लिए एक ही दर और विषय पर चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग व्यक्तियों को भी उपलब्ध हो जाएगा. हालांकि, मानक कटौती रुपये तक सीमित कर दिया जाएगा. 1,000 ही मामलों में:
(I) कर्मचारी अन्यथा पूर्ण और विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन की तुलना में उपयोग के लिए उसके नियोक्ता द्वारा किसी मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल के साथ प्रदान की जाती है जहां; या
(Ii) वह अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अन्यथा की तुलना में पूरी तरह या विशेष रूप से नियोक्ता द्वारा स्वामित्व या किराए पर मोटर कारों की एक पूल से बाहर किसी भी एक या अधिक मोटर कारों के उपयोग की अनुमति दी जाती है.
अपने कार्यालय में अपने निवास से कर्मचारी या काम के अन्य स्थानों और भी कार्यालय से या अपने निवास के लिए काम के अन्य स्थानों से यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग नहीं तो पूरी तरह से इस तरह के वाहनों के उपयोग के रूप में माना जाता है और नहीं की जाएगी विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में.
(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान वेतन के संबंध में 1988-89 दी गई या एक कर्मचारी (कंपनी के एक निर्देशक या एक व्यक्ति नहीं किया जा रहा करने के लिए एक नियोक्ता द्वारा नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई कोई लाभ या सुविधा के जो मूल्य सिर के तहत कर्मचारी की आय जब तक "वेतन" मौद्रिक भुगतान के रास्ते रुपये से अधिक के लिए प्रदान नहीं कोई लाभ या सुविधा के मूल्य के अनन्य) कंपनी में काफी रुचि है कर्मचारी द्वारा प्राप्त परिलब्धियों के रूप में नहीं माना जाता है.24,000. वेतन में एक से अधिक नियोक्ता से प्राप्त होता है ऐसे मामलों में जहां इन नियोक्ताओं से कुल वेतन उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना ही होगा.
कर योग्य आय की गणना करते समय (आठ) (ए) धारा 80 सी के तहत, संवितरण अधिकारी पहले रुपये की पूरी की कटौती की अनुमति चाहिए. 6000, अगले रुपए का 50 फीसदी. जीवन बीमा प्रीमियम की ओर कर उसकी आय प्रभार्य के बाहर कर्मचारी द्वारा किए गए भुगतान की योग्यता राशि की शेष राशि के 6000 और 40 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार या भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए सेट अप के द्वारा भविष्य निधि में योगदान , (सार्वजनिक भविष्य निधि में अंशदान सहित, 1968 लोक भविष्य निधि अधिनियम के तहत गठित) धारा 19 यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की (1) (सीसी), जमा के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971, में भाग लेने के लिए योगदान डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 और राष्ट्रीय बचत पत्र (छठे) और राष्ट्रीय बचत पत्र (छठी अंक) को सदस्यता के तहत एक 10 साल के खाते या खाते के 15 साल में.राष्ट्रीय बचत पत्र (सप्तम अंक) पर ब्याज इसलिए, धारक तत्संबंधी धारा 80 सी के लाभों के हकदार है, पुनर्निवेश किया समझा और है.
(ख) के योगदान के संबंध में "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" निधि में व्यक्ति के खाते में उस कर्मचारी के स्वयं के योगदान में उप - धारा (2) धारा 80 सी के के खंड (घ) में निर्धारित एक और वित्तीय सीमा, वहाँ के लिए वित्तीय वर्ष या रुपए के दौरान अपने वेतन का 1/5th से अधिक नहीं होगा. 10,000, इनमें से जो भी कम है.इस उद्देश्य के लिए "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान अगर महंगाई भत्ता शामिल होगा, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ बाहर कर देंगे. "मान्यता प्राप्त भविष्य निधि" किया गया है और चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है, जो भविष्य निधि मतलब करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 2 (38) में परिभाषित किया गया है अभिव्यक्ति आयकर अधिनियम के लिए और एक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत फंसाया एक योजना के तहत स्थापित एक भविष्य निधि भी शामिल है.
(ग) वेतन या रुपये की 1/5th के अतिरिक्त मौद्रिक छत. जो भी कम हो 10,000,, उप खंड (ख) और (iv) खंड (क) की उपधारा (2) धारा 80 सी के में निर्दिष्ट भविष्य निधि में अंशदान करने के लिए लागू नहीं होगा. इस तरह भविष्य निधि हैं:
ए)सरकार भविष्य निधि और रेलवे प्रोविडेंट फंड,
ख; भविष्य निधि अधिनियम, 1925 और (3) कि अधिनियम की धारा 8 के तहत समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित उन की अनुसूची में उल्लेख कर रहे हैं के रूप में इस तरह के स्थानीय अधिकारियों और संस्थाओं द्वारा स्थापित प्रॉविडेंट फंड और
(C)कोई भविष्य निधि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी राजपत्र में यह द्वारा अधिसूचित. लोक भविष्य निधि 1968 में इस तरह के एक कोष का एक उदाहरण है लोक भविष्य निधि अधिनियम, के तहत स्थापित किया.
निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार है जहां (डी) के तहत खंड (ख) उप - धारा (2) धारा 80 सी की कटौती के संबंध में स्वीकार्य है:
(मैं) कर उसकी / अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष में भुगतान किसी भी रकम:
(1) लागू करने के लिए या बल में परिवार के किसी भी सदस्य के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए; या
(2) उप - खंड में निर्दिष्ट किसी भविष्य निधि में योगदान के रूप में (चतुर्थ) खंड (क) जहां इस तरह के योगदान परिवार के किसी सदस्य के नाम पर खड़े एक खाते में है; या
(Ii) समय पर यथासंशोधित एक 10 साल के खाते में कर के अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती या डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियम, 1959 के तहत एक 15 साल के खाते से पिछले वर्ष में जमा किसी भी राशि ऐसी रकम परिवार के किसी सदस्य के नाम से एक खाता खड़े में जमा कर रहे हैं, जहां समय के लिए.
(ई) खंड उप - धारा (ज) के अनुसार (2) धारा 80 सी के तहत धारा 80 सी की कटौती की (1) अपने या टैक्स को अपनी आय प्रभार्य से बाहर निर्धारिती द्वारा भुगतान किसी भी रकम शामिल हैं:
मैं सरकार केंद्र सरकार के इस तरह के सुरक्षा के लिए सदस्यता के रूप में, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है; या
द्वितीय. एक आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए, निर्माण, जिनमें से 31-3-1987 के बाद पूरा हो गया है और जहाँ से आय सिर "हाउस प्रॉपर्टी से आय 'के तहत कर के दायरे में है (या, यह था होगा अगर जो इस तरह के भुगतान की वजह से किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास की अन्य योजना के तहत दिशा में या राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते से बना रहे हैं जहां निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया) है कि सिर के तहत कर के दायरे में किया गया है बोर्ड, आदि, कटौती भी सरकार से करदाता या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम और निर्माण के लिए या लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे संस्थानों के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण की अदायगी के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा भारत में घर की खरीद.
नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी होने का होता है अगर नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी, कवर किया जाएगा. स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान, हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा या घर की संपत्ति की खरीद के लिए ध्यान एक समग्र राशि है और भूमि की लागत नहीं किया जा सकता है, जहां सिवाय भूमि की लागत (शामिल नहीं होगी अलग निधारित) या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत. कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा. जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति के अधिकार, कोई कटौती उसके द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय करदाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है नए प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां स्थानांतरण किया जाता है और पहले के वर्षों में अनुमति कटौती की कुल राशि पिछले वर्ष की सिर "अन्य स्रोतों से आय 'के तहत कर के दायरे में होगी जिसमें इन प्रावधानों को पिछले वर्ष के संबंध में स्वीकार्य होंगे तहत जो इस तरह के हस्तांतरण में जगह लेता है. कटौती स्वीकार्य इसके अंतर्गत की कुल रुपये से अधिक नहीं होगा. शुरू किया.
एक नई आवासीय घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण के लिए गए ऋणों की अदायगी के संबंध में, अब भी जारी है, जिनमें से निर्माण, यह ड्राइंग के मार्गदर्शन और संवितरण अधिकारी और तहत किसी भी आय प्रभार्य के भुगतान के लिए जिम्मेदार अन्य लोगों के लिए स्पष्ट किया जाता है संपत्ति का निर्माण वित्तीय वर्ष 1988-89 के अंत तक पूरा नहीं मिलता है, जहां इस मद में कोई कटौती आकलन वर्ष 1989 के लिए आय का आकलन करने में कर्मचारियों को स्वीकार्य होगी कि सिर "वेतन" - 90.
यह भी 31-3-1987 से पहले पूरा कर लिया गया था निर्माण, जिनमें से घर / फ्लैटों के सम्मान में दिए गए ऋणों की अदायगी, इस धारा के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि उल्लेख किया जा सकता.
डीडीओ इस कटौती की अनुमति से पहले मकानों के निर्माण के पूरा होने के तथ्य के बारे में themself को संतुष्ट करना चाहिए.
(च) (ख), (ग) और (ई) में निर्दिष्ट सीमा के अधीन (ख) के ऊपर, धारा 80 सी के तहत कटौती से अधिक नहीं होगी कंप्यूटिंग के प्रयोजन के लिए अर्हता प्राप्त कर जो रकम का कुल:
(1) (एक खिलाड़ी सहित) एक लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता, या खिलाड़ी, साठ हजार रुपए किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति के मामले में;
(2) किसी अन्य व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति की किसी भी ऐसी संस्था या उप - धारा (2), चालीस हजार रुपए के खंड (छ) में निर्दिष्ट है के रूप में व्यक्तियों की एक संस्था के मामले में.
(छ) यह धारा 80 सी के तहत प्रदान की कटौती राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, आदि की खरीद की दिशा में वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक का भुगतान ऐसी रकम के संबंध में करदाता के लिए उपलब्ध हो जाएगा कि नोट किया जाए
(नौ) अनुभाग 80CCA तहत, वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित फीसदी कटौती 100 प्रति एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, और रुपए की सीमा के अध्यधीन व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के कुछ श्रेणियों के लिए अनुमति दी जाएगी. के संबंध में 30,000 पीए:
(1) राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा किसी भी राशि; और
* (2) केन्द्रीय सरकार के रूप में एलआईसी के ऐसे आस्थगित वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट.
यह उक्त कटौती केवल टैक्स को कर्मचारी की आय प्रभार्य से बाहर कर दिया जमा / भुगतान के संबंध में अनुमति दी जाएगी कि नोट किया जाए.
