आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

508(अ)

अधिसूचना तिथि

26/05/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/05/2000

अधिसूचना: 508(अ) जारी करने की तारीख: 26/5/2000

                        

अधिसूचना: 508 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/5/2000
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी किए गए वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 862 (ई), दिनांक 12 दिसम्बर 1997, (की अधिसूचना द्वारा 1961 के 43 ), केन्द्र सरकार नारायण सेवा संस्थान द्वारा, हिरन Magri, सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान में पोलियो अस्पताल, पुनर्वास और शोध केंद्र के चल रहे हैं, क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट किया था, "सेवा धाम", 483, हिरन Magri, सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान, आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या नारायण सेवा संस्थान, "सेवा धाम", 483, हिरन Magri, सेक्टर 4, उदयपुर द्वारा किया जा रहा है जो हिरन Magri, सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान, पर पोलियो अस्पताल, पुनर्वास और शोध केंद्र के चलने की परियोजना, राजस्थान, आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दो रुपए करोड़ इक्यानबे लाख रुपए की अनुमानित लागत प्लस करोड़ केवल दो रुपए का कोष निधि, पर.
[सं 11391 / एफ सं NC-37/2000]