509(अ) : अधिसूचना: 509(अ) जारी करने की तारीख: 26/5/2000
अधिसूचना सं.
509(अ)
अधिसूचना तिथि
26/05/2000
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/05/2000
अधिसूचना: 509 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/5/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 388 (ई), दिनांक 19 मई 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 17, निर्माण में निर्दिष्ट किया था; उपकरण और एक 30 बिस्तरों वाले अस्पताल और Heggadevanakote तालुक में उच्च विद्यालय, मैसूर जिला, कर्नाटक, एक पात्र परियोजना के रूप में स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, नहीं, 33, गीता प्रचारिणी सभा, अशोक रोड, पश्चिम क्रॉस, मैसूर (कर्नाटक), द्वारा या के चल आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या निर्माण, उपकरण और Heggadevanakote तालुक, स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, नहीं, 33, गीता प्रचारिणी सभा, अशोक रोड, पश्चिम क्रॉस द्वारा किया जा रहा है जो मैसूर जिला, कर्नाटक, में एक 30 बिस्तरों वाले अस्पताल और हाई स्कूल के चलने की परियोजना, मैसूर (कर्नाटक), रुपए की अनुमानित लागत से दो करोड़ उनतीस लाख ४८,०००, आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
[सं 11392/F.No. NC-37/2000]