यह भी जो कटौती के संबंध में राष्ट्रीय बचत योजना के तहत कर्मचारी के ऋण के लिए खड़े किसी भी राशि पहले से ही किसी भी राशि ब्याज उपार्जित उस पर किसी भी पिछले वर्ष में वापस ले लिया है साथ साथ, खंड 80CCA के तहत दावा किया है, या जहां गया है, जहां कि ध्यान दिया जाना चाहिए नीति या किसी भी पिछले वर्ष में एलआईसी की आस्थगित वार्षिकी योजना के अनुसार वार्षिकी या बोनस के रूप में के आत्मसमर्पण के कारण प्राप्त होता है, इस तरह की राशि का पूरा में है कि पिछले वर्ष के कर्मचारी की आय होना समझा जाएगा जो इस तरह की वापसी से बना है या इस तरह की राशि प्राप्त है, और पिछले वर्ष की आय के रूप में कर के दायरे में होगी.
आहरण एवं संवितरण अधिकारी वास्तविक जमा या वे कटौती की अनुमति से पहले आवश्यक समझा के रूप में इस तरह के ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके कर्मचारियों द्वारा किए गए भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. इसी डीडीओ एनएसएस या एलआईसी की आस्थगित वार्षिकी योजनाओं के कारण प्राप्त राशि से उनके द्वारा की गई निकासी के बारे में कर्मचारियों से पता लगाना चाहिए, और कहा कि राशि कर्मचारी की आय की गणना में शामिल और टैक्स को वसूल किया जाएगा तदनुसार. वे आवश्यक समझना के रूप में इस उद्देश्य के लिए, डीडीओ ऐसे सबूत / विवरण / जानकारी के लिए बुलाना चाहिए.
(एक्स) 1987/01/04 से लागू आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के मामले में, एक कटौती रुपये से अधिक नहीं राशि के लिए अनुमति दी जा सकती है. हद भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष 3,000 बल में इस तरह के बीमा साधारण बीमा निगम द्वारा तैयार योजना के अनुसार है, बशर्ते कि नीचे वर्णित व्यक्तियों की श्रेणियों के स्वास्थ्य पर एक बीमा रखने के लिए कर उनकी आय प्रभार्य के बाहर चेक द्वारा किया जाता है भारत की केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित के रूप में लोकप्रिय 'मेडीक्लेम' के रूप में जाना जाता है.
व्यक्तियों की श्रेणियां हैं:
(क) निर्धारिती एक व्यक्ति, निर्धारिती के स्वास्थ्य पर या पत्नी या पति, आश्रित माता - पिता या निर्धारिती के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
(ख) निर्धारिती एक हिंदू अविभाजित परिवार, परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि है;
(ग) निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ या किसी भी मामले में शामिल व्यक्तियों की एक संस्था है, जहां केवल दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन के संघ शासित क्षेत्रों में बल में संपत्ति के समुदाय की प्रणाली द्वारा संचालित पति और पत्नी की और दीव, ऐसी संस्था या शरीर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर या इस तरह के एक संघ या शरीर के सदस्यों के आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान किसी भी राशि.
(ग्यारहवीं) कोई कटौती धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए.आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, राष्ट्रीय बाल कोष या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के योगदान बना रहे हैं जहां मामलों में, इस तरह के योगदान की 50 फीसदी कुल कंप्यूटिंग में कटौती की जा सकती है कर्मचारी की आय. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान प्रतिशत कटौती प्रति सौ के लिए पात्र होंगे. वित्तीय वर्ष 1988-89 के लिए स्रोत पर आयकर की कटौती के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना करते समय इस प्रकार, इस संबंध में कटौती की अनुमति दी जा सकती है. साल के लिए सभी योगदान के कुल रुपये से भी कम है जहां कटौती स्वीकार्य नहीं होगा. 250
(बारहवीं) आयकर अधिनियम की धारा 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियमों के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है.इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है:
(क) निर्धारिती विशेष रूप से धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;
(ख) वह 25 प्रति उसके फीसदी या रुपये की सीमा के अध्यधीन उसकी कुल आय के 10 प्रतिशत से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. प्रति माह 1,000, कम जो भी है.इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;
(ग) निर्धारिती खुद नहीं करता है:
(I) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां ऐसे निर्धारिती एक हिन्दू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है द्वारा ऐसे परिवार से है, वह आमतौर पर रहता है या प्रदर्शन करती है अपने पद के कर्तव्यों या अपने व्यापार या पर किया जाता है, जहां जगह पर पेशे; या
(Ii) किसी अन्य जगह पर, निर्धारिती के कब्जे में किसी भी रिहायशी आवास से किया जा रहा आवास, जिनमें से मूल्य खंड (क) या मामले के रूप में, खंड (ख हो सकता है के उपखंड (i) के तहत निर्धारित किया जा रहा है ) (2) धारा 23 की उप - धारा की;
(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास अर्थात् निम्न स्थानों में से किसी में स्थित है: -
(I) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मदुरै, नागपुर, पटना, पुणे श्रीनगर, सूरत, वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक के शहरी ढेर; या
(Ii) मुंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेंद्रम या विशाखापट्नम.
स्पष्टीकरण: एक जगह के संबंध में "शहरी ढेर" समय से यह द्वारा जारी आदेश के तहत अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजन के लिए ऐसी जगह की शहरी ढेर में शामिल किया जा रहा है समय के लिए क्षेत्र का मतलब इस संबंध में समय के लिए.
संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.
