अधिसूचना: का. आ. 507(अ) जारी करने की तारीख: 11/6/2001
अधिसूचना सं.
507E-
अधिसूचना तिथि
11/06/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/06/2001
अधिसूचना: SO507 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.139 (1)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/11/06
अधिसूचना संख्या का.आ. 507 (अ), दिनांक 11 जून 2001.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (1) के बाद दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा व्यक्तियों के निम्न वर्ग को निर्दिष्ट करने के लिए, जिनमें से प्रावधान पहले परंतुक अर्थात्, लागू नहीं होगा:
(क) किसी भी व्यक्ति को पहले परन्तुक (vi) को खंड (क) में निर्दिष्ट शर्तों के संबंध में एक अनिवासी जा रहा है;
(ख) किसी भी व्यक्ति की उम्र का sxity पांच साल प्राप्त कर ली है, लेकिन खंड (i) या पहले परंतुक के खंड (ग) में निर्दिष्ट शर्तों के संबंध में पिछले वर्ष के दौरान किसी भी व्यवसाय या पेशे में लगे हुए नहीं है जो एक व्यक्ति जा रहा है.
[अधिसूचना संख्या 146/2001/F. सं 142/42/2001-TPL]

