512 : परिपत्र: सं 512, 19-05-1988 दिनांकित
परिपत्र सं.
512
परिपत्र की तिथि
19/05/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/05/1988
1987 व्यय कर अधिनियम
एक नज़र में संशोधन
धारा / अनुसूची
|
विवरण
|
III. 5
|
होटल 1-4 से व्यय कर के संग्रह
|
|
|
19-5-1988 को जारी परिपत्र सं 512,
व्याख्यात्मक नोट
1कुछ होटलों में किए गए व्यय पर कर की वसूली 1 नवंबर 1987 से अस्तित्व में आया. व्यय कर अधिनियम, 1987 के एक होटल में एक व्यक्ति द्वारा किए गए 'प्रभार्य खर्च' की 10 फीसदी की दर से लेवी के लिए प्रदान करता है. इस तरह के कर प्रभार्य खर्च वसूल एक व्यक्ति पर लगाया जाता है जहां होटल आवास की किसी भी इकाई के लिए कमरे के आरोपों रुपये है, जहां उन लोगों के हैं. 400 या व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से अधिक. प्रभार्य व्यय किसी भी किए गए व्यय या होटल द्वारा किसी भी आवास या भोजन या पेय के प्रावधान के संबंध में एक होटल के लिए किए गए भुगतान का मतलब है. यह भी ब्यूटी पार्लर, हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल या अन्य इसी तरह की सेवाओं के माध्यम से होटल में दिए गए किसी अन्य सेवाओं के लिए किया गया कोई भी खर्च या भुगतान भी शामिल है. प्रभार्य व्यय है अवधि, अन्य बातों के साथ विदेशी मुद्रा में किए गए किसी भी भुगतान के अर्थ से बाहर रखा. अधिनियम आगे कुछ मामलों में और कुछ परिस्थितियों में, भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त भारतीय मुद्रा में किए गए भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया है समझा जाएगा कि प्रदान करता है. नतीजतन भारत का दौरा कर सभी विदेशी पर्यटकों खर्च कर के भुगतान से छूट दी गई है.
प्र.20. अधिनियम की धारा 5 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के खंड (क) के अनुसरण में व्यय कर नियम, 1987 के 4 पर राज, विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त भारतीय मुद्रा में भुगतान में किया गया माना जाता है जहां मामलों और परिस्थितियों का प्रावधान विदेशी मुद्रा. नियम में निर्धारित मामलों में से एक है, एक होटल के लिए एक भुगतान विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त भारतीय मुद्रा में किया जाता है जहां एक विदेशी पर्यटक की ओर से या विदेशी पर्यटकों के एक समूह पर एक ट्रैवल एजेंट ने एक अधिकृत डीलर के माध्यम से भारत में लाया . शासन भी ट्रैवल एजेंट विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 32 के तहत दी गई एक वैध लाइसेंस धारण करना चाहिए कि प्रदान करता है.
(3)भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अनुसार विदेशी मुद्रा में एक होटल के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक हैं. विदेशी मुद्रा विदेशों से प्राप्त हुआ है और भारतीय मुद्रा में परिवर्तित होने के बाद भारत को विदेशी पर्यटकों ने यात्राओं का आयोजन और प्रबंधन के टूर ऑपरेटर्स / ट्रैवल एजेंटों भारतीय मुद्रा में होटल के लिए भुगतान करता है. भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा और रूपांतरण के इस रसीद कुछ समय लगता है के रूप में, एक सवाल खर्च कर होटलों में किसी भी खर्च उठाना जो विदेशी पर्यटकों से वसूली योग्य था कि क्या करने के रूप में पैदा हुई. होटल का बिल भी एक विदेशी पर्यटक के संबंध में उठाया गया था जब वर्गों 7 (3) और 15 के दृश्य में, व्यय कर समय पर वसूली योग्य था कि देखने के लिए गए थे. यह दृश्य किसी भी कैलेंडर माह के दौरान एकत्र कर कहा कैलेंडर माह के बाद तुरंत महीने की 10 दिन से केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया है और क्योंकि यह था कि आगे से हो जाएगा कि नीचे देता है जो धारा 7 की व्याख्या पर आधारित है कर जमा करने के लिए होटल की जिम्मेदारी, वही कर वास्तव में एकत्र नहीं किया गया था, भले ही केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना है.
(4)इस बात की जांच की जा चुकी है. खंड के अधीन (क) अधिनियम की धारा 5 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण का, भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त भारतीय मुद्रा में किए गए भुगतान, जैसा निर्धारित किया गया इस तरह के मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में, में किया गया है समझा जाएगा विदेशी मुद्रा. (1) इस प्रावधान के अनुसरण में किए गए व्यय कर नियम, 1987 के नियम 4 के एक होटल में किए गए व्यय के संबंध में किसी भी भुगतान विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त भारतीय मुद्रा में किया जाता है, तो एक अधिकृत माध्यम से भारत में लाया जाता है कि प्रदान करता है एक विदेशी पर्यटक या यह विदेशी मुद्रा में खर्च किया गया है समझा जाएगा विदेशी पर्यटकों के एक समूह की ओर से एक ट्रैवल एजेंट से व्यापारी. अधिनियम की धारा 5 विदेशी मुद्रा में किए गए है या जो के लिए भुगतान किया जाता है जो किसी भी व्यय खर्च कर के भुगतान से छूट है कि प्रदान करता है. जैसे, बोर्ड विदेशी पर्यटकों द्वारा किए गए व्यय (भुगतान जिसके लिए विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त भारतीय मुद्रा में टूर ऑपरेटरों / ट्रैवेल एजेंट द्वारा किया जाता है) में सभी खर्च कर आकर्षित नहीं करता कि सलाह दी गई है. नतीजतन, प्रभार्य व्यय एक विदेशी पर्यटक या विदेशी पर्यटकों के एक समूह द्वारा किए गए है जब समय पर खर्च कर संग्रह का सवाल है, भुगतान एक ट्रैवल एजेंट के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए ही नहीं उठता. होटल, इसलिए, विदेशी पर्यटकों के संबंध में उनके द्वारा उठाए गए बिल पर टैक्स इकट्ठा करने और इस तरह के एक भुगतान के द्वारा किया जा रहा है जहां अगले महीने के 10 वें दिन, द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए एक ही भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा के रूपांतरण द्वारा प्राप्त भारतीय मुद्रा में एजेंट यात्रा करते हैं.