(तेरहवीं) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के एक नए खंड द्वारा धारा 10 के खंड (14) प्रतिस्थापित किया गया है, और, तदनुसार, वेतन से आय की गणना में कर से छूट सभी विशेष भत्ते में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा भारत के राजपत्र.
(चौदह) (1) आयकर अधिनियम की धारा 80RRA भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय, किसी भी नियोक्ता (यानी, एक विदेशी नियोक्ता या से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि उपखंड में नीचे स्पष्ट रूप वित्त अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित ऐसी पारिश्रमिक या अधिक प्रतिशत भारत, 50 के बाहर उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवाओं के लिए एक भारतीय चिंता) (3) कर योग्य आय की गणना में कटौती की जाएगी.यह भी निर्धारिती से अधिक 36 महीने के लिए विदेश में निरंतर सेवा renders जहां ने कहा, 36 महीने की समाप्ति के बाद सेवा के किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक किसी भी कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि प्रदान करता है. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी, या कोई है जो एक व्यक्ति के मामले में, तुरंत भारत से बाहर सेवा लेने से पहले, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी केवल अगर सेवा कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है की. किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में कटौती वह एक "तकनीशियन" और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर रहे हैं तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती भारत के बाहर प्रदान की गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है. पारिश्रमिक आंशिक रूप से भारतीय मुद्रा में और आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में, भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है, तो इस प्रकार, भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि, खंड 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. भारत में दी गई सेवाओं के लिए संबंधित विदेशी मुद्रा में भुगतान किया है, हालांकि इसी तरह, पारिश्रमिक का हिस्सा है, तो पारिश्रमिक के ऐसे हिस्से भी खंड 80RRA के तहत कटौती के लिए योग्य नहीं होगा.
(2) अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" (मैं) एक विदेशी राज्य सरकार इसका मतलब यह खंड 80RRA के लिए स्पष्टीकरण (ख) में परिभाषित किया गया है; या (ii) एक विदेशी उद्यम; या (iii) भारत से बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.जबकि अनुमति इस खंड दस्तावेजी सबूत के तहत कटौती निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:
केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, उसकी सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया होने के तथ्य के रोजगार में है, जो व्यक्ति के मामले में (मैं);
(Ii) किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक तकनीशियन होने के मामले में भारत से बाहर उनकी सेवा की शर्तों और नियमों के तथ्य यह केन्द्र सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व, विदेशी कर प्रभाग, न्यू विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने दिल्ली).
(यह भी कटौती भारत के बाहर सेवा की अवधि के संबंध में विदेशी मुद्रा में प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए. कटौती केवल भारत के बाहर लगातार सेवा के पहले 36 महीनों के संबंध में स्वीकार्य तथ्य यह है कि यह भी) को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
(3) वित्त अधिनियम, 1987 अप्रैल, 1988 के पहले दिन से प्रभावी खंड 80RRA में संशोधन के बाद के लिए बनाया था: -
"आयकर अधिनियम की धारा 80RRA में, उप - धारा (1) में 'पचास फीसदी तत्संबंधी के बराबर राशि का' शब्दों के लिए, निम्नलिखित अर्थात्, अप्रैल, 1988 के पहले दिन से प्रभावी प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
के बराबर राशि का ': -
(मैं) पारिश्रमिक का पचास फीसदी; या
(द्वितीय) के रूप में इस तरह के पारिश्रमिक की पचहत्तर फीसदी से भारत में लाया जाता है, या की ओर से, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार निर्धारिती,
जो भी 'अधिक है. "
हालांकि, धारा 80RRA के तहत कटौती के रूप में अतिरिक्त राशि स्वीकार्य के सत्यापन के बारे में कहा व्यायाम आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा नहीं बनाया जा सकता. आरेखण और संवितरण अधिकारी केवल स्रोत पर पारिश्रमिक के 50 फीसदी के बराबर कटौती की अनुमति चाहिए.
पूरी तरह से अंधा है या स्थायी शारीरिक विकलांग के किसी भी रुपये की कटौती से ग्रस्त है जो एक निवासी व्यक्ति की कुल आय की गणना में खंड 80U के तहत (xv). 15,000 की अनुमति दी है.
बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 528 (अ) द्वारा किया गया है, इस धारा के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए स्थायी शारीरिक विकलांग के रूप में गिना जाएगा जो शारीरिक विकलांग, निर्दिष्ट 17-7-1985 दिनांकित. कहा अधिसूचना के अनुसार एक स्थायी शारीरिक विकलांगता खंड के प्रयोजन के लिए एक स्थायी शारीरिक विकलांगता (द्वितीय) के रूप में माना जाएगा उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम की धारा 80U की, यह श्रेणियों में से किसी एक में पड़ता है नीचे बताए, अर्थात्: -
एक अंग में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत की (ए) स्थायी शारीरिक विकलांगता; या
(ख) दो या अधिक अंग में अधिक से अधिक 60 फीसदी की स्थायी शारीरिक विकलांगता;
71 डेसीबल और ऊपर की श्रवण बाधित (ग) स्थायी बहरापन; या
आवाज का (डी) स्थायी और कुल नुकसान.
रुपये की कटौती. कुल आय में से 15,000 के रूप में नियोक्ता के पक्ष में आयकर अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ता विषय से अनुमति दी है, इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 272 में निर्धारित 26-5-1980 दिनांकित. एक बार जारी किए गए प्रमाण पत्र यह आईटीओ से वापस ले लिया है जब तक सेना में बने रहेंगे.
(XVI) "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती की गुंजाइश उप वर्गों की प्रविष्टि अनुभाग 192 (2), (2) और (2 बी) द्वारा वित्त अधिनियम, 1987 के द्वारा संशोधित किया गया था.इन प्रावधानों की प्रमुख विशेषता नीचे दिए गए हैं:
(क) उप - धारा (2) खंड के एक व्यक्ति को एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या जहां स्थितियों से 192 सौदों के लिए एक और एक नियोक्ता से बदल गया है.यह है या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन की रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी की कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब सिर "वेतन" की वजह से या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित तहत और से आय के वर्तमान / चुना नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन की कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.
(बी) धारा 192 की उपधारा (2) सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में, स्रोत पर कर की कटौती के खंड 89 के तहत राहत की अनुमति के बाद किया जा सकता है कि प्रदान करता है (1).सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को भी बैंकों संवितरण / उनके डीडीओ के माध्यम से खंड 89 (1) राहत की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
(ग) उप - धारा (2 बी) के वेतन भुगतान के बाहर घटा करेगा जो उसके मालिक को वेतन के अलावा अन्य आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनाता है, कर हालत के लिए कुल आय इस विषय पर देय कर की कुल राशि की कटौती की जाती है कि केवल वेतन से आय से राशि घटाया से कम नहीं होगी.
केन्द्र सरकार आयकर नियमों में आवश्यक संशोधन को अधिसूचित किया है कि इन प्रावधानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 963 (ई) ख़बरदार, 29-10-1987 दिनांकित.इस संबंध में विस्तृत निर्देश 1988/08/02 दिनांकित विभाग ख़बरदार सर्कुलर नंबर 504, द्वारा जारी किए गए थे.
(सत्रह) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार computed कुल आय कम से कम पांच रुपये है जो अंश की अनदेखी और दस को पांच रुपए या अधिक के बराबर है जो अंश में वृद्धि से दस रुपए के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए रुपए.कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.
इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि पचास हजार रुपए से अधिक की कुल आय होने के हर व्यक्ति के मामले में, की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी ऐसे आयकर के पांच प्रतिशत:
ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.
5. (क) आयकर अधिनियम की धारा 203A के प्रावधानों के अनुसार, यह, टीडीएस सर्टिफिकेट, समय - समय पर चालान में कर कटौती खाता संख्या (टैन) बोली के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए अनिवार्य है इस संबंध में आदि रिटर्न, विस्तृत निर्देश 1987/09/10 दिनांकित इस विभाग के परिपत्र सं 497, में उपलब्ध हैं.एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह आईटीओ द्वारा पारित एक आदेश पर, दंड के वैसे, रुपये तक का हो सकता है जो एक राशि का भुगतान करेगा. 5,00
(ख) इस संबंध ध्यान में नीचे के रूप में पढ़ता है जो आयकर अधिनियम की धारा 206 के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है:
"206. सरकार के हर कार्यालय के मामले में निर्धारित व्यक्ति, हर कंपनी के मामले में प्रमुख अधिकारी, हर कुल प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक शरीर या एसोसिएशन, हर निजी नियोक्ता और कर कटौती के लिए जिम्मेदार हर दूसरे व्यक्ति के मामले में निर्धारित व्यक्ति इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद निर्धारित समय के भीतर, तैयार, और वितरित या निर्धारित आयकर प्राधिकरण को इस तरह के रूप में इस तरह के प्रतिफल दिया और ऐसी रीति से सत्यापित और आगे की स्थापना करने के लिए कारण होगा ऐसे विवरण के रूप में निर्धारित किया जा सकता है. "
(ग) आयकर अधिनियम की धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार, धारा 192 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी राशि की कटौती के किसी भी व्यक्ति को, निर्धारित समय के भीतर है, इसलिए केन्द्र सरकार के ऋण के लिए कटौती की राशि का भुगतान करेगा.वह स्रोत पर या घटाने के सरकार के ऋण के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद कर कटौती करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में इस संबंध ध्यान में भी एक व्यक्ति केन्द्र सरकार की ऋण का भुगतान करने में विफल रहता है, जिसके अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 276B के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है कर उसके द्वारा स्रोत पर कटौती की जाती है, वह 3 महीने और 7 साल के बीच है और ठीक से किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा.
प्र.6. केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय यह कृपया आयकर की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान नहीं है. 9 "ब्लू कलर बैंड" के साथ. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है, देखभाल आयकर की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.
प्र.7. ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और विभिन्न संगत प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. राय के एक अंतर है जहाँ भी, एक संदर्भ हमेशा कर ढांचे में बदलाव नहीं किया है जिसके माध्यम से आयकर अधिनियम के प्रावधानों और प्रासंगिक वित्त अधिनियम बनाया जाना चाहिए.
परिपत्र: 1988/09/12 सर्कुलर नं 527, द्वारा संशोधित नं 517, 16-6-1988 दिनांकित.
संलग्नक I
वित्त अधिनियम, प्रथम अनुसूची के 1988 भाग III से निकालने
पैरा एक, उप पैरा मैं
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के खंड (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम के एक मामले नहीं किया जा रहा है, जो इस पैरा या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय लागू होता है:
आयकर की दरें
|
(1) डेरिवेटिव
|
कुल आय रुपए से अधिक न हो. 18]000
|
कोई नहीं;
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|
(2)
|
कुल आय रुपए से अधिक है. 18,000 लेकिन अधिक नहीं है
|
रुपये. 25,00025 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 18,000;
|
|
(3)
|
कुल आय रुपए से अधिक है. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
|
रुपये. 1,750 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.25,000;
|
|
(4) संचार सेवाएं
|
कुल आय रुपए से अधिक है. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
|
रुपये. 9250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.50,000;
|
|
(5)
|
कुल आय रुपए से अधिक है. 1]00]000
|
रुपये. 29,250 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.1,00,000.
|
आयकर पर सरचार्ज
इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि पचास हजार रुपए से अधिक की कुल आय होने के हर व्यक्ति के मामले में, की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी ऐसे आयकर के पांच प्रतिशत:
ऐसी कोई अधिभार एक अनिवासी द्वारा देय होगा बशर्ते कि.
अनुबंध-II
आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण
उदाहरण मैं
|
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|
र
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|
र
|
|
1
|
(भत्ते सहित) कुल वेतन आय
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57,600
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प्र.20.
|
सरकार भविष्य निधि में अंशदान
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7,200
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(3)
|
जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान
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1]000
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|
|
|
(4)
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भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971, धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए अंशदान
|
30
|
|
10,480
|
|
प्र.5.
|
डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959
|
50
|
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|
|
प्र.6.
|
CGEIS
|
480
|
|
|
|
प्र.7.
|
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता
|
1]000
|
|
|
|
8
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
19,400
|
|
19,400
|
|
9
|
कुल वेतन आय
|
|
|
57,600
|
|
10
|
घटा: मानक कटौती की राशि आयकर अधिनियम, 1961 रुपये, अधिकतम राशि का 33 1/3% की धारा 16 (क) के तहत.12]000
|
|
|
12]000
|
|
प्र।11.
|
सकल कुल आय (9 10 ऋण)
|
45,600
|
|
|
|
प्र.12.
|
घटा:
|
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|
|
|
जीपीएफ, जीवन बीमा प्रीमियम, यूनिट लिंक्ड डाकघर बचत बैंक के तहत 10 वर्ष के दौरान या 15 वर्ष खाते में बीमा योजना और जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959, राष्ट्रीय बचत पत्र की ओर खाते पर (एक) धारा 80 सी के तहत राशि , से बाहर कुल राशि रुपए का भुगतान किया. 10,480, आदि [प्रथम रु. 6,000 (100%), अगला रुपये. 6000 (50%)]
|
8240
|
|
|
|
|
(ख) एनएसएस के तहत खंड 80CCA जमा तहत
|
19,400
|
|
27,640
|
|
प्र.13.
|
कुल आय (11 माइनस 12)
|
|
|
17,960
|
|
प्र.14.
|
टैक्स देय
|
|
|
शून्य
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उदाहरण द्वितीय
(दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में) 13A (धारा 10 के तहत मकान किराया भत्ता की गणना illustrating)
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|
|
|
र
|
|
1
|
वेतन (भत्ते को छोड़कर)
|
|
|
45]000
|
|
प्र.20.
|
महंगाई भत्ता
|
|
|
5460
|
|
(3)
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
|
9,600
|
|
(4)
|
प्राप्त सिटी प्रतिपूरक भत्ता
|
|
|
1]20
|
|
प्र.5.
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
|
|
14,400
|
|
प्र.6.
|
सामान्य भविष्य निधि, आदि के लिए अंशदान
|
|
|
6,000 रूपये
|
|
प्र.7.
|
होंठ
|
|
|
3]000
|
|
8
|
डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाता में जमा (संचयी समय जमा)
|
|
|
|
|
|
1959 के नियम
|
|
|
1]000
|
|
9
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
|
|
10]000
|
|
|
कुल आय की गणना
|
|
|
|
|
1
|
(महंगाई भत्ता सहित) वेतन
|
|
|
50,460
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
|
9,600
|
|
(3)
|
प्राप्त सिटी प्रतिपूरक भत्ता
|
|
|
1]20
|
|
(4)
|
कम: भत्ता यू / एस 10 (13A)
|
|
|
61,260
|
|
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
14,400
|
|
|
|
|
कम: वेतन का 10%
|
5046
|
|
|
|
|
|
9354
|
|
|
|
|
(मकान किराया भत्ता की वास्तविक राशि प्राप्त की और वेतन या वेतन का 50%, के 1/10th से अधिक किराए पर खर्च कम से कम जो भी)
|
|
|
9354
|
|
|
|
|
|
51,906
|
|
प्र.5.
|
रुपये की एक अधिकतम करने के लिए मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 1/3 33 @% विषय.12]000
|
|
|
12]000
|
|
प्र.6.
|
सकल कुल आय
|
|
|
39,906
|
|
प्र.7.
|
कम: कटौती (एक) यू / एस 80 सी
|
|
|
|
|
|
कुल पीएफ, होंठ, CTD रुपये. 10]000
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
प्रथम रु. 6,000 (100%)
|
2]000
|
|
|
|
|
अगला रुपये. 4,000 (50%)
|
8]000
|
|
|
|
|
(ख) यू / एस 80CCA (एनएसएस के तहत जमा)
|
10]000
|
|
|
|
|
|
18]000
|
|
18]000
|
|
8
|
कुल आय
|
|
|
21,906
|
|
|
|
|
|
या
|
|
|
|
|
|
21,910
|
|
9
|
टैक्स (रुपए पर देय 21,910 रु. 18,000) 25% पर
|
|
|
977.50
|
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|
|
|
|
या
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|
|
|
|
|
978.00
|
|
|
(मासिक कटौती रुपये के लिए बाहर काम करता है बनाया जाना आवश्यक है जिस दर पर. 11 महीने और रुपये के लिए 81. 87 पिछले महीने के लिए).
|
|
|
|
अनुबंध III
उदाहरण III
(धारा 80 सी और एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में कुछ अनुलाभ के मूल्यांकन के तहत सीमा की गणना illustrating बंबई पर पोस्ट किया गया)
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|
र
|
|
1
|
महंगाई भत्ता सहित वेतन
|
|
|
60,000 रूपये
|
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प्र.20.
|
बोनस
|
|
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9,600
|
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(3)
|
मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान
|
|
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11]000 .
|
|
(4)
|
होंठ
|
|
|
10]000
|
|
प्र.5.
|
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए सदस्यता (छठी और सातवीं मुद्दों)
|
|
|
5]000
|
|
प्र.6.
|
रुपये एनएससी छठी मुद्दे पर पहले साल के लिए ब्याज. हर रुपये के लिए 12.40. कहते रुपए पर 100. 5]000
|
|
|
620
|
|
प्र.7.
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
|
|
12,200
|
|
8
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी, (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
|
|
|
3]000
|
|
9
|
(टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और एयर कंडीशनर सहित) भी कीमत पर फर्नीचर कंपनी से संबंधित
|
|
|
40]000
|
|
10
|
(मैं) वास्तविक किराया कंपनी (वास्तविक किराया उचित किराया मूल्य के बराबर मान लिया) द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई फ्लैट दलाली
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|
|
45]000
|
|
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(Ii) किराए कर्मचारी से बरामद
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|
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12]000
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कुल आय की गणना
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र
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|
र
|
|
1
|
वेतन
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60,000 रूपये
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|
|
|
प्र.20.
|
बोनस
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9,600
|
|
69,600
|
|
(3)
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अनुलाभ का मूल्यांकन:
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|
|
|
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(क) रियायती किराया यू / एस 17 में फ्लैट दलाली (2) खंड (क) के साथ पढ़ा है और (ख) यह नियम, 1962 के नियम 3 के.बोनस सहित वेतन का मेला किराया मूल्य (FRV) (वास्तविक किराया रुपये के बराबर मान लिया. 45,000) 10%
|
6960
|
|
|
|
|
जोड़ें: (FRV) से अधिक रुपये का बोनस सहित वेतन का 60% से अधिक. 69,600, यानी, रुपये.45,000 - 41,760
|
3,240
|
|
|
|
|
जोड़ें: फर्नीचर की दस्तूरी लागत की (10%, यानी, रुपये.40,000)
|
4]000
|
|
|
|
|
|
14,200
|
|
|
|
|
कम: कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
|
12]000
|
|
2,200
|
|
|
|
|
|
71,800
|
|
(4)
|
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली,
|
|
|
3]000
|
|
|
|
|
|
74,800
|
|
प्र.5.
|
कम: रुपये की एक अधिकतम करने के लिए मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 33 1/3% विषय.12]000
|
|
|
12]000
|
|
प्र.6.
|
सकल कुल आय
|
|
|
62,800
|
|
प्र.7.
|
कम: कटौती
|
|
|
|
|
|
(क) यू / एस 80 सी
|
|
|
|
|
|
पीएफ रुपये का भुगतान किया. 11,000 लेकिन रुपये के वेतन की 1/5th के लिए प्रतिबंधित. 60,000 (बोनस को छोड़कर) या रु. 10,000, इनमें से जो भी कम है
|
10]000
|
|
|
|
|
होंठ
|
10]000
|
|
|
|
|
राष्ट्रीय बचत पत्र (छठी और सातवीं मुद्दों) - और रुपये पर अर्जित ब्याज. एनएससी (छठी अंक) के प्रथम वर्ष के लिए 5000 - (रुपए 5000 + रु. 620)
|
5,620
|
|
|
|
|
पीएफ, होंठ, रुपये की एनएससी का कुल. 25,620
|
25,620
|
|
|
(अधिकतम स्वीकार्य रुपए तक. 40,000)
|
प्रथम रु. 6,000 (100%)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
अगला रुपये. 6000 (50%)
|
3]000
|
|
|
|
|
रुपये के संतुलन पर. 13,620 (40%)
|
5448
|
14,448
|
|
|
|
|
(ख) यू / एस 80CCA (एनएसएस)
|
|
12,200
|
|
|
|
कुल कटौती
|
|
|
26,648
|
|
8
|
कुल आय (6-7) (रुपए 62,800 रु. 26648)
|
|
|
36,152
|
|
|
|
|
|
या
|
|
|
|
|
|
36,150
|
|
9
|
टैक्स देय उस पर (रुपए रुपए से अधिक खर्च के 1,750 + 30%. 25,000, यानी, रुपए पर. 11150, यानी, रुपये.वेतन से मासिक कटौती रुपये के बारे में करने के लिए बाहर काम करता है बनाया जाना आवश्यक है, जिस पर 3345) (दर. 424)
|
|
|
5095
|
नोट:
(मैं) सेवकों की सरकार के मामलों में, बिना असबाब आवास की परिलब्धियों के मूल्य मुफ्त प्रदान की अपने कर्मचारियों को निवास के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है.फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, यह फर्नीचर की मूल लागत की सालाना 10 फीसदी की दर से, अन्य मामलों में के रूप में लिया जाता है, या यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय.
बिना असबाब आवास भारतीय रिजर्व बैंक या उपखंड में निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की है, जहां (द्वितीय) (2) खंड (क) आयकर नियमों के नियम 3 का कहना है कि, एक राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, आदि, यह कारण कर्मचारी को वेतन का 10 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है और आवास अन्य मामलों में, यह मूल फर्नीचर की लागत, या फीसदी एक अतिरिक्त 10 है अगर के रूप में सुसज्जित है, जहां एक तीसरी पार्टी, वजह देय वास्तविक किराया शुल्क से काम पर रखा है.
(Iii) निर्धारिती अनुलाभ का मूल्य है कि यह नियम, 1962 में निर्धारित आधार पर बाहर काम किया है कि आयकर प्राधिकरण को पूरा कर सकते हैं, जहां बिना असबाब आवास के मामले में, आवास, मूल्य का उचित किराया मूल्य से अधिक है निर्धारिती की परिलब्धियों के इस तरह के मेले का किराया मूल्य को सीमित किया जाएगा.
(Iv) वास्तविक किराया ऊपर दिए गए उदाहरण में "फेयर किराया मूल्य" के बराबर मान लिया गया है, "उचित मूल्य", हालांकि, वास्तविक किराए से अलग हो सकता है.यह खंड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2, में परिभाषित किया गया है (एक) बिना असबाब है जो एक आवास, एक समान आवास आवास के संबंध में इसी इलाके या नगर निगम के मूल्यांकन में एहसास होता है जो किराया, के मामले में मतलब करने के नियम 3 के जो भी अधिक है.
प्रतिशत अन्य मामलों में, के मूल्य का निर्धारण करने में जोड़े जाने के लिए आवश्यक है 50 के खिलाफ के रूप में (वी) के मामले में आवास, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, निष्पक्ष किराया मूल्य से अधिक वेतन के 60 प्रतिशत से अधिक खर्च में स्थित है 14-12-1983 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 374, को ध्यान में रखते अनुलाभ.
उदाहरण चतुर्थ
(एक कर्मचारी के मामले में आयकर और अधिभार गणना का उदाहरण गृह निर्माण ऋण सहित दिल्ली में तैनात)
|
|
|
र
|
|
1
|
(डीए सहित) कुल वेतन
|
1,05,000
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता
|
12]000
|
|
(3)
|
नगर प्रतिपूरक भत्ता
|
1]20
|
|
(4)
|
जीपीएफ, आदि एलआईसी प्रीमियम, के भुगतान के लिए अंशदान
|
12]000
|
|
प्र.5.
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
21,600
|
|
प्र.6.
|
घर का निर्माण (जो की निर्माण 31-3-1989 से पहले 31-3-1987 के बाद पूरा किया गया है लेकिन) के लिए लिया ऋण की वापसी
|
12]000
|
|
प्र.7.
|
राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशियां
|
30]000
|
कुल आय की गणना
|
|
|
|
र
|
र
|
|
1
|
(डीए एवं भत्ता सहित) वेतन
|
|
|
1,06,200
|
|
प्र.20.
|
मकान किराया भत्ता प्राप्त
|
|
|
12]000
|
|
(3)
|
कम: भत्ता यू / एस 10 (13A):
|
|
|
|
|
|
भुगतान वास्तविक किराया
|
|
21,600
|
|
|
|
कम: वेतन का 10%
|
|
10,500
|
|
|
|
|
|
११]१००
|
|
|
|
(एचआरए की वास्तविक राशि प्राप्त या वेतन या वेतन का 50%, के 1/10th से अधिक किराए पर खर्च कम से कम जो भी)
|
|
|
११]१००
|
|
(4)
|
कम: रुपये की एक अधिकतम करने के लिए मानक कटौती यू / एस 16 (मैं) 1/3 33 पर% विषय.12]000
|
|
|
12]000
|
|
प्र.5.
|
सकल कुल आय
|
|
|
95,100
|
|
प्र.6.
|
कम: कटौती यू / एस 80 सी:
|
|
|
|
|
|
आदि जीपीएफ, एलआईसी,
|
|
12]000
|
|
|
|
एचबी ऋण की वापसी
|
|
10]000
|
|
|
|
(रुपये तक सीमित. 10,000)
|
|
22]000
|
|
|
|
|
र
|
|
|
|
|
प्रथम रु. 6,000 (100%)
|
6,000 रूपये
|
|
|
|
|
अगला रुपये. 6000 (50%)
|
3]000
|
|
|
|
|
रुपये शेष. 10,000 (40%)
|
4]000
|
|
13]000
|
|
प्र.7.
|
कम: कटौती यू / एस 80CCA
|
|
|
|
|
|
(एनएसएस के तहत जमाओं)
|
|
|
30]000
|
|
8
|
कुल आय
|
|
|
52,100
|
|
9
|
टैक्स रुपये पर देय. 52,100
|
|
|
10,090
|
|
10
|
आयकर रुपये की राशि पर 5% @ देय सरचार्ज. 504.50 रुपए या. 505
|
|
|
505
|
|
प्र।11.
|
कुल (आयकर और अधिभार) (औसत मासिक कटौती रुपये के बारे में करने के लिए आता है. 883)
|
10,595
|
|
10,595
|

